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कुत्ता पालने के शौकीन हैं तो जान लें ये नियम, नहीं तो देना पड़ेगा भारी जुर्माना - कुत्ता पालने के नियम

कुत्ता पलने के नियम के तहत उसका लाइसेंस बनवाना अनिवार्य होगा. लाइसेंस न होने पर जुर्माने का भी प्रावधान है. आईए देखते हैं नियम में और क्या-क्या है.

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Published : Jun 8, 2023, 6:03 PM IST

Updated : Jun 8, 2023, 7:15 PM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नगर निगम प्रशासन कुत्ता पालने के नियम और सख्त करने की तैयारी कर रहा है. इसके साथ ही शत प्रतिशत लाइसेंस देने जाने का नियम भी बनाया जाएगा. नगर निगम ड्रोन सर्वे के माध्यम से जांच कराएगा और फिर उसके आधार पर कार्रवाई की कार्रवाई की जाएगी. नगर निगम सभी कालोनियों में आवारा कुत्तों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है, जिससे उनके हमले से बच्चों को बचाया जा सके. पिछले कुछ समय में कुत्तों से बच्चों को काटने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं.

कुत्तों से परेशान हैं तो इस नंबर पर कॉल करें
कुत्तों से परेशान हैं तो इस नंबर पर कॉल करें

नगर निगम प्रशासन ने राजधानी में कुत्ता पालने के लिए लाइसेंस प्रक्रिया अनिवार्य करने के सख्त नियम बनाए हैं, जिससे बिना लाइसेंस के अगर कुत्ता पालते हुए कोई व्यक्ति मिलता है और उसकी पहचान वाला टैग नहीं मिलता है तो कार्रवाई की जाएगी. पांच हजार रुपए जुर्माना वसूला जाएगा. साथ ही नगर निगम ड्रोन सर्वे के माध्यम से भी आने वाले समय में कुत्तों की निगरानी और जांच करने की तैयारी कर रहा है, जिससे जिन कुत्तों के पास टैग नहीं होगा तो कार्रवाई की जाएगी. इसके पीछे की वजह यह है कि नगर निगम आवारा कुत्तों पर शिकंजा कसने में तेजी लाएगा, जिससे इन कुत्तो का शिकार छोटे बच्चे न होने पाएं.

हेल्पलाइन नंबर जारी किया गयाः लगातार नगर निगम में शिकायतें भी आ रही हैं. कैटल कैचिंग विभाग की ओर से एक हेल्पलाइन नंबर 9336212853 भी जारी किया गया है. इस पर कोई भी सीधे फोन कर शिकायत दर्ज करा सकता है और कुत्ते के काटने की जानकारी दे सकता है. इसके बाद कुत्ते को पकड़ने और कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. इसके साथ ही कुत्ता पालकों से परेशान लोग भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. सुबह छह बजे से शाम चार बजे तक इस नंबर पर सीधे कॉल की जा सकती है. दूसरी तरफ बिना लाइसेंस के कुत्ता पालने वालों पर कार्रवाई भी की जाएगी. अगर एक महीने में कुत्ता मालिकों ने अपने कुत्तों का नगर निगम से लाइसेन्स नहीं बनवाया तो वे मुसीबत में भी आ सकते हैं.

क्या हैं कुत्ता पालने के नियम
क्या हैं कुत्ता पालने के नियम

पांच हजार का लगेगा जुर्मानाः नगर निगम के पशु कल्याण अधिकारी डॉ. अभिनव वर्मा ने कहा कि कुत्ता पालने के लाइसेंस न बनवाने पर मालिक के खिलाफ नोटिस जारी की जाएगी और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. साथ ही कुत्ते को भी जब्त कर लिया जाएगा. इसको लेकर नगर निगम की ओर से इसके लिए इसी जून माह में बड़े स्तर पर अभियान चलाने की तैयारी चल रही है. इसके राजधानी में 18 पशु चिकित्सकों को शामिल किया गया है. कुत्ता पालने के प्रेमी लोग इन चिकित्सकों से संपर्क कर अपना लाइसेन्स बनवा सकते हैं.

यहां भी बनेंगे लाइसेंस, ये होगी फीसः नगर निगम मुख्यालय व आरआर स्थित बंध्याकरण केंद्र पर भी लाइसेंस बनाए जाएंगे. देसी ब्रीड के कुत्ते के लिए 200 व विदेशी ब्रीड व क्रॉस ब्रीड के कुत्तों के लिए 1000 रुपये लाइसेन्स फीस निर्धारित की गई है. लोग नगर निगम के चिकित्सकों से संपर्क करके लाइसेन्स बनवा सकते हैं. इसके लिए कुत्ता पालकों को सिर्फ अपना मोबाइल नंबर व वैलिड वैक्सीनेशन कार्ड दिखाना होगा. जून के बाद अपने पालतू कुत्तों का लाइसेन्स न बनवाने वालों के खिलाफ बड़े स्तर पर अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी. बिना लाइसेन्स के कुत्ता मिलने पर कुत्ते को जब्त करने के साथ ही कुत्ता मालिक पर पांच हजार रुपये प्रति कुत्ता पालने के हिसाब से जुर्माना भी लगाया जाएगा.

ये भी पढ़ेंः ऐतिहासिक धरोहरों में लीजिए नवाबी खान-पान व विरासत का आनंद, मिलेगी खास जानकारी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नगर निगम प्रशासन कुत्ता पालने के नियम और सख्त करने की तैयारी कर रहा है. इसके साथ ही शत प्रतिशत लाइसेंस देने जाने का नियम भी बनाया जाएगा. नगर निगम ड्रोन सर्वे के माध्यम से जांच कराएगा और फिर उसके आधार पर कार्रवाई की कार्रवाई की जाएगी. नगर निगम सभी कालोनियों में आवारा कुत्तों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है, जिससे उनके हमले से बच्चों को बचाया जा सके. पिछले कुछ समय में कुत्तों से बच्चों को काटने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं.

कुत्तों से परेशान हैं तो इस नंबर पर कॉल करें
कुत्तों से परेशान हैं तो इस नंबर पर कॉल करें

नगर निगम प्रशासन ने राजधानी में कुत्ता पालने के लिए लाइसेंस प्रक्रिया अनिवार्य करने के सख्त नियम बनाए हैं, जिससे बिना लाइसेंस के अगर कुत्ता पालते हुए कोई व्यक्ति मिलता है और उसकी पहचान वाला टैग नहीं मिलता है तो कार्रवाई की जाएगी. पांच हजार रुपए जुर्माना वसूला जाएगा. साथ ही नगर निगम ड्रोन सर्वे के माध्यम से भी आने वाले समय में कुत्तों की निगरानी और जांच करने की तैयारी कर रहा है, जिससे जिन कुत्तों के पास टैग नहीं होगा तो कार्रवाई की जाएगी. इसके पीछे की वजह यह है कि नगर निगम आवारा कुत्तों पर शिकंजा कसने में तेजी लाएगा, जिससे इन कुत्तो का शिकार छोटे बच्चे न होने पाएं.

हेल्पलाइन नंबर जारी किया गयाः लगातार नगर निगम में शिकायतें भी आ रही हैं. कैटल कैचिंग विभाग की ओर से एक हेल्पलाइन नंबर 9336212853 भी जारी किया गया है. इस पर कोई भी सीधे फोन कर शिकायत दर्ज करा सकता है और कुत्ते के काटने की जानकारी दे सकता है. इसके बाद कुत्ते को पकड़ने और कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. इसके साथ ही कुत्ता पालकों से परेशान लोग भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. सुबह छह बजे से शाम चार बजे तक इस नंबर पर सीधे कॉल की जा सकती है. दूसरी तरफ बिना लाइसेंस के कुत्ता पालने वालों पर कार्रवाई भी की जाएगी. अगर एक महीने में कुत्ता मालिकों ने अपने कुत्तों का नगर निगम से लाइसेन्स नहीं बनवाया तो वे मुसीबत में भी आ सकते हैं.

क्या हैं कुत्ता पालने के नियम
क्या हैं कुत्ता पालने के नियम

पांच हजार का लगेगा जुर्मानाः नगर निगम के पशु कल्याण अधिकारी डॉ. अभिनव वर्मा ने कहा कि कुत्ता पालने के लाइसेंस न बनवाने पर मालिक के खिलाफ नोटिस जारी की जाएगी और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. साथ ही कुत्ते को भी जब्त कर लिया जाएगा. इसको लेकर नगर निगम की ओर से इसके लिए इसी जून माह में बड़े स्तर पर अभियान चलाने की तैयारी चल रही है. इसके राजधानी में 18 पशु चिकित्सकों को शामिल किया गया है. कुत्ता पालने के प्रेमी लोग इन चिकित्सकों से संपर्क कर अपना लाइसेन्स बनवा सकते हैं.

यहां भी बनेंगे लाइसेंस, ये होगी फीसः नगर निगम मुख्यालय व आरआर स्थित बंध्याकरण केंद्र पर भी लाइसेंस बनाए जाएंगे. देसी ब्रीड के कुत्ते के लिए 200 व विदेशी ब्रीड व क्रॉस ब्रीड के कुत्तों के लिए 1000 रुपये लाइसेन्स फीस निर्धारित की गई है. लोग नगर निगम के चिकित्सकों से संपर्क करके लाइसेन्स बनवा सकते हैं. इसके लिए कुत्ता पालकों को सिर्फ अपना मोबाइल नंबर व वैलिड वैक्सीनेशन कार्ड दिखाना होगा. जून के बाद अपने पालतू कुत्तों का लाइसेन्स न बनवाने वालों के खिलाफ बड़े स्तर पर अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी. बिना लाइसेन्स के कुत्ता मिलने पर कुत्ते को जब्त करने के साथ ही कुत्ता मालिक पर पांच हजार रुपये प्रति कुत्ता पालने के हिसाब से जुर्माना भी लगाया जाएगा.

ये भी पढ़ेंः ऐतिहासिक धरोहरों में लीजिए नवाबी खान-पान व विरासत का आनंद, मिलेगी खास जानकारी

Last Updated : Jun 8, 2023, 7:15 PM IST
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