लखनऊ : उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए यूपी सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की गई है. यूपी में अब किसी भी सभा में 5 से ज्यादा लोगों की भीड़ जमा होने पर पाबंदी लगा दी गई है. यह फैसला त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को देखते हुए लिया गया है. वहीं जो लोग कोरोनावायरस के नियमों का उल्लंघन करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. इस संबंध में मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने सभी जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को नए नियमों की सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं.
एक जगह पर 5 लोगों से ज्यादा की संख्या पर लगी पाबंदी
उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नामांकन का दौर शुरू हो चुका है. ऐसे में बढ़ते हुए कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने एक पत्र सभी जनपद के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को भेजा है, जिसमें अब सार्वजनिक सभा हेतु 5 से अधिक व्यक्तियों की भीड़ इकट्ठा होने पर पाबंदी लगाई गई है. सभी जनपदों में धारा 144 लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं.
सार्वजनिक कार्यक्रमों में 100 से ज्यादा की भीड़ पर रोक
पंचायत चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए होने वाले सार्वजनिक जनसभा में 5 से अधिक व्यक्तियों की भीड़ इकट्ठा न हो और सार्वजनिक कार्यक्रमों में 100 से ज्यादा लोगों की भीड़ पर भी रोक लगा दी गई है. इसके लिए सोमवार को शासनादेश जारी किया गया है और इस शासनादेश का सभी जनपद के जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारियों से सख्ती से पालन कराने के निर्देश भी दिए गए हैं.