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हाईकोर्ट के रूम में 12 अधिवक्ता ही रहेंगे, जानें क्यों की गई व्यवस्था

कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में फिर से सख्ती की गई है. मंगलवार को वरिष्ठ निबंधक द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के मुताबिक 24 मार्च से एक कोर्ट रूम में 12 से अधिक अधिवक्ता नहीं रहेंगे. चार सरकारी अधिवक्ता ही एक कोर्ट रूम में रह सकेंगे.

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच.
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच.
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Published : Mar 24, 2021, 4:40 AM IST

लखनऊः कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में फिर से सख्ती की गई है. मंगलवार को वरिष्ठ निबंधक द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के मुताबिक 24 मार्च से एक कोर्ट रूम में 12 से अधिक अधिवक्ता नहीं रहेंगे. चार सरकारी अधिवक्ता ही एक कोर्ट रूम में रह सकेंगे.

यह निर्देश भी दिए गए
यह भी तय किया गया है कि 1 और 2 अप्रैल को गोमती नगर स्थित हाईकोर्ट परिसर का सेनेटाइजेशन किया जाएगा. सेनेटाइजेशन के कारण 1 और 2 अप्रैल को सिर्फ उन्हीं मामलों की सुनवाई की जाएगी, जिन्हें अति आवश्यक मानते हुए मुख्य न्यायमूर्ति अथवा वरिष्ठ न्यायमूर्ति द्वारा अनुमति दी जाएगी. इस दौरान मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करने के भी निर्देश दिए गए हैं. वरिष्ठ निबंधक द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि अति आवश्यक मामलों को सूचीबद्ध करने के लिए अधिवक्ता ई-मेल द्वारा अनुरोध कर सकते हैं।

लखनऊः कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में फिर से सख्ती की गई है. मंगलवार को वरिष्ठ निबंधक द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के मुताबिक 24 मार्च से एक कोर्ट रूम में 12 से अधिक अधिवक्ता नहीं रहेंगे. चार सरकारी अधिवक्ता ही एक कोर्ट रूम में रह सकेंगे.

यह निर्देश भी दिए गए
यह भी तय किया गया है कि 1 और 2 अप्रैल को गोमती नगर स्थित हाईकोर्ट परिसर का सेनेटाइजेशन किया जाएगा. सेनेटाइजेशन के कारण 1 और 2 अप्रैल को सिर्फ उन्हीं मामलों की सुनवाई की जाएगी, जिन्हें अति आवश्यक मानते हुए मुख्य न्यायमूर्ति अथवा वरिष्ठ न्यायमूर्ति द्वारा अनुमति दी जाएगी. इस दौरान मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करने के भी निर्देश दिए गए हैं. वरिष्ठ निबंधक द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि अति आवश्यक मामलों को सूचीबद्ध करने के लिए अधिवक्ता ई-मेल द्वारा अनुरोध कर सकते हैं।

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