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10 दिनों के लिए पीएफआई सदस्य की कस्टडी रिमांड मंजूर - पीएफआई सदस्य की कस्टडी रिमांड

ईडी के विशेष प्रभारी जज प्रफुल्ल कुमार ने मनी लांड्रिग के मामले में गिरफ्तार किए गए पीएफआई सदस्य व मुल्जिम मोहम्मद शफीक पायथ की 10 दिन की कस्टडी रिमांड मंजूर कर ली गई है.

10 दिन के लिए पीएफआई सदस्य की कस्टडी रिमांड मंजूर
10 दिन के लिए पीएफआई सदस्य की कस्टडी रिमांड मंजूर
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Published : Sep 23, 2022, 10:54 PM IST

लखनऊ: ईडी के विशेष प्रभारी जज प्रफुल्ल कुमार ने मनी लांड्रिग के मामले में कल (गुरुवार को) गिरफ्तार किए गए पीएफआई (पापुलर फ्रंट ऑफ इंडिया) के सदस्य व मुल्जिम मोहम्मद शफीक पायथ की 10 दिन के लिए ईडी का कस्टडी रिमांड मंजूर कर ली है. इसकी कस्टडी रिमांड की अवधि तीन अक्टूबर को समाप्त होगी. उन्होंने यह आदेश ईडी की अर्जी पर दिया है.

बीते गुरुवार को ईडी ने इसे केरल के कोझीकोड से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा था. ईडी के विशेष वकील कुलदीप श्रीवास्तव के मुताबिक यह मामला हाथरस कांड के जरिए सामाजिक ताना-बाना बिगाड़ने के लिए विदेशों से फंडिग का है. उन्होंने एक अर्जी पेश कर विशेष अदालत से इसका 14 दिन के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड मांगा. उनका कहना था कि यह पीएफआई का सदस्य है.

यह दोहा व कतर से पीएफआई के लिए फंडिंग का प्रबंधन करता था. इसने 40 लाख रुपए मुल्जिम केए रउफ के खाते में मंगाए थे. इसके अलावा अन्य रकम पीएफआई की शाखा रिहाब इंडिया फाउंडेशन के माध्यम से मंगाए थेे। इससे यह पता लगाना है कि विदेशों से यह रकम किन व्यक्तियों से मंगाए थे। पीएफआई सदस्य के रुप में अर्जित धन का इस्तेमाल कैसे किया है। यह भी जानकारी हासिल करनी है कि उस रकम की फडिंग कहां कहां की है.


यह भी पढे़ं:सांसद डॉ सत्यपाल सिंह बोले, देश में इस्लामिक कट्टरवाद को बढ़ावा दे रहा PFI


इस मामले में पीएफआई सदस्य अब्दुल रज्जाक पीडीयक्कल, केए रउफ शरीफ, अतीकुर्ररहमान, मसुद अहमद, अशरफ कादिर, सिद्दीकी कप्पन व मोहम्मद आलम के खिलाफ आरोप पत्र पहले ही दाखिल हो चुका है.

यह भी पढे़ं:मुस्लिम देशों से PFI के लिए फंड जुटाने वाला अहमद बेग गिरफ्तार

लखनऊ: ईडी के विशेष प्रभारी जज प्रफुल्ल कुमार ने मनी लांड्रिग के मामले में कल (गुरुवार को) गिरफ्तार किए गए पीएफआई (पापुलर फ्रंट ऑफ इंडिया) के सदस्य व मुल्जिम मोहम्मद शफीक पायथ की 10 दिन के लिए ईडी का कस्टडी रिमांड मंजूर कर ली है. इसकी कस्टडी रिमांड की अवधि तीन अक्टूबर को समाप्त होगी. उन्होंने यह आदेश ईडी की अर्जी पर दिया है.

बीते गुरुवार को ईडी ने इसे केरल के कोझीकोड से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा था. ईडी के विशेष वकील कुलदीप श्रीवास्तव के मुताबिक यह मामला हाथरस कांड के जरिए सामाजिक ताना-बाना बिगाड़ने के लिए विदेशों से फंडिग का है. उन्होंने एक अर्जी पेश कर विशेष अदालत से इसका 14 दिन के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड मांगा. उनका कहना था कि यह पीएफआई का सदस्य है.

यह दोहा व कतर से पीएफआई के लिए फंडिंग का प्रबंधन करता था. इसने 40 लाख रुपए मुल्जिम केए रउफ के खाते में मंगाए थे. इसके अलावा अन्य रकम पीएफआई की शाखा रिहाब इंडिया फाउंडेशन के माध्यम से मंगाए थेे। इससे यह पता लगाना है कि विदेशों से यह रकम किन व्यक्तियों से मंगाए थे। पीएफआई सदस्य के रुप में अर्जित धन का इस्तेमाल कैसे किया है। यह भी जानकारी हासिल करनी है कि उस रकम की फडिंग कहां कहां की है.


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इस मामले में पीएफआई सदस्य अब्दुल रज्जाक पीडीयक्कल, केए रउफ शरीफ, अतीकुर्ररहमान, मसुद अहमद, अशरफ कादिर, सिद्दीकी कप्पन व मोहम्मद आलम के खिलाफ आरोप पत्र पहले ही दाखिल हो चुका है.

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