लखनऊ : नए वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की नई व्यवस्था एक अप्रैल से लागू हो गई है. यानि वाहन निर्माता कंपनी से डीलर को जब गाड़ी प्रदान की जाएगी तो नई गाड़ी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट से लैस होगी. डीलर इस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराने के बाद नंबर प्लेट पर नंबर दर्ज कर वाहन स्वामी को गाड़ी उपलब्ध कराएगा. ऐसे में प्रदेश में नए वाहनों पर इसे लागू कराने की तैयारी परिवहन विभाग ने पूरी कर ली है.
यूपी में काफी समय से इसके लिए प्रयास किया जा रहा था, लेकिन कोर्ट में एक याचिका होने के चलते हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट का मामला सुलझ नहीं पाया था. मगर अब राज्य में भी नए वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने का रास्ता साफ हो गया है. ऐसे में सोमवार से नए वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अनिवार्य हो गया है.
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की खासियत ये है कि इससे वाहनों के चोरी होने का खतरा काफी कम हो जाएगा क्योंकि यह पूरी तरह से सिक्योर है. वाहन स्वामी का सारा डाटा इस नंबर प्लेट में मौजूद होता है. उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने डीलरों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि वह वाहन स्वामी को शोरूम से वाहन तभी देंगे जब हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट वाहन पर लग जाएं. बता दें कि वैसे तो वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर दो दिन में ही मिल जाता है ,लेकिन उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने यह अवधि सात दिन तय कर रखी है.