ETV Bharat / state

लखनऊ : सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 की सीबीआई जांच का आदेश निरस्त

सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 में हुई तथाकथित गड़बड़ियों की जांच सीबीआई से कराए जाने के एकल पीठ के आदेश को मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति गोविंद माथुर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने निरस्त कर दिया है.

कॉन्सेप्ट इमेज.
author img

By

Published : Feb 11, 2019, 11:53 PM IST

लखनऊ : सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 में हुई तथाकथित गड़बड़ियों की जांच सीबीआई से कराए जाने के एकल पीठ के आदेश को मुख्य न्यायधीश गोविंद माथुर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने निरस्त कर दिया है. एकल पीठ ने 1 नवम्बर 2018 को परीक्षा में हुई कथित अनियमितताओं की जांच सीबीआई से कराने के आदेश दिये थे. हालांकि 11 दिसम्बर 2018 को ही मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने उक्त आदेश के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगाते हुए अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया था.


एकल पीठ के 1 नवम्बर 2018 के आदेश को राज्य सरकार और मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विशेष अपील के माध्यम से चुनौती दी गई थी. मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति मनीष माथुर की खंडपीठ ने एकल पीठ के निर्णय को निरस्त करते हुए अपने फैसले में कहा कि एकल पीठ का उक्त आदेश मात्र इस धारण के आधार पर है कि लोकल एजेंसी इस मामले की जांच स्वतंत्र और गैर पक्षपाती ढंग से नहीं कर सकेंगी. वे राज्य सरकार के प्रभाव में जांच करेंगी.

undefined


न्यायालय ने कहा कि इस धारण का कोई आधार भी 1 नवम्बर के निर्णय में स्पष्ट नहीं किया गया और यह कहना भी उचित नहीं है कि लोकल एजेंसी मामले के टेक्निकल पक्ष की जांच करने में असमर्थ हैं. न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की कि सीबीआई को जांच सौंपने से पहले कम से कम उन सामग्रियों पर ध्यान दिया जाना चाहिए जिनके आधार पर कहा जा सके कि लोकल एजेंसी जांच के अपने दायित्व को निभाने में असफल होगी. लेकिन एकल पीठ के निर्णय में ऐसी कोई सामग्री नहीं है, मात्र धारणा के आधार पर सीबीआई को जांच का आदेश दे दिया गया.


उल्लेखनीय है कि न्यायमूर्ति इरशाद अली की एकल सदस्यीय पीठ ने 1 नंवबर को सहायक शिक्षक भर्ती 2018 में प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार होने की बात कहते हुए सीबीआई को जांच के आदेश दे दिए थे. साथ ही एकल पीठ ने कहा था कि यदि सीबीआई जांच में शिक्षा विभाग के किसी अधिकारी की संलिप्तता आती हो तो सक्षम अधिकारी उसके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें. एकल पीठ ने उक्त आदेश कई अभ्यर्थियों की दर्जनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया था.

undefined

लखनऊ : सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 में हुई तथाकथित गड़बड़ियों की जांच सीबीआई से कराए जाने के एकल पीठ के आदेश को मुख्य न्यायधीश गोविंद माथुर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने निरस्त कर दिया है. एकल पीठ ने 1 नवम्बर 2018 को परीक्षा में हुई कथित अनियमितताओं की जांच सीबीआई से कराने के आदेश दिये थे. हालांकि 11 दिसम्बर 2018 को ही मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने उक्त आदेश के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगाते हुए अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया था.


एकल पीठ के 1 नवम्बर 2018 के आदेश को राज्य सरकार और मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विशेष अपील के माध्यम से चुनौती दी गई थी. मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति मनीष माथुर की खंडपीठ ने एकल पीठ के निर्णय को निरस्त करते हुए अपने फैसले में कहा कि एकल पीठ का उक्त आदेश मात्र इस धारण के आधार पर है कि लोकल एजेंसी इस मामले की जांच स्वतंत्र और गैर पक्षपाती ढंग से नहीं कर सकेंगी. वे राज्य सरकार के प्रभाव में जांच करेंगी.

