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लखनऊ: बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों पर पुलिस सख्त, लगाया जा रहा जुर्माना - लॉकडाउन का उल्लंघन

लखनऊ में कोरोना वायरस से बचाव के लिए पब्लिक प्लेस पर सभी को मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क लगाए घूमते मिलता है तो पुलिस उस पर जुर्माना लगाएगी.

lko
पुलिसकर्मी.
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Published : May 19, 2020, 10:35 AM IST

लखनऊ: कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क लगाना बहुत जरूरी है. अब तक लोग बहुतायत में मास्क का यूज नहीं कर रहे थे, लेकिन सरकार के शासनादेश के चलते अब हर किसी को मास्क लगाना बेहद ही जरूरी है. वे लोग जो मास्क नहीं लगाएंगे, उन पर पुलिस महामारी अधिनियम के अंतर्गत जुर्माना भी लगाएगी.

कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के कई उपायों को अपनाते हुए सावधानी बरतना बेहद जरूरी है. हर किसी को कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क लगाना बेहद ही जरूरी है. अब तक कुछ लोग मास्क नहीं लगा रहे थे. इसको लेकर कोई जुर्माना नहीं था, लेकिन सरकार ने अब एक शासनादेश जारी किया है. इसके मुताबिक अगर कोई सार्वजनिक जगह पर बिना मास्क लगाए घूमते मिलेगा या वाहन चेकिंग के दौरान मास्क इस्तेमाल नहीं करेगा तो उस पर महामारी अधिनियम के अंतर्गत पहली बार पकड़े जाने पर 100 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

दूसरी बार हुई गलती तो लगेगा 500 रुपये जुर्माना
वहीं दूसरी बार इसी गलती को दोहराने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. शासनादेश को अमल में लाने के लिए लखनऊ पुलिस सड़कों पर लगातार चेकिंग कर रही है. लोगों को जगरूक करते हुए पुलिसकर्मी मास्क वितरण भी कर रहे हैं. साथ ही लोगों को दोबारा ये गलती न दोहराने की हिदायत दे रहे हैं.

एसपी ने दी जानकारी
फिलहाल, इस पूरे मामले पर एसीपी राजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि शासनादेश को अमल में लाने के लिए जगह-जगह चेकिंग हो रही है. लोग अगर मास्क नहीं लगा रहे तो उन पर कार्रवाई की जा रही है. साथ ही उन्होंने कहा कि पहला उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है. साथ ही उन्होंने कहा कि कार्रवाई के साथ ही मानवीयता को भी ध्यान में रखा जा रहा है.

लखनऊ: कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क लगाना बहुत जरूरी है. अब तक लोग बहुतायत में मास्क का यूज नहीं कर रहे थे, लेकिन सरकार के शासनादेश के चलते अब हर किसी को मास्क लगाना बेहद ही जरूरी है. वे लोग जो मास्क नहीं लगाएंगे, उन पर पुलिस महामारी अधिनियम के अंतर्गत जुर्माना भी लगाएगी.

कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के कई उपायों को अपनाते हुए सावधानी बरतना बेहद जरूरी है. हर किसी को कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क लगाना बेहद ही जरूरी है. अब तक कुछ लोग मास्क नहीं लगा रहे थे. इसको लेकर कोई जुर्माना नहीं था, लेकिन सरकार ने अब एक शासनादेश जारी किया है. इसके मुताबिक अगर कोई सार्वजनिक जगह पर बिना मास्क लगाए घूमते मिलेगा या वाहन चेकिंग के दौरान मास्क इस्तेमाल नहीं करेगा तो उस पर महामारी अधिनियम के अंतर्गत पहली बार पकड़े जाने पर 100 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

दूसरी बार हुई गलती तो लगेगा 500 रुपये जुर्माना
वहीं दूसरी बार इसी गलती को दोहराने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. शासनादेश को अमल में लाने के लिए लखनऊ पुलिस सड़कों पर लगातार चेकिंग कर रही है. लोगों को जगरूक करते हुए पुलिसकर्मी मास्क वितरण भी कर रहे हैं. साथ ही लोगों को दोबारा ये गलती न दोहराने की हिदायत दे रहे हैं.

एसपी ने दी जानकारी
फिलहाल, इस पूरे मामले पर एसीपी राजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि शासनादेश को अमल में लाने के लिए जगह-जगह चेकिंग हो रही है. लोग अगर मास्क नहीं लगा रहे तो उन पर कार्रवाई की जा रही है. साथ ही उन्होंने कहा कि पहला उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है. साथ ही उन्होंने कहा कि कार्रवाई के साथ ही मानवीयता को भी ध्यान में रखा जा रहा है.

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