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पावर कॉरपोरेशन ने उपभोक्ताओं को सिक्योरिटी पर ब्याज देना शुरू किया - यूपी पावर कॉरपोरेशन

उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन ने अपने बिलिंग सॉफ्टवेयर में सुधार किया है. इससे उपभोक्ताओं को खासी राहत मिलेगी. चलिए जानते हैं इस बारे में.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Sep 10, 2023, 11:48 AM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन ने अपने बिलिंग सॉफ्टवेयर में सभी विद्युत उपभोक्ताओं को ब्याज दिए जाने की व्यवस्था देरी से ही सही लेकिन अब पूरी कर ली है. अब अगस्त और सितंबर माह में सभी उपभोक्ताओं को अपने बिजली बिलों में सिक्योरिटी पर ब्याज मिलने लगा है. पावर कॉरपोरेशन की तरफ से प्रदेश के करोड़ों विद्युत उपभोक्ताओं को उनकी जमा सिक्योरिटी पर ब्याज दिए जाने का एक मई को आदेश जारी किया गया था, लेकिन बिलिंग सॉफ्टवेयर में व्यवस्था न होने के कारण उपभोक्ताओं को इसका लाभ जुलाई तक मिल ही नहीं पाया. इसे लेकर उपभोक्ता परिषद में काफी विरोध किया था और उपभोक्ताओं की जमा सिक्योरिटी पर व्याज दिए जाने की मांग की थी. अब जाकर यूपीपीसीएल ने ये व्यवस्था शुरू की है.

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा का कहना है कि विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों के अनुसार बनाए गए विद्युत वितरण संहिता -2005 के तहत एक अप्रैल को बैंक दर पर जो भी ब्याज अनुमन्य है. वह विद्युत उपभोक्ताओं के बिजली बिल में अप्रैल-मई जून के महीने में हरहाल में मिल जाता है, लेकिन इस बार बिलिंग सॉफ्टवेयर में व्यवस्था समय से न होने के कारण अगस्त और सितंबर के महीने में अब विद्युत उपभोक्ताओं को ब्याज मिल रहा है.


ऐसे में सभी विद्युत उपभोक्ताओं की नैतिक जिम्मेदारी है वह अपने बिजली बिलों में देख लें कि उनकी सिक्योरिटी पर ब्याज उनके देय भुगतान से घटा दिया गया है या नहीं. उन्होंने बताया कि कानून के तहत अप्रैल मई जून के महीने में साल 2022-23 में उनकी जमा सिक्योरिटी है पर 4.25 प्रतिशत ब्याज मिलना है. प्रदेश के सभी विद्युत उपभोक्ताओं की लगभग 4,215 करोड सिक्योरिटी जमा है जिस पर 4.25 प्रतिशत ब्याज के हिसाब से लगभग 180 करोड़ का ब्याज मिलना है.





उनका कहना है कि बिलिंग सॉफ्टवेयर में व्यवस्था किए जाने के बाद काफी विद्युत उपभोक्ताओं को ब्याज अगस्त में मिल चुका है और सितंबर के वर्तमान महीने में मिल रहा है. ऐसे में सभी विद्युत उपभोक्ता अपने जमा सिक्योरिटी पर ब्याज का मिलन जरूर कर ले. अगर किसी भी विद्युत उपभोक्ता को सिक्योरिटी पर अभी तक ब्याज नहीं मिला है तो अपने क्षेत्र के अधिशासी अभियंता से संपर्क कर केस टू केस बेसिस अपने सिक्योरिटी का व्याज प्राप्त कर ले. शहरी विद्युत उपभोक्ताओं को ज्यादातर सितंबर के महीने में ब्याज मिलना शुरू हुआ है. ग्रामीण विद्युत उपभोक्ताओं को अगस्त तक ब्याज मिल गया है.

ये भी पढ़ेंः नियामक आयोग दे सकता है उपभोक्ताओं को बड़ी राहत? जानें क्या है पूरा मामला

लखनऊ: उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन ने अपने बिलिंग सॉफ्टवेयर में सभी विद्युत उपभोक्ताओं को ब्याज दिए जाने की व्यवस्था देरी से ही सही लेकिन अब पूरी कर ली है. अब अगस्त और सितंबर माह में सभी उपभोक्ताओं को अपने बिजली बिलों में सिक्योरिटी पर ब्याज मिलने लगा है. पावर कॉरपोरेशन की तरफ से प्रदेश के करोड़ों विद्युत उपभोक्ताओं को उनकी जमा सिक्योरिटी पर ब्याज दिए जाने का एक मई को आदेश जारी किया गया था, लेकिन बिलिंग सॉफ्टवेयर में व्यवस्था न होने के कारण उपभोक्ताओं को इसका लाभ जुलाई तक मिल ही नहीं पाया. इसे लेकर उपभोक्ता परिषद में काफी विरोध किया था और उपभोक्ताओं की जमा सिक्योरिटी पर व्याज दिए जाने की मांग की थी. अब जाकर यूपीपीसीएल ने ये व्यवस्था शुरू की है.

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा का कहना है कि विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों के अनुसार बनाए गए विद्युत वितरण संहिता -2005 के तहत एक अप्रैल को बैंक दर पर जो भी ब्याज अनुमन्य है. वह विद्युत उपभोक्ताओं के बिजली बिल में अप्रैल-मई जून के महीने में हरहाल में मिल जाता है, लेकिन इस बार बिलिंग सॉफ्टवेयर में व्यवस्था समय से न होने के कारण अगस्त और सितंबर के महीने में अब विद्युत उपभोक्ताओं को ब्याज मिल रहा है.


ऐसे में सभी विद्युत उपभोक्ताओं की नैतिक जिम्मेदारी है वह अपने बिजली बिलों में देख लें कि उनकी सिक्योरिटी पर ब्याज उनके देय भुगतान से घटा दिया गया है या नहीं. उन्होंने बताया कि कानून के तहत अप्रैल मई जून के महीने में साल 2022-23 में उनकी जमा सिक्योरिटी है पर 4.25 प्रतिशत ब्याज मिलना है. प्रदेश के सभी विद्युत उपभोक्ताओं की लगभग 4,215 करोड सिक्योरिटी जमा है जिस पर 4.25 प्रतिशत ब्याज के हिसाब से लगभग 180 करोड़ का ब्याज मिलना है.





उनका कहना है कि बिलिंग सॉफ्टवेयर में व्यवस्था किए जाने के बाद काफी विद्युत उपभोक्ताओं को ब्याज अगस्त में मिल चुका है और सितंबर के वर्तमान महीने में मिल रहा है. ऐसे में सभी विद्युत उपभोक्ता अपने जमा सिक्योरिटी पर ब्याज का मिलन जरूर कर ले. अगर किसी भी विद्युत उपभोक्ता को सिक्योरिटी पर अभी तक ब्याज नहीं मिला है तो अपने क्षेत्र के अधिशासी अभियंता से संपर्क कर केस टू केस बेसिस अपने सिक्योरिटी का व्याज प्राप्त कर ले. शहरी विद्युत उपभोक्ताओं को ज्यादातर सितंबर के महीने में ब्याज मिलना शुरू हुआ है. ग्रामीण विद्युत उपभोक्ताओं को अगस्त तक ब्याज मिल गया है.

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