लखनऊ : कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो विनय पाठक के खिलाफ इंदिरा नगर थाने में दर्ज वसूली व भ्रष्टाचार मामले की जांच सीबीआई से कराने के मामले में वादी डेविड मारियो डेनिस ने बेहतर याचिका दाखिल करने की अनुमति के साथ हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में अपनी याचिका वापस ले ली है. उक्त याचिका में सीबीआई को जांच देने को चुनौती दी गई थी, हालांकि याचिका में सीबीआई जांच सम्बन्धी नोटिफिकेशन संलग्न न होने के कारण याची की ओर से याचिका वापस ले ली गई.
दरअसल, आंबेडकर यूनिवर्सिटी में परीक्षा का काम करने वाली एजेंसी डिजिटेक्स टेक्नोलाॅजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर डेविड मारियो डेनिस ने लखनऊ के इंदिरानगर थाने में FIR दर्ज कराई थी. उन्होंने प्रो. विनय पाठक के अलावा XLICT कंपनी के मालिक अजय मिश्रा को भी नामजद किया. आरोप था कि डाॅ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा में कुलपति रहते हुए प्रो विनय पाठक ने पीड़ित से 15% कमीशन वसूले थे. इस मामले में एसटीएफ अजय मिश्रा व कारोबारी अजय जैन को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है.