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अप्राकृतिक शारीरिक संबंध बनाने का डाला दबाव, तीन तलाक की देता है धमकी, सिपाही की पत्नी ने पुलिस अधिकारी को सुनाई आपबीती - Lakhimpur District News

राजधानी पुलिस कमिश्नरेट के एक सिपाही पर अपनी ही पत्नी के साथ अमानवीयता की हदें पार करने का आरोप लगा है. पत्नी का आरोप है कि पहले प्रेम जाल में फंसाकर निकाह किया और उसके बाद जानवरों की तरह शारीरिक संबंध बनाने लगा.

वजीरगंज इंस्पेक्टर
वजीरगंज इंस्पेक्टर
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Published : Jul 9, 2022, 5:21 PM IST

लखनऊ : राजधानी पुलिस कमिश्नरेट के एक सिपाही ने अपनी ही पत्नी के साथ अमानवीयता की हदें पार कर दीं. आरोप है कि पहले प्रेम जाल में फंसाकर निकाह किया और उसके बाद जानवरों की तरह शारीरिक संबंध बनाने लगा. पत्नी ने विरोध किया तो उसकी पिटाई की और तीन तलाक की धमकी देने लगा. पत्नी ने थाने में जाकर गुहार लगाई तो पुलिस ने खाकी के खिलाफ कोई कदम उठाने से पल्ला झाड़ लिया. शुक्रवार को पीड़िता पति के सीनियर अफसर डीसीपी ट्रैफिक के पास पहुंची. उसकी आपबीती सुनकर डीसीपी ने आरोपी सिपाही के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी है.

लखीमपुर जिले की रहने वाली एक युवती ने बताया कि डेढ़ साल पहले 13 अप्रैल 2021 को उसका निकाह लखनऊ ट्रैफिक पुलिस में तैनात सिपाही से हुआ था. आरोपी सिपाही संभल जिले का रहने वाला है और मौजूदा समय लखनऊ के 1090 चौराहे में उसकी तैनाती है. राजधानी के वजीरगंज थाने के पास रहता है. उसके मुताबिक, निकाह के समय वो नाबालिग थी. इसलिए बालिग होने पर उसने कोर्ट मैरिज कर ली. महिला ने बताया कि शादी होने के तीन महीने बाद से पति उसे मारने पीटने लगा था. यही नहीं कई कई दिन तक वो उसे खाना तक नहीं देता था. उसने बताया कि वह कई बार थाने में शिकायत कर चुकी है, लेकिन हर बार पति पुलिस में होने के चलते मामले को रफा-दफा करवा देता था.


पीड़िता ने बताया कि उसकी शादी के बाद से ही सिपाही पति उससे जबरन अप्राकृतिक शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालता था. जब ऐसा करने से मना करती हूं तो सिपाही उसे जानवरों की तरह मरता है. पीड़िता के मुताबिक, उसका पति शुरुआत से ही जानवरों की तरह शारीरिक संबंध बनाता था. इसका विरोध करने पर पति तीन तलाक व हलाला कराने की धमकी देता था. पीड़िता ने बताया कि उसके पति ने दो बार उसके पेट मे पल रहे बच्चे (भ्रूण) की भी हत्या करवा दी थी.

क्या कहते हैं जिम्मेदार? : डीसीपी ट्रैफिक सुभाष चंद्र शाक्य ने कहा कि "उनके संज्ञान में ये मामला आया है. इसकी जांच कराई जा रही है. यदि विभाग का कोई भी कर्मचारी ऐसी हरकत करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी".

ये भी पढ़ें : लखीमपुर खीरी कांड: आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की जमानत पर बहस, अगली सुनवाई 11 जुलाई को
वजीरगंज इंस्पेक्टर राजेश कुमार मिश्रा के मुताबिक, "पीड़िता से उनकी मुलाकात नहीं हुई है. शायद थाने पर उसने किसी को शिकायती पत्र दिया हो, अगर ऐसा है तो जरूर कार्रवाई होगी. उन्होंने कहा कि अपराध करने वाला चाहे आम आदमी हो या फिर पुलिस का कोई भी सिपाही कानून सभी के लिए है."

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लखनऊ : राजधानी पुलिस कमिश्नरेट के एक सिपाही ने अपनी ही पत्नी के साथ अमानवीयता की हदें पार कर दीं. आरोप है कि पहले प्रेम जाल में फंसाकर निकाह किया और उसके बाद जानवरों की तरह शारीरिक संबंध बनाने लगा. पत्नी ने विरोध किया तो उसकी पिटाई की और तीन तलाक की धमकी देने लगा. पत्नी ने थाने में जाकर गुहार लगाई तो पुलिस ने खाकी के खिलाफ कोई कदम उठाने से पल्ला झाड़ लिया. शुक्रवार को पीड़िता पति के सीनियर अफसर डीसीपी ट्रैफिक के पास पहुंची. उसकी आपबीती सुनकर डीसीपी ने आरोपी सिपाही के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी है.

लखीमपुर जिले की रहने वाली एक युवती ने बताया कि डेढ़ साल पहले 13 अप्रैल 2021 को उसका निकाह लखनऊ ट्रैफिक पुलिस में तैनात सिपाही से हुआ था. आरोपी सिपाही संभल जिले का रहने वाला है और मौजूदा समय लखनऊ के 1090 चौराहे में उसकी तैनाती है. राजधानी के वजीरगंज थाने के पास रहता है. उसके मुताबिक, निकाह के समय वो नाबालिग थी. इसलिए बालिग होने पर उसने कोर्ट मैरिज कर ली. महिला ने बताया कि शादी होने के तीन महीने बाद से पति उसे मारने पीटने लगा था. यही नहीं कई कई दिन तक वो उसे खाना तक नहीं देता था. उसने बताया कि वह कई बार थाने में शिकायत कर चुकी है, लेकिन हर बार पति पुलिस में होने के चलते मामले को रफा-दफा करवा देता था.


पीड़िता ने बताया कि उसकी शादी के बाद से ही सिपाही पति उससे जबरन अप्राकृतिक शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालता था. जब ऐसा करने से मना करती हूं तो सिपाही उसे जानवरों की तरह मरता है. पीड़िता के मुताबिक, उसका पति शुरुआत से ही जानवरों की तरह शारीरिक संबंध बनाता था. इसका विरोध करने पर पति तीन तलाक व हलाला कराने की धमकी देता था. पीड़िता ने बताया कि उसके पति ने दो बार उसके पेट मे पल रहे बच्चे (भ्रूण) की भी हत्या करवा दी थी.

क्या कहते हैं जिम्मेदार? : डीसीपी ट्रैफिक सुभाष चंद्र शाक्य ने कहा कि "उनके संज्ञान में ये मामला आया है. इसकी जांच कराई जा रही है. यदि विभाग का कोई भी कर्मचारी ऐसी हरकत करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी".

ये भी पढ़ें : लखीमपुर खीरी कांड: आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की जमानत पर बहस, अगली सुनवाई 11 जुलाई को
वजीरगंज इंस्पेक्टर राजेश कुमार मिश्रा के मुताबिक, "पीड़िता से उनकी मुलाकात नहीं हुई है. शायद थाने पर उसने किसी को शिकायती पत्र दिया हो, अगर ऐसा है तो जरूर कार्रवाई होगी. उन्होंने कहा कि अपराध करने वाला चाहे आम आदमी हो या फिर पुलिस का कोई भी सिपाही कानून सभी के लिए है."

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