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रेप का आरोपी नेपाली नागरिक दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई 10 साल के कारावास की सजा - लखनऊ का समाचार

फास्ट ट्रैक कोर्ट के विशेष जज फूल चंन्द्र कुशवाहा ने घरेलू कामकाज करने वाली एक महिला के साथ दुराचार करने का आरोपी कन्ने प्रसाद को दोषी करार दिया है. कन्ने प्रसाद का नेपाल का रहने वाला है.

कोर्ट ने सुनाई 10 साल के कारावास की सजा
कोर्ट ने सुनाई 10 साल के कारावास की सजा
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Published : Sep 7, 2021, 10:25 PM IST

लखनऊः फास्ट ट्रैक कोर्ट के विशेष जज फूल चन्द्र कुशवाहा ने एक महिला के साथ रेप करने के आरोपी को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने उसे 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अभियुक्त पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. कन्ने प्रसाद नेपाल का रहने वाला है.

कोर्ट ने दोषी पाए जाने के बाद अपने आदेश में ये टिप्पणी भी की है कि अभियुक्त नेपाल देश के जिला लामडुंग का रहने वाला है. भारत और नेपाल दोनों सहज मित्र देश हैं. दोनों देशों के सम्बन्ध इतने घनिष्ठ हैं कि आवागमन के लिए दोनों ही देशों के नागरिकों को एक दूसरे देश में आने-जाने के लिए वीजा और पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती है. ऐसे में दोनों देश के लोग निर्वाध रूप से आते-जाते हैं और अपना जीवीकोपार्जन करते हैं. लेकिन अभियुक्त के लिए ये सभी बातें बेमानी हैं. उसने भारत में दुराचार जैसे जघन्य अपराध को करके दी गई छूट का दुरुपयोग किया है. ऐसी स्थिति में उसे दंडित करने से ही न्याय का उद्देश्य पूरा होगा.

इसे भी पढ़ें- लखनऊ में सर्राफा कारोबारी से 28 किलो चांदी की टप्पेबाजी, दो को भीड़ ने दबोचा

इस मामले की एफआईआर 24 अप्रैल 2017 को पीड़ित के पति ने थाना जानकीपुरम में दर्ज कराई थी. सरकारी वकील धीरज सिंह के मुताबिक पीड़ित एक डॉक्टर के यहां घरेलू काम करती थी, और अभियुक्त कन्ने प्रसाद डॉक्टर का ड्राइवर था. घटना के दिन पीड़ित घर में अकेली थी. इसी दौरान मौका पाकर कन्ने प्रसाद ने हैवानियत की वारदात को अंजाम दिया.

इसे भी पढ़ें- नानी के साथ मंदिर गई मासूम के साथ दुष्कर्म, नाबालिग युवक ने दिया वारदात को अंजाम

अब कोर्ट के आदेश के बाद दोषी कन्ने प्रसाद 10 साल तक जेल की हवा खाएगा और अपने जुर्माने के 30 हजार रुपये भी अदा करने होंगे.

लखनऊः फास्ट ट्रैक कोर्ट के विशेष जज फूल चन्द्र कुशवाहा ने एक महिला के साथ रेप करने के आरोपी को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने उसे 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अभियुक्त पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. कन्ने प्रसाद नेपाल का रहने वाला है.

कोर्ट ने दोषी पाए जाने के बाद अपने आदेश में ये टिप्पणी भी की है कि अभियुक्त नेपाल देश के जिला लामडुंग का रहने वाला है. भारत और नेपाल दोनों सहज मित्र देश हैं. दोनों देशों के सम्बन्ध इतने घनिष्ठ हैं कि आवागमन के लिए दोनों ही देशों के नागरिकों को एक दूसरे देश में आने-जाने के लिए वीजा और पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती है. ऐसे में दोनों देश के लोग निर्वाध रूप से आते-जाते हैं और अपना जीवीकोपार्जन करते हैं. लेकिन अभियुक्त के लिए ये सभी बातें बेमानी हैं. उसने भारत में दुराचार जैसे जघन्य अपराध को करके दी गई छूट का दुरुपयोग किया है. ऐसी स्थिति में उसे दंडित करने से ही न्याय का उद्देश्य पूरा होगा.

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इस मामले की एफआईआर 24 अप्रैल 2017 को पीड़ित के पति ने थाना जानकीपुरम में दर्ज कराई थी. सरकारी वकील धीरज सिंह के मुताबिक पीड़ित एक डॉक्टर के यहां घरेलू काम करती थी, और अभियुक्त कन्ने प्रसाद डॉक्टर का ड्राइवर था. घटना के दिन पीड़ित घर में अकेली थी. इसी दौरान मौका पाकर कन्ने प्रसाद ने हैवानियत की वारदात को अंजाम दिया.

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अब कोर्ट के आदेश के बाद दोषी कन्ने प्रसाद 10 साल तक जेल की हवा खाएगा और अपने जुर्माने के 30 हजार रुपये भी अदा करने होंगे.

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