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LOCKDOWN PHASE THREE: शराब दुकान खोले जाने को लेकर प्रमुख सचिव आबकारी से खास बातचीत - covid19 in india case

शराब दुकानों के खोले जाने को लेकर ईटीवी भारत की टीम ने उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव आबकारी संजय भूसरेड्डी से खास बातचीत की है. जिसमें उन्होंने कई पहलूओं पर खुलकर बात की.

interaction with excise principal secretary regarding opening of liquor storeinteraction with excise principal secretary regarding opening of liquor store
interaction with excise principal secretary regarding opening of liquor store
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Published : May 5, 2020, 1:55 PM IST

लखनऊ: लॉकडाउन चरण तीन में मिली रियायत के बाद प्रदेश में शराब की बिक्री दिशा-निर्देशों के मद्देनजर शुरू कर दी गई है. पहले दिन हुई शराब बिक्री को लेकर ईटीवी भारत ने प्रदेश के प्रमुख सचिव आबकारी संजय भूसरेड्डी से खास बातचीत की है.

आबकारी प्रमुख सचिव से खास बातचीत.


दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी-
शराब बेचने और सोशल डिस्टेंस के सवाल पर उन्होंने कहा कि भारत सरकार के जो निर्देश मिले हुए हैं, उसी के क्रम में शराब की बिक्री शुरू की गई है. दुकानें खोली गईं और ग्राहक अपनी आवश्यकतानुसार शराब की खरीदारी कर रहे हैं. रोज सुबह 10:00 बजे से लेकर शाम 7:00 बजे तक दुकानें खोली जाएंगी. इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं.

काउंटर पर सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य-
दुकान के काउंटर पर सैनिटाइजर की व्यवस्था कराने के सख्त निर्देश दिए गए हैं. इसके साथ फेस मास्क अनिवार्य किया गया है. कोई भी व्यक्ति दुकान में या दुकान के बाहर लाइन में लगा है तो उसे फेस मास्क लगाना अनिवार्य है. अगर बिना मास्क के कोई भी व्यक्ति शराब लेने पहुंचता है तो उसे लाइन से हटाने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं.


40 दिन बाद दुकान खुलने के कारण भीड़ पहुंची-
उन्होंने आगे कहा कि कई जगहों पर पड़ताल की गई, हर जगह पर लोग शालीनता के साथ लाइन में लगकर खरीदारी करते नजर आएं. अगले दो-तीन दिन में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रित हो जाएगी. दुकानें 40 दिनों बाद खुली हैं, इस वजह से लोग लंबी लाइन लगा रहे हैं. शराब बिक्री की मात्रा भी निर्धारित की गई है. जिससे शराब की कोई कालाबाजारी ना करें. इसके निर्देश भी अफसरों को दिए गए हैं और लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी.


ऑनलाइन शराब बेचने की व्यवस्था यूपी नियमावली में नहीं-
ऑनलाइन शराब बेचे जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की अभी तक जो नियमावली हैं उसमें ऑनलाइन बिक्री का कोई प्रावधान नहीं है. जो हमारी व्यवस्था है वह लाइसेंस धारकों के द्वारा ही शराब बेचे जाने की व्यवस्था है.

बार और क्लब पूरी तरह प्रतिबंधित-
साथ ही उन्होंने बताया कि बीयर बार, क्लब बार आदि पूरी तरह से अभी बंद किए गए हैं. होटल बार भी बंद है. अभी फिलहाल एफएलसीएल मॉडल शॉप और एकल दुकानें संचालित हो रही है.

इसे भी पढ़ें-लॉकडाउन ने छुड़ा दी शराब, जौनपुर के कई परिवार सरकार को दे रहे धन्यवाद

लखनऊ: लॉकडाउन चरण तीन में मिली रियायत के बाद प्रदेश में शराब की बिक्री दिशा-निर्देशों के मद्देनजर शुरू कर दी गई है. पहले दिन हुई शराब बिक्री को लेकर ईटीवी भारत ने प्रदेश के प्रमुख सचिव आबकारी संजय भूसरेड्डी से खास बातचीत की है.

आबकारी प्रमुख सचिव से खास बातचीत.


दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी-
शराब बेचने और सोशल डिस्टेंस के सवाल पर उन्होंने कहा कि भारत सरकार के जो निर्देश मिले हुए हैं, उसी के क्रम में शराब की बिक्री शुरू की गई है. दुकानें खोली गईं और ग्राहक अपनी आवश्यकतानुसार शराब की खरीदारी कर रहे हैं. रोज सुबह 10:00 बजे से लेकर शाम 7:00 बजे तक दुकानें खोली जाएंगी. इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं.

काउंटर पर सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य-
दुकान के काउंटर पर सैनिटाइजर की व्यवस्था कराने के सख्त निर्देश दिए गए हैं. इसके साथ फेस मास्क अनिवार्य किया गया है. कोई भी व्यक्ति दुकान में या दुकान के बाहर लाइन में लगा है तो उसे फेस मास्क लगाना अनिवार्य है. अगर बिना मास्क के कोई भी व्यक्ति शराब लेने पहुंचता है तो उसे लाइन से हटाने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं.


40 दिन बाद दुकान खुलने के कारण भीड़ पहुंची-
उन्होंने आगे कहा कि कई जगहों पर पड़ताल की गई, हर जगह पर लोग शालीनता के साथ लाइन में लगकर खरीदारी करते नजर आएं. अगले दो-तीन दिन में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रित हो जाएगी. दुकानें 40 दिनों बाद खुली हैं, इस वजह से लोग लंबी लाइन लगा रहे हैं. शराब बिक्री की मात्रा भी निर्धारित की गई है. जिससे शराब की कोई कालाबाजारी ना करें. इसके निर्देश भी अफसरों को दिए गए हैं और लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी.


ऑनलाइन शराब बेचने की व्यवस्था यूपी नियमावली में नहीं-
ऑनलाइन शराब बेचे जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की अभी तक जो नियमावली हैं उसमें ऑनलाइन बिक्री का कोई प्रावधान नहीं है. जो हमारी व्यवस्था है वह लाइसेंस धारकों के द्वारा ही शराब बेचे जाने की व्यवस्था है.

बार और क्लब पूरी तरह प्रतिबंधित-
साथ ही उन्होंने बताया कि बीयर बार, क्लब बार आदि पूरी तरह से अभी बंद किए गए हैं. होटल बार भी बंद है. अभी फिलहाल एफएलसीएल मॉडल शॉप और एकल दुकानें संचालित हो रही है.

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