लखनऊ: बांदा की जेल में बंद बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को अब 18 नवम्बर तक ईडी की कस्टडी रिमांड में ही रहना पड़ेगा. अब्बास अंसारी को लेकर ईडी शुक्रवार को कोर्ट में गयी और उसकी कस्टडी रिमांड बढ़ाने की कोर्ट में अर्जी दी. इसके बाद ईडी की रिमांड अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कोर्ट ने 18 नवंबर तक की रिमांड मंजूर कर ली. कोर्ट ने 18 नवम्बर की दोपहर तक कि अब्बास अंसारी को ईडी की कस्टडी रिमांड में भेजने का आदेश दिया है.
इस दौरान कोर्ट ने यह भी कहा है कि अब्बास अंसारी को कस्टडी रिमांड पर लेते समय और रिमांड अवधि पूरी होने के बाद ज्यूडिशियल कस्टडी में देने से पहले भी मेडिकल करवाया जाए. इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि ईडी कस्टडी रिमांड के दौरान किसी भी तरह से थर्ड डिग्री का इस्तेमाल नहीं होगा और न ही उसका उत्पीड़न किया जाएगा. ईडी की कस्टडी रिमांड के दौरान अब्बास अपने वकील के संपर्क में रह सकते हैं, लेकिन वकील ईडी की कार्रवाई में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेंगे.
इससे पहले कोर्ट ने ईडी को अब्बास अंसारी की 12 नवम्बर तक की कस्टडी रिमांड मंजूर की थी. उसके एक दिन पहले ही ईडी ने अब्बास अंसारी को कोर्ट में पेश करके और 7 दिनों की रिमांड दिए जाने की मांग की. इस दौरान सरकारी वकीलों ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अब्बास से कई राज जानने बाकी है. अवैध तरीके से बनायी गयी तमाम सम्पत्तियों का पता लगाया जाना अभी बाकी है, इसलिए अब्बास की कस्टडी रिमांड को और सात दिन बढ़ाया जाए. इसके बाद कोर्ट ने विधायक अब्बास अंसारी की अगले 6 दिनों की रिमांड अर्जी मंजूर करते हुए 18 नवम्बर तक ईडी की रिमांड (Abbas Ansari to be in ED custody remand) मंजूर कर ली.
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