लखनऊः उत्तर प्रदेश में इंजीनियरिंग, फार्मेसी या मैनेजमेंट कॉलेज अब से ज्यादा फीस नहीं ले सकते है. शासन की ओर से सभी प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में पढ़ाए जाने वाले कोर्स की फीस निर्धारित की गई है. इसके बावजूद भी अगर कोई संस्थान छात्र से ज्यादा फीस (Fees) ले रहा है, तो वह इसकी शिकायत भी कर सकते हैं.
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (AKTU) की ओर से सोमवार को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं. कुलपति प्रो. विनीत कंसल ने इस पर निर्देश दिए हैं. उनकी ओर से कॉलेजों को यह हिदायत दी गई कि कॉलेज की अधिकृत वेबसाइट पर नियामक संस्थान द्वारा निर्धारित शुल्क की सूचना पाठ्यक्रमवार संस्थान की वेबसाइट पर जारी करना आवश्यक है. सूचना आई है कि कई संस्थानों द्वारा इसे प्रदर्शित नहीं किया जा रहा है. यह गलत है. इसे जल्द से जल्द सुनिश्चित करें.
यह भी पढ़ें- मेरठ: दुकान में लगी आग, लाखों के समान जलकर खाक
ऐसे कर सकते हैं शिकायत
कुलपति ने कहा कि इसके बावजूद अगर कोई संस्थान छात्रों से अधिक फीस वसूल रहा है, तो वह उसकी शिकायत ऑनलाइन माध्यम से दर्ज कर सकते हैं. प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशुतोष टंडन के निर्देशानुसार इसे प्रकरणों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी. डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन ग्रीवांस रिड्रेसल पोर्टल (Online Grievance Redressal Portal) की शुरुआत की है. जहां छात्र रिजल्ट, डिग्री, मार्कशीट व संस्थानों द्वारा अधिक फीस लिए जाने से लेकर अन्य सभी समस्याओं के लिए शिकायत दर्ज कर सकेंगे. छात्र https://erp.aktu.ac.in लिंक पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं.
ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप