लखनऊ: लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलसचिव ने न्यायालय के आदेशों के अनुपालन के आधार पर कॉलेजों को निर्देश दिए हैं कि कॉलेज परिसर में न ही शादियां होंगी और न ही कोचिंग सेंटर खुलेंगे. शहर के किसी भी सरकारी, प्राइवेट और एडेड कॉलेज में पूरी तरह से इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.
इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन के आधार से लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. विनोद कुमार सिंह ने इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि समस्त संयुक्त महाविद्यालयों, लखनऊ विश्वविद्यालय, राजकीय और शासकीय स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों के शैक्षणिक संस्थाओं के भवन और परिसर में संचालित होने वाली व्यवसायिक गतिविधियों पर रोक लगा दी है.
आदेशों में साफ तौर पर कहा गया है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाए. यदि किसी राजकीय अशासकीय सहायता प्राप्त स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों के शैक्षणिक संस्थाओं में उक्त निर्देशों के विपरीत कोई मामला संज्ञान में आया तो उन कॉलेजों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.