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महानिदेशक डॉ. नीना गुप्ता के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी करने का आदेश - lucknow news

परिवार कल्याण महानिदेशालय की महानिदेशक डॉ. नीना गुप्ता के खिलाफ हाईकोर्ट ने अवमानना के एक मामले में गैर जमानतीय वारंट जारी करने का आदेश दिया है. डॉ. नीना गुप्ता राष्ट्रीय कार्यक्रम, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के पद पर तैनात हैं.

डॉ. नीना गुप्ता के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट
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Published : Apr 30, 2019, 11:21 PM IST

लखनऊ : हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने परिवार कल्याण महानिदेशालय में महानिदेशक, राष्ट्रीय कार्यक्रम, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के पद पर तैनात डॉ. नीना गुप्ता के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी करने का आदेश दिया है. न्यायालय ने एसएसपी लखनऊ को भी निर्देश दिया है कि 2 मई को वह डॉ. नीना गुप्ता की कोर्ट के समक्ष उपस्थिति सुनिश्चित करें.

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डॉ. नीना गुप्ता के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट.


तय समय में कोर्ट को जवाब नहीं दे पाईं नीना

  • यह आदेश न्यायमूर्ति सीडी सिंह की एकल सदस्यीय पीठ ने सावित्री सिंह की अवमानना याचिका पर दिया है.
  • याचिका में याची के पेंशन के मामले का हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद निस्तारण न करने का आरोप लगाया गया है.
  • याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने 5 मार्च को महानिदेशक डॉ. नीना गुप्ता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था.
  • मामले की सुनवाई 2 अप्रैल को हुई, लेकिन उस दिन तक महानिदेशक की ओर से न कोई जवाब आया और न ही उनकी ओर से कोई पेश हुआ.
  • 2 अप्रैल को न्यायालय ने उनके खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी करने का आदेश दे दिया.
  • मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान भी महानिदेशक हाजिर नहीं हुईं और न ही उनकी तरफ से कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया.
  • न्यायालय ने महानिदेशक के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी करते हुए उन्हें 2 मई को पेश करने का आदेश एसएसपी लखनऊ को दिया है.

लखनऊ : हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने परिवार कल्याण महानिदेशालय में महानिदेशक, राष्ट्रीय कार्यक्रम, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के पद पर तैनात डॉ. नीना गुप्ता के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी करने का आदेश दिया है. न्यायालय ने एसएसपी लखनऊ को भी निर्देश दिया है कि 2 मई को वह डॉ. नीना गुप्ता की कोर्ट के समक्ष उपस्थिति सुनिश्चित करें.

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डॉ. नीना गुप्ता के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट.


तय समय में कोर्ट को जवाब नहीं दे पाईं नीना

  • यह आदेश न्यायमूर्ति सीडी सिंह की एकल सदस्यीय पीठ ने सावित्री सिंह की अवमानना याचिका पर दिया है.
  • याचिका में याची के पेंशन के मामले का हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद निस्तारण न करने का आरोप लगाया गया है.
  • याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने 5 मार्च को महानिदेशक डॉ. नीना गुप्ता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था.
  • मामले की सुनवाई 2 अप्रैल को हुई, लेकिन उस दिन तक महानिदेशक की ओर से न कोई जवाब आया और न ही उनकी ओर से कोई पेश हुआ.
  • 2 अप्रैल को न्यायालय ने उनके खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी करने का आदेश दे दिया.
  • मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान भी महानिदेशक हाजिर नहीं हुईं और न ही उनकी तरफ से कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया.
  • न्यायालय ने महानिदेशक के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी करते हुए उन्हें 2 मई को पेश करने का आदेश एसएसपी लखनऊ को दिया है.

महानिदेशक डॉ. नीना गुप्ता के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट
हाईकोर्ट ने अवमानना के एक मामले में वारंट जारी करने का दिया आदेश
परिवार कल्याण महानिदेशालय में महानिदेशक, राष्ट्रीय कार्यक्रम, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के पद पर तैनात हैं डॉ. नीना गुप्ता
विधि संवाददाता
लखनऊ
। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने परिवार कल्याण महानिदेशालय में महानिदेशक, राष्ट्रीय कार्यक्रम, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के पद पर तैनात डॉ. नीना गुप्ता के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने एसएसपी लखनऊ को भी निर्देश दिया है कि 2 मई को सवा दो बजे वह डॉ. नीना गुप्ता की कोर्ट के समक्ष उपस्थिति सुनिश्चित करें।
    यह आदेश न्यायमूर्ति सीडी सिंह की एकल सदस्यीय पीठ ने सावित्री सिंह की अवमानना याचिका पर दिया है। याचिका में याची के पेंशन के मामले का हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद निस्तारण न करने का आरोप लगाया गया है। याचिका पर सुनवाई करते हुए, न्यायालय ने 5 मार्च को महानिदेशक डॉ. नीना गुप्ता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। मामले की अगली सुनवाई 2 अप्रैल को हुई लेकिन उस दिन तक महानिदेशक की ओर से न कोई जवाब आया और न ही उनकी ओर से कोई पेश हुआ। जिस पर 2 अप्रैल को न्यायालय ने उनके खिलाफ जमानतीय वारंट जारी करने का आदेश दे दिया। मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान भी महानिदेशक हाजिर नहीं हुईं और न ही उनकी तरफ से कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। इस पर न्यायालय ने महानिदेशक के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी करते हुए, उन्हें 2 मई को पेश करने का आदेश एसएसपी लखनऊ को दिया। 

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Chandan Srivastava
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