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लखनऊ : अब हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट से लैस होंगी नई गाड़ियां

नए वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की नई व्यवस्था एक अप्रैल से लागू हो गई है. इसका मतलब यह हुआ कि वाहन निर्माता कंपनी से डीलर को जब गाड़ी प्रदान की जाएगी तो नई गाड़ी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट से लैस होगी.

अब हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट से लैस होंगी नई गाड़ियां
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Published : Apr 1, 2019, 11:01 PM IST

लखनऊ : नए वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की नई व्यवस्था एक अप्रैल से लागू हो गई है. यानि वाहन निर्माता कंपनी से डीलर को जब गाड़ी प्रदान की जाएगी तो नई गाड़ी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट से लैस होगी. डीलर इस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराने के बाद नंबर प्लेट पर नंबर दर्ज कर वाहन स्वामी को गाड़ी उपलब्ध कराएगा. ऐसे में प्रदेश में नए वाहनों पर इसे लागू कराने की तैयारी परिवहन विभाग ने पूरी कर ली है.

अब हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट से लैस होंगी नई गाड़ियां

यूपी में काफी समय से इसके लिए प्रयास किया जा रहा था, लेकिन कोर्ट में एक याचिका होने के चलते हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट का मामला सुलझ नहीं पाया था. मगर अब राज्य में भी नए वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने का रास्ता साफ हो गया है. ऐसे में सोमवार से नए वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अनिवार्य हो गया है.

हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की खासियत ये है कि इससे वाहनों के चोरी होने का खतरा काफी कम हो जाएगा क्योंकि यह पूरी तरह से सिक्योर है. वाहन स्वामी का सारा डाटा इस नंबर प्लेट में मौजूद होता है. उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने डीलरों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि वह वाहन स्वामी को शोरूम से वाहन तभी देंगे जब हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट वाहन पर लग जाएं. बता दें कि वैसे तो वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर दो दिन में ही मिल जाता है ,लेकिन उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने यह अवधि सात दिन तय कर रखी है.

लखनऊ : नए वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की नई व्यवस्था एक अप्रैल से लागू हो गई है. यानि वाहन निर्माता कंपनी से डीलर को जब गाड़ी प्रदान की जाएगी तो नई गाड़ी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट से लैस होगी. डीलर इस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराने के बाद नंबर प्लेट पर नंबर दर्ज कर वाहन स्वामी को गाड़ी उपलब्ध कराएगा. ऐसे में प्रदेश में नए वाहनों पर इसे लागू कराने की तैयारी परिवहन विभाग ने पूरी कर ली है.

अब हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट से लैस होंगी नई गाड़ियां

यूपी में काफी समय से इसके लिए प्रयास किया जा रहा था, लेकिन कोर्ट में एक याचिका होने के चलते हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट का मामला सुलझ नहीं पाया था. मगर अब राज्य में भी नए वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने का रास्ता साफ हो गया है. ऐसे में सोमवार से नए वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अनिवार्य हो गया है.

हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की खासियत ये है कि इससे वाहनों के चोरी होने का खतरा काफी कम हो जाएगा क्योंकि यह पूरी तरह से सिक्योर है. वाहन स्वामी का सारा डाटा इस नंबर प्लेट में मौजूद होता है. उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने डीलरों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि वह वाहन स्वामी को शोरूम से वाहन तभी देंगे जब हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट वाहन पर लग जाएं. बता दें कि वैसे तो वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर दो दिन में ही मिल जाता है ,लेकिन उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने यह अवधि सात दिन तय कर रखी है.

Intro:अब हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट से लैस होंगी नई गाड़ियां

लखनऊ। 1 अप्रैल से वाहन निर्माता कंपनियां जो भी नए वाहन बनाएंगी वे सभी वाहन हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट से लैस होंगे। कंपनी से डीलर को जब गाड़ी प्रदान की जाएगी तो नई गाड़ी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट से लैस होगी। डीलर इस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराने के बाद नंबर प्लेट पर नंबर दर्ज कर वाहन स्वामी को उपलब्ध कराएगा। परिवहन विभाग ने उत्तर प्रदेश में नए वाहनों पर इसे लागू कराने की तैयारी कर ली है।


Body:1 अप्रैल से नए वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की नई व्यवस्था लागू हो गई है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो काफी पहले से ही इसके लिए प्रयास किया जा रहा था, लेकिन कोर्ट में एक रिट होने के चलते हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट का मामला सुलझ नहीं पाया था। अब उत्तरप्रदेश में भी नए वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने का रास्ता साफ हो गया है। 1 अप्रैल से वाहन निर्माता कंपनियां जो भी नए वाहन बनाएंगी उन सभी में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की खासियत ये है कि इससे वाहनों के चोरी होने का खतरा काफी कम हो जाएगा, क्योंकि यह पूरी तरह से सिक्योर है। वाहन स्वामी का सारा डाटा इस नंबर प्लेट में मौजूद होता है। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने डीलरों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि वे वाहन स्वामी को शोरूम से वाहन तभी देंगे जब हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट वाहन पर लग जाए। बता दें कि वैसे तो वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर दो दिन में ही मिल जाता है लेकिन उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने यह अवधि 7 दिन तय कर रखी है।


Conclusion:बाइट

हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगी गाड़ियां अप्रैल से बननी शुरू होंगी। अभी तक जो गाड़ियां मैन्युफैक्चर हुई है वह मार्च माह की हैं। हमने डीलरों के साथ ही मैन्युफैक्चरर कंपनियों के साथ मीटिंग की और निर्देश दिए हैं कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट सभी वाहनों में लगाकर ही दी जाएं। डीलर वाहन का रजिस्ट्रेशन कर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट पर नंबर डालकर नया रूप देने के बाद ही वाहन स्वामी को सौंपें।

धीरज साहू, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, उत्तर प्रदेश
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