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काली दौलत पर नकेलः सीएम योगी का PCS अफसरों को फरमान, अपनी संपत्ति बताइए

PCS अफसरों की संपत्ति पर अब सरकार की नजर है. सीएम योगी ने 31 जनवरी तक पीसीएस अफसरों से संपत्ति का ऑनलाइन ब्यौरा मांगा है.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jan 5, 2024, 9:57 AM IST

Updated : Jan 7, 2024, 1:45 PM IST

लखनऊ: शासन की नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग की ओर से उत्तर प्रदेश भर के पीसीएस अधिकारियों को कड़े दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. सभी को स्पष्ट कहा गया है कि 31 जनवरी तक हर हाल में अपनी संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन भर के सरकार को उसकी पारदर्शी जानकारी उपलब्ध कराई जाए. जो भी अधिकारी अगले 25 दिनों में यह जानकारी सरकार को उपलब्ध नहीं कराएंगे उनके खिलाफ सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी.सभी अधिकारियों को सरकार के ते पोर्टल पर अपने आईडी पासवर्ड के माध्यम से यह जानकारी अपलोड करनी होगी.

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सीएम योगी ने 31 जनवरी तक अफसरों से तलब किया है संपत्ति का ब्यौरा.

नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग की ओर से विशेष सचिव धनंजय शुक्ला की ओर से यह आदेश जारी किया गया है जिसमें सभी पीसीएस अधिकारियों से ताकीद की गई है. उत्तर प्रदेश सिविल सेवा के पीसीएस अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि के पुराने प्रारूप को को संशोधित किया गया है. बदले प्रारूप "वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (ANNUAL PERFORMANCE APPRAISAL REPORT) को उत्तर प्रदेश सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के अधिकारियों से प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी तक वार्षिक सम्पत्ति विवरण sparrow- pcs.up.gov.in के पोर्टल पर ऑन लाइन अपलोड करनी होगी. उत्तर प्रदेश सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के समस्त अधिकारियों को 31 दिसम्बर तक चल-अचल सम्पत्ति का विवरण sparrow-pcs.up.gov.in पर अपने आईडी पासवर्ड का उपयोग करते हुए अनिवार्य रूप से भरना होगा. किसी अधिकारी द्वारा वार्षिक सम्पत्ति विवरण 31 जनवरी तक पोर्टल पर भरा नही जाता है तो इसे शासन प्रतिकूल कार्रवाई की जाएगी.



आय से अधिक संपत्ति के मामलों में कई बार फंस चुके अफसर
उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अनेक बार आय से अधिक संपत्ति के मामले में फंस चुके हैं. यह बात दीगर है कि वह अपनी जो आय पोर्टल पर बताते हैं वह कम ही होती है. इस बार सरकार ने हर स्तर से इस की जांच करने का फैसला किया है ऐसे में कई अफसर इससे बचने के रास्ते तलाश रहे हैं.




ये भी पढ़ेंः रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले कैसा दिख रहा भव्य मंदिर, देखिए ट्रस्ट की ओर से जारी ताजा तस्वीरें

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सीएम योगी ने 31 जनवरी तक अफसरों से तलब किया है संपत्ति का ब्यौरा.

नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग की ओर से विशेष सचिव धनंजय शुक्ला की ओर से यह आदेश जारी किया गया है जिसमें सभी पीसीएस अधिकारियों से ताकीद की गई है. उत्तर प्रदेश सिविल सेवा के पीसीएस अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि के पुराने प्रारूप को को संशोधित किया गया है. बदले प्रारूप "वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (ANNUAL PERFORMANCE APPRAISAL REPORT) को उत्तर प्रदेश सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के अधिकारियों से प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी तक वार्षिक सम्पत्ति विवरण sparrow- pcs.up.gov.in के पोर्टल पर ऑन लाइन अपलोड करनी होगी. उत्तर प्रदेश सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के समस्त अधिकारियों को 31 दिसम्बर तक चल-अचल सम्पत्ति का विवरण sparrow-pcs.up.gov.in पर अपने आईडी पासवर्ड का उपयोग करते हुए अनिवार्य रूप से भरना होगा. किसी अधिकारी द्वारा वार्षिक सम्पत्ति विवरण 31 जनवरी तक पोर्टल पर भरा नही जाता है तो इसे शासन प्रतिकूल कार्रवाई की जाएगी.



आय से अधिक संपत्ति के मामलों में कई बार फंस चुके अफसर
उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अनेक बार आय से अधिक संपत्ति के मामले में फंस चुके हैं. यह बात दीगर है कि वह अपनी जो आय पोर्टल पर बताते हैं वह कम ही होती है. इस बार सरकार ने हर स्तर से इस की जांच करने का फैसला किया है ऐसे में कई अफसर इससे बचने के रास्ते तलाश रहे हैं.




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Last Updated : Jan 7, 2024, 1:45 PM IST
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