लखनऊः पशुधन घोटाला मामले में निरुद्ध वरिष्ठ IPS अधिकारी अरविंद सेन की पुलिस कस्टडी रिमांड और उनकी वॉयस सैंपल लेने की मांग वाली अर्जी पर शनिवार को सुनवाई नहीं हो सकी. शनिवार को अरविंद सेन की ओर से उनके अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखने के लिए समय की मांग की. इस पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष जज संदीप गुप्ता ने अगली सुनवाई के लिए 2 फरवरी की तारीख नियत की है.
28 जनवरी को दाखिल की गई थी अर्जी
विशेष अदालत में 28 जनवरी को इस मामले की विवेचक और एसीपी गोमतीनगर, श्वेता श्रीवास्तव की ओर से दो अलग-अलग अर्जियां दाखिल की गईं थीं. उन्होंने अपनी एक अर्जी में अभियुक्त अरविंद सेन का तीन दिन के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड मांगा है. उनका कहना है कि विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि अरविंद सेन ने इस मामले के एक अभियुक्त आशीष राय से 35 लाख रुपये लिए हैं.
27 जनवरी को आईपीएस अरविंद सेन ने किया था आत्म समर्पण
साथ ही इन्होंने फर्जी जांच के नाम पर कूटरचित टेंडर को इस मामले की एफआईआर कराने वाले से ले लिया था. साथ ही उससे सादे कागज पर साइन भी कराए थे. इन सभी बिन्दुओं पर उनसे गहन पूछताछ और बरामदगी करनी है. वहीं दूसरी अर्जी में अभियुक्त का वॉयस सैंपल लेने के लिए इजाजत देने की मांग की गई है. यह कहते हुए कि अभियुक्त अरविंद सेन ने इस घटना के संदर्भ में अभियुक्त आशीष राय से बात की है. इसे नियमानुसार एसटीएफ ने रिकार्ड किया है. लिहाजा अन्य अभियुक्तों की तरह अरविंद सेन की भी आवाज का नमूना लिया जाना है.
उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद विगत 27 जनवरी को विशेष अदालत में अरविंद सेन ने आत्म समर्पण किया था. जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था.