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पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना में 9 लाख के पार ऑनलाइन आवेदन

नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने बताया कि पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के अंर्तगत प्रदेश भर में स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक मदद दी जा रही है.

मंत्री आशुतोष टंडन
मंत्री आशुतोष टंडन
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Published : Jun 9, 2021, 3:45 AM IST

लखनऊ: नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने बताया कि पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के अंर्तगत प्रदेश भर में स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक मदद दी जा रही है. पीएम स्वनिधि योजना का लाभ प्रदेश के समस्त नगर निकायों में स्ट्रीट वेंडर्स को मिल रहा है. पीएम स्वनिधि योजना में लॉकडाउन और कोरोना काल में आर्थिक तंगी से जूझ रहे स्ट्रीट वेंडर्स ने ऑनलाइन आवेदन किया.

नगर विकास मंत्री ने दी जानकारी

नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने बताया कि 17 नगर निगमों सहित समस्त नगर निकायों में क्रियान्वयन किया जा रहा है. योजना के अंतर्गत लगभग 9 लाख 47 हजार शहरी पथ विक्रेताओं का डाटा वितरण योजना के पोर्टल पर उपलब्ध कराए गए हैं. इस योजना के अंतर्गत अभी 9,55,870 ऑनलाइन आवेदन हुए, 630473 ऋण स्वीकृत हुए और 568629 ऋण वितरित किए जा चुके हैं. उन्होंने बताया कि प्रदेश के 17 नगर निगमों के तहत कुल 483373 पंजीकरण, 299223 स्वीकृत और 265474 हस्तांतरित कर 7 जून तक योजना का लाभ दिया गया.


568629 लाभार्थियों को दिया गया लाभ

नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने बताया कि स्वनिधि योजना में 568629 लाभार्थियों को लाभ दिया गया है. साथ ही 10 हजार तक सिक्योरिटी फ्री लोन की सुविधा, नियमित भुगतान करने पर 7 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी, डिजिटल लेन-देन करने पर 1200 रुपये प्रति वर्ष का कैश बैक दिया जा रहा है. इसके अलावा समय से भुगतान करने पर अगली बार लोन मिलने में भी सुविधा व बड़ा लोन भी दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि कोरोना काल में पटरी दुकानदारों को सबसे अधिक कठिनाई आई और उनका कारोबार लगभग खत्म हो गया. इसी को देखते हुए उनका कारोबार और तीव्र गति से चले इसलिए प्रधानमंत्री ने यह योजना प्रस्तुत की है.

पढ़ें: अयोध्या के विकास समेत 10 प्रस्तावों पर लगी योगी कैबिनेट की मुहर

इस योजना से पटरी दुकानदार अपना कारोबार और बेहतर ढंग से कर रहे हैं. नगर विकास मंत्री ने बताया कि स्वनिधि योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 जून 2020 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में शुरू की गई. योजना के तहत, देश के रेहड़ी और पटरी दुकानदार (छोटे सड़क विक्रेताओं) नए सिरे से फिर से अपना काम शुरू कर सकें, इसके लिए केंद्र सरकार का 10 हजार रुपये तक का लोन मुहैया कराने का प्रावधान है.

लखनऊ: नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने बताया कि पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के अंर्तगत प्रदेश भर में स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक मदद दी जा रही है. पीएम स्वनिधि योजना का लाभ प्रदेश के समस्त नगर निकायों में स्ट्रीट वेंडर्स को मिल रहा है. पीएम स्वनिधि योजना में लॉकडाउन और कोरोना काल में आर्थिक तंगी से जूझ रहे स्ट्रीट वेंडर्स ने ऑनलाइन आवेदन किया.

नगर विकास मंत्री ने दी जानकारी

नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने बताया कि 17 नगर निगमों सहित समस्त नगर निकायों में क्रियान्वयन किया जा रहा है. योजना के अंतर्गत लगभग 9 लाख 47 हजार शहरी पथ विक्रेताओं का डाटा वितरण योजना के पोर्टल पर उपलब्ध कराए गए हैं. इस योजना के अंतर्गत अभी 9,55,870 ऑनलाइन आवेदन हुए, 630473 ऋण स्वीकृत हुए और 568629 ऋण वितरित किए जा चुके हैं. उन्होंने बताया कि प्रदेश के 17 नगर निगमों के तहत कुल 483373 पंजीकरण, 299223 स्वीकृत और 265474 हस्तांतरित कर 7 जून तक योजना का लाभ दिया गया.


568629 लाभार्थियों को दिया गया लाभ

नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने बताया कि स्वनिधि योजना में 568629 लाभार्थियों को लाभ दिया गया है. साथ ही 10 हजार तक सिक्योरिटी फ्री लोन की सुविधा, नियमित भुगतान करने पर 7 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी, डिजिटल लेन-देन करने पर 1200 रुपये प्रति वर्ष का कैश बैक दिया जा रहा है. इसके अलावा समय से भुगतान करने पर अगली बार लोन मिलने में भी सुविधा व बड़ा लोन भी दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि कोरोना काल में पटरी दुकानदारों को सबसे अधिक कठिनाई आई और उनका कारोबार लगभग खत्म हो गया. इसी को देखते हुए उनका कारोबार और तीव्र गति से चले इसलिए प्रधानमंत्री ने यह योजना प्रस्तुत की है.

पढ़ें: अयोध्या के विकास समेत 10 प्रस्तावों पर लगी योगी कैबिनेट की मुहर

इस योजना से पटरी दुकानदार अपना कारोबार और बेहतर ढंग से कर रहे हैं. नगर विकास मंत्री ने बताया कि स्वनिधि योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 जून 2020 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में शुरू की गई. योजना के तहत, देश के रेहड़ी और पटरी दुकानदार (छोटे सड़क विक्रेताओं) नए सिरे से फिर से अपना काम शुरू कर सकें, इसके लिए केंद्र सरकार का 10 हजार रुपये तक का लोन मुहैया कराने का प्रावधान है.

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