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शिया वक्फ बोर्ड के चुनाव को हाईकोर्ट में दी गई चुनौती, 15 नवंबर को होगी सुनवाई

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Published : Nov 12, 2021, 9:30 PM IST

शिया वक्फ बोर्ड का चुनाव के लिए जारी की गई नोटिस को रद्द करने की मांग वाली याचिका हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच (Lucknow Bench of High Court) में दाखिल की गई है. इस याचिका पर 15 नवम्बर को सुनवाई होगी.

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच

लखनऊ: शिया वक्फ बोर्ड का चुनाव 15 नवम्बर को होना प्रस्तावित है, लेकिन इसके पूर्व ही चुनाव के लिए जारी की गई नोटिस को रद्द करने की मांग वाली याचिका हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच (Lucknow Bench of High Court) में दाखिल कर दी गई है. यह याचिका 15 नवम्बर को न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा व न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध भी हो चुकी है.

याचिका शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सदस्य सैय्यद फैजी ने दाखिल की है. याचिका में राज्य सरकार को पक्षकार बनाते हुए, चुनाव के लिए जारी की गई नोटिस को रद्द किए जाने की मांग की है. याचिका में 22 अक्टूबर 2021 के सरकार की अधिसूचना को भी चुनौती दी गई है. कहा गया है कि वक्फ एक्ट की धारा 14 के तहत अधिवक्ता कोटे से नामित सदस्यों के सम्बंध में जारी अधिसूचना गलत है.

इसे भी पढ़ें-हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जिला जजों को दिए निर्देश, स्पष्ट रूप से लिखे जाएं अदालती आदेश

याचिका में आगे कहा गया है कि अधिवक्ता कोटे से नामित वकील शबाहत हुसैन व जरयाब जमा रिजवी वरिष्ठ अधिवक्ता नहीं हैं. यह भी आधार लिया गया है कि जरयाब जमाल रिजवी दिल्ली बार काउंसिल में पंजीकृत अधिवक्ता हैं. ऐसे में नियमों को धता बताते हुए उन्हें बोर्ड का सदस्य बना दिया गया है. याचिका में 22 अक्टूबर 2021 की अधिसूचना को रद्द करते हुए 15 नवम्बर को होने वाले चुनाव पर रोक लगाने की मांग की गई है. याचिका की नोटिस शिया वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता सैय्यद अफजल अब्बास रिजवी को भी दे दी गई है.

लखनऊ: शिया वक्फ बोर्ड का चुनाव 15 नवम्बर को होना प्रस्तावित है, लेकिन इसके पूर्व ही चुनाव के लिए जारी की गई नोटिस को रद्द करने की मांग वाली याचिका हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच (Lucknow Bench of High Court) में दाखिल कर दी गई है. यह याचिका 15 नवम्बर को न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा व न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध भी हो चुकी है.

याचिका शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सदस्य सैय्यद फैजी ने दाखिल की है. याचिका में राज्य सरकार को पक्षकार बनाते हुए, चुनाव के लिए जारी की गई नोटिस को रद्द किए जाने की मांग की है. याचिका में 22 अक्टूबर 2021 के सरकार की अधिसूचना को भी चुनौती दी गई है. कहा गया है कि वक्फ एक्ट की धारा 14 के तहत अधिवक्ता कोटे से नामित सदस्यों के सम्बंध में जारी अधिसूचना गलत है.

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याचिका में आगे कहा गया है कि अधिवक्ता कोटे से नामित वकील शबाहत हुसैन व जरयाब जमा रिजवी वरिष्ठ अधिवक्ता नहीं हैं. यह भी आधार लिया गया है कि जरयाब जमाल रिजवी दिल्ली बार काउंसिल में पंजीकृत अधिवक्ता हैं. ऐसे में नियमों को धता बताते हुए उन्हें बोर्ड का सदस्य बना दिया गया है. याचिका में 22 अक्टूबर 2021 की अधिसूचना को रद्द करते हुए 15 नवम्बर को होने वाले चुनाव पर रोक लगाने की मांग की गई है. याचिका की नोटिस शिया वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता सैय्यद अफजल अब्बास रिजवी को भी दे दी गई है.

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