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पशुधन घोटाला मामला: IPS अरविंद सेन के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

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Published : Dec 10, 2020, 8:11 PM IST

पशुधन घोटाला मामले में वांछित आईपीएस अधिकारी अरविंद सेन के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया गया है. यह आदेश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष जज संदीप गुप्ता ने दिया है.

IPS अरविंद सेन के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी
IPS अरविंद सेन के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

लखनऊ: भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष जज संदीप गुप्ता ने पशुधन घोटाला मामले में वांछित आईपीएस अधिकारी अरविंद सेन के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है. उल्लेखनीय है कि महोबा के क्रशर व्यापारी की मौत मामले में आईपीएस मणिलाल पाटिदार भी वांछित चल रहा है.

विशेष अदालत ने अरविंद सेन के खिलाफ गैर जमानती वारंट पशुधन घोटाला मामले की विवेचक व एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस गोमतीनगर श्वेता श्रीवास्तव की अर्जी पर दिया है. 13 जून, 2020 को इस मामले की एफआईआर इंदौर के एक व्यापारी मंजीत सिंह भाटिया उर्फ रिन्कू ने थाना हजरतंगज में दर्ज कराई थी. इस मामले में मोंटी गुर्जर, आशीष राय व उमेश मिश्रा समेत 13 अभियुक्तों को नामजद किया गया था. विवेचना में आईपीएस अधिकारी अरविंद सेन का नाम भी प्रकाश में आया.

अभियुक्तों पर कुटरचित दस्तोवजों व गेहूं, आटा, शक्कर व दाल आदि की सप्लाई का ठेका दिलवाने के नाम पर नौ करोड़ 72 लाख 12 हजार रुपये की ठगी करने का आरोप है. वहीं अरविंद सेन ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में भी याचिका दाखिल करते हुए, अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी. लेकिन उन्हें वहां से भी कोई राहत नहीं मिली. जिसके बाद उन्होंने पहले सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की, जो खारिज होने के बाद उन्होंने पुनः हाईकोर्ट की शरण ली. हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में फिलहाल उनकी अग्रिम जमानत याचिका विचाराधीन है.

लखनऊ: भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष जज संदीप गुप्ता ने पशुधन घोटाला मामले में वांछित आईपीएस अधिकारी अरविंद सेन के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है. उल्लेखनीय है कि महोबा के क्रशर व्यापारी की मौत मामले में आईपीएस मणिलाल पाटिदार भी वांछित चल रहा है.

विशेष अदालत ने अरविंद सेन के खिलाफ गैर जमानती वारंट पशुधन घोटाला मामले की विवेचक व एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस गोमतीनगर श्वेता श्रीवास्तव की अर्जी पर दिया है. 13 जून, 2020 को इस मामले की एफआईआर इंदौर के एक व्यापारी मंजीत सिंह भाटिया उर्फ रिन्कू ने थाना हजरतंगज में दर्ज कराई थी. इस मामले में मोंटी गुर्जर, आशीष राय व उमेश मिश्रा समेत 13 अभियुक्तों को नामजद किया गया था. विवेचना में आईपीएस अधिकारी अरविंद सेन का नाम भी प्रकाश में आया.

अभियुक्तों पर कुटरचित दस्तोवजों व गेहूं, आटा, शक्कर व दाल आदि की सप्लाई का ठेका दिलवाने के नाम पर नौ करोड़ 72 लाख 12 हजार रुपये की ठगी करने का आरोप है. वहीं अरविंद सेन ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में भी याचिका दाखिल करते हुए, अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी. लेकिन उन्हें वहां से भी कोई राहत नहीं मिली. जिसके बाद उन्होंने पहले सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की, जो खारिज होने के बाद उन्होंने पुनः हाईकोर्ट की शरण ली. हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में फिलहाल उनकी अग्रिम जमानत याचिका विचाराधीन है.

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