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लेवाना होटल मामले में फिलहाल अंतरिम राहत नहीं, 20 दिसंबर को होगी पुनः सुनवाई

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में लेवाना होटल के ध्वस्तीकरण के आदेश के विरुद्ध याचिका दाखिल की गई है. गुरुवार को भी मामले की सुनवाई हुई. जिसमें एलडीए की ओर से याचिका का विरोध किया गया. फिलहाल न्यायालय ने कोई अंतरिम आदेश देने से इंकार कर दिया है.

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Published : Dec 15, 2022, 9:33 PM IST

लखनऊ : हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में लेवाना होटल के ध्वस्तीकरण के आदेश के विरुद्ध याचिका दाखिल की गई है. जिस पर अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी. गुरुवार को भी मामले की सुनवाई हुई. जिसमें एलडीए की ओर से याचिका का विरोध किया गया. न्यायालय ने फिलहाल कोई अंतरिम आदेश देने से इंकार कर दिया है. हालांकि मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 दिसंबर की तिथि नियत की है.

यह आदेश न्यायमूर्ति एआर मसूड़ी व न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला (Justice AR Masoodi and Justice Om Prakash Shukla) की खंडपीठ ने लेवाना हॉस्पिटलिटी एलएलटी की ओर से दाखिल याचिका पर पारित किया. न्यायालय ने याची पक्ष से यह भी पूछा है कि उन्होंने ध्वस्तीकरण के आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण क्यों नहीं दाखिल किया. मामले में कुछ देर चली बहस के बाद न्यायालय ने आगे की सुनवाई 20 दिसंबर को करने की बात कही. सुनवाई के दौरान एलडीए की ओर से ध्वस्तीकरण के आदेश को विधिसम्मत ठहराते हुए, याचिका का विरोध किया गया.

उल्लेखनीय है कि हजरतगंज के मदन मोहन मालवीय मार्ग (Madan Mohan Malviya Marg) पर स्थित होटल लेवाना सुइट्स होटल (Hotel Levana Suites Hotel) में पांच सितंबर को आग लग गई थी. उक्त अग्निकांड में चार लोगों की मौत हो गई थी, जबकि आठ लोग जख्मी हो गए थे. एलडीए ने होटल के निर्माण को अवैध पाते हुए इसके प्रबंधक को नोटिस जारी किया है. उक्त नोटिस में एलडीए ने होटल प्रबंधन को खुद ही होटल तोड़ने को कहा था.

लखनऊ : हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में लेवाना होटल के ध्वस्तीकरण के आदेश के विरुद्ध याचिका दाखिल की गई है. जिस पर अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी. गुरुवार को भी मामले की सुनवाई हुई. जिसमें एलडीए की ओर से याचिका का विरोध किया गया. न्यायालय ने फिलहाल कोई अंतरिम आदेश देने से इंकार कर दिया है. हालांकि मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 दिसंबर की तिथि नियत की है.

यह आदेश न्यायमूर्ति एआर मसूड़ी व न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला (Justice AR Masoodi and Justice Om Prakash Shukla) की खंडपीठ ने लेवाना हॉस्पिटलिटी एलएलटी की ओर से दाखिल याचिका पर पारित किया. न्यायालय ने याची पक्ष से यह भी पूछा है कि उन्होंने ध्वस्तीकरण के आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण क्यों नहीं दाखिल किया. मामले में कुछ देर चली बहस के बाद न्यायालय ने आगे की सुनवाई 20 दिसंबर को करने की बात कही. सुनवाई के दौरान एलडीए की ओर से ध्वस्तीकरण के आदेश को विधिसम्मत ठहराते हुए, याचिका का विरोध किया गया.

उल्लेखनीय है कि हजरतगंज के मदन मोहन मालवीय मार्ग (Madan Mohan Malviya Marg) पर स्थित होटल लेवाना सुइट्स होटल (Hotel Levana Suites Hotel) में पांच सितंबर को आग लग गई थी. उक्त अग्निकांड में चार लोगों की मौत हो गई थी, जबकि आठ लोग जख्मी हो गए थे. एलडीए ने होटल के निर्माण को अवैध पाते हुए इसके प्रबंधक को नोटिस जारी किया है. उक्त नोटिस में एलडीए ने होटल प्रबंधन को खुद ही होटल तोड़ने को कहा था.


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