undefined


न्यायालय ने कहा कि इस धारण का कोई आधार भी 1 नवम्बर के निर्णय में स्पष्ट नहीं किया गया और यह कहना भी उचित नहीं है कि लोकल एजेंसी मामले के टेक्निकल पक्ष की जांच करने में असमर्थ हैं. न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की कि सीबीआई को जांच सौंपने से पहले कम से कम उन सामग्रियों पर ध्यान दिया जाना चाहिए जिनके आधार पर कहा जा सके कि लोकल एजेंसी जांच के अपने दायित्व को निभाने में असफल होगी. लेकिन एकल पीठ के निर्णय में ऐसी कोई सामग्री नहीं है, मात्र धारणा के आधार पर सीबीआई को जांच का आदेश दे दिया गया.


उल्लेखनीय है कि न्यायमूर्ति इरशाद अली की एकल सदस्यीय पीठ ने 1 नंवबर को सहायक शिक्षक भर्ती 2018 में प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार होने की बात कहते हुए सीबीआई को जांच के आदेश दे दिए थे. साथ ही एकल पीठ ने कहा था कि यदि सीबीआई जांच में शिक्षा विभाग के किसी अधिकारी की संलिप्तता आती हो तो सक्षम अधिकारी उसके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें. एकल पीठ ने उक्त आदेश कई अभ्यर्थियों की दर्जनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया था.

undefined

सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 के सीबीआई जांच का आदेश निरस्त
एकल पीठ के निर्णय को मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने किया निरस्त
11 दिसम्बर को ही एकल पीठ के आदेश के क्रियान्वयन पर लगा दी थी अंतरिम रोक
विधि संवाददाता
लखनऊ
। सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 में हुई तथाकथित गड़बड़ियों की जांच सीबीआई से कराए जाने के एकल पीठ के आदेश को मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति गोविंद माथुर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने निरस्त कर दिया है। एकल पीठ ने 1 नवम्बर 2018 को परीक्षा में हुई कथित अनियमितताओं की जांच सीबीआई को करने के आदेश दिये थे। हालांकि 11 दिसम्बर 2018 को ही मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने उक्त आदेश के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगाते हुए, अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया था।
    एकल पीठ के 1 नवम्बर 2018 के आदेश को राज्य सरकार और मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम प्राइवेट इमिटेड द्वारा विशेष अपील के माध्यम से चुनौती दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति मनीष माथुर की खंडपीठ ने एकल पीठ के निर्णय को निरस्त करते हुए, अपने फैसले में कहा कि एकल पीठ का उक्त आदेश मात्र इस धारण के आधार पर है कि लोकल एजेंसी इस मामले की जांच स्वतंत्र और गैर पक्षपाती ढंग से नहीं कर सकेंगी और वे राज्य सरकार के प्रभाव में जांच करेंगी। न्यायालय ने कहा कि इस धारण का कोई आधार भी 1 नवम्बर के निर्णय में स्पष्ट नहीं किया गया। न्यायालय ने कहा कि यह कहना भी उचित नहीं है कि लोकल एजेंसी मामले के टेक्निकल पक्ष की जांच करने में असमर्थ हैं। न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की कि सीबीआई को जांच सिपूर्द करने से पहले, कम से कम उन सामग्रियों पर ध्यान दिया जाना चाहिए जिनके आधार पर कहा जा सके कि लोकल एजेंसी जांच के अपने दायित्व को निभाने में असफल होगी। लेकिन एकल पीठ के निर्णय में ऐसी कोई सामग्री नहीं है, मात्र धारणा के आधार पर सीबीआई को जांच का आदेश दे दिया गया।       

   उल्लेखनीय है कि न्यायमूर्ति इरशाद अली की एकल सदस्यीय पीठ ने नंवबर  को सहायक शिक्षक भर्ती 2018 में प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार होने की बात  कहते हुए सीबीआई को  जांच के आदेश दे दिए थे। साथ ही एकल पीठ ने कहा  था कि यदि सीबीआई जांच में शिक्षा विभाग के किसी अधिकारी की संलिप्तता आती हो तो सक्षम अधिकारी उसके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। एकल पीठ ने  उक्त आदेश कई अभ्यर्थियों की दर्जनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुएपारित किया था।

--
Chandan Srivastava
9935571970
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.