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योगी सरकार के मंत्री मोहसिन राजा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

योगी सरकार के मंत्री के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है. मंत्री की हाजिरी माफी और स्थगन अर्जी को खारिज हो गई है. अदालत में 32 वर्ष पुराने इस मामले में दूसरे आरोपी अकबर हुसैन उपस्थित रहे.

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एमपी एमएलए कोर्ट लखनऊ
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Published : Mar 3, 2022, 9:49 PM IST

लखनऊः एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट अंबरीश कुमार श्रीवास्तव ने योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. इसके साथ ही कोर्ट ने मोहसिन राजा की हाजिरी माफी और स्थगन अर्जी को खारिज कर दिया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई आगामी 5 मार्च को होगी.

कोर्ट में सुनवाई के समय आरोपी मंत्री मोहसिन रजा गैर हाजिर थे. उनकी तरफ से अधिवक्ता द्वारा हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया. कोर्ट ने प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए कहा कि मामला आज बचाव पक्ष के साक्ष्य के लिए नियत है. आरोपी की ओर से बचाव सबूत प्रस्तुत न किए जाने व स्थगन प्रार्थना पत्र देने के जो कारण दिए गए हैं, वे अपर्याप्त हैं.

यह भी पढ़ें- डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर साधा निशाना, कहाः बदायूं, कन्नौज के बाद अब आजमगढ़ के फतह की बारी


कोर्ट में 32 वर्ष पुराने मारपीट मामले में दूसरे आरोपी अकबर हुसैन उपस्थित रहे. अदालत ने बचाव साक्ष्य समाप्त करते हुए पत्रावली बहस व आरोपी मोहसिन रजा की उपस्थिति हेतु 5 मार्च को प्रस्तुत करने का आदेश दिया है.

पत्रावली के अनुसार मारपीट मामले की रिपोर्ट वादी लल्लन ने 19 मई 1989 को आरोपी अरशद उर्फ मोहसिन रजा तथा अकबर हुसैन के विरुद्ध थाना वजीरगंज में लिखाई थी. एफआईआर में कहा गया है कि वादी घटना के दिन ट्रक संख्या यूटीसी 9810 को लेकर नबीउल्लाह रोड से बड़े छत्ते पुल की तरफ जा रहा था, तभी दोनों आरोपियों ने उसे ट्रक से खींचकर मारा पीटा. इससे उसे काफी चोटें आई थी.

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लखनऊः एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट अंबरीश कुमार श्रीवास्तव ने योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. इसके साथ ही कोर्ट ने मोहसिन राजा की हाजिरी माफी और स्थगन अर्जी को खारिज कर दिया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई आगामी 5 मार्च को होगी.

कोर्ट में सुनवाई के समय आरोपी मंत्री मोहसिन रजा गैर हाजिर थे. उनकी तरफ से अधिवक्ता द्वारा हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया. कोर्ट ने प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए कहा कि मामला आज बचाव पक्ष के साक्ष्य के लिए नियत है. आरोपी की ओर से बचाव सबूत प्रस्तुत न किए जाने व स्थगन प्रार्थना पत्र देने के जो कारण दिए गए हैं, वे अपर्याप्त हैं.

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कोर्ट में 32 वर्ष पुराने मारपीट मामले में दूसरे आरोपी अकबर हुसैन उपस्थित रहे. अदालत ने बचाव साक्ष्य समाप्त करते हुए पत्रावली बहस व आरोपी मोहसिन रजा की उपस्थिति हेतु 5 मार्च को प्रस्तुत करने का आदेश दिया है.

पत्रावली के अनुसार मारपीट मामले की रिपोर्ट वादी लल्लन ने 19 मई 1989 को आरोपी अरशद उर्फ मोहसिन रजा तथा अकबर हुसैन के विरुद्ध थाना वजीरगंज में लिखाई थी. एफआईआर में कहा गया है कि वादी घटना के दिन ट्रक संख्या यूटीसी 9810 को लेकर नबीउल्लाह रोड से बड़े छत्ते पुल की तरफ जा रहा था, तभी दोनों आरोपियों ने उसे ट्रक से खींचकर मारा पीटा. इससे उसे काफी चोटें आई थी.

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