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लखनऊ हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को दी 10 साल कारावास की सजा - यूपीसीडा के चीफ इंजीनियर

लखनऊ हाईकोर्ट में आज दो अलग-अलग मुद्दों पर सुनवाई हुई. दुष्कर्म के मामले में जहां आरोपी को 10 कारावास की सजा सुनाई गई है. वहीं सड़क निर्माण में करोड़ों का घोटाला करने वाले यूपीसीडा के चीप इंजीनियर की जमानत अर्जी को खारिज कर दी गई है.

लखनऊ हाईकोर्ट.
लखनऊ हाईकोर्ट.
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Published : Nov 12, 2020, 10:24 PM IST

लखनऊः एडीजे फूल चंद्र कुशवाहा ने दुष्कर्म के एक आपराधिक मामले में अभियुक्त जयदीप शुक्ला को 10 साल कठोर करावास की सजा सुनाई है. उन्होंने आरोपी पर 30 हजार का जुर्माना भी लगाया है. सरकारी वकील धीरज सिंह के मुताबिक पांच अगस्त, 2019 को पीड़िता ने दुष्कर्म के मामले की FIR थाना हसनगंज में दर्ज कराई थी.

यूपीसीडा के चीफ इंजीनियर की जमानत अर्जी खारिज
एक अन्य सुनवाई में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विशेष जज स्वप्ना सिंह ने सड़क निर्माण में करोड़ों का घोटाला करने के मामले में निरुद्ध यूपीसीडा के चीफ इंजीनियर अरुण मिश्रा की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. उन्होंने प्रथम दृष्टया अभियुक्त के इस अपराध को गंभीर करार दिया है. बीते 27 अक्टूबर को कानपुर पुलिस ने अरुण मिश्रा को इस मामले में गिरफ्तार किया था.

लखनऊः एडीजे फूल चंद्र कुशवाहा ने दुष्कर्म के एक आपराधिक मामले में अभियुक्त जयदीप शुक्ला को 10 साल कठोर करावास की सजा सुनाई है. उन्होंने आरोपी पर 30 हजार का जुर्माना भी लगाया है. सरकारी वकील धीरज सिंह के मुताबिक पांच अगस्त, 2019 को पीड़िता ने दुष्कर्म के मामले की FIR थाना हसनगंज में दर्ज कराई थी.

यूपीसीडा के चीफ इंजीनियर की जमानत अर्जी खारिज
एक अन्य सुनवाई में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विशेष जज स्वप्ना सिंह ने सड़क निर्माण में करोड़ों का घोटाला करने के मामले में निरुद्ध यूपीसीडा के चीफ इंजीनियर अरुण मिश्रा की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. उन्होंने प्रथम दृष्टया अभियुक्त के इस अपराध को गंभीर करार दिया है. बीते 27 अक्टूबर को कानपुर पुलिस ने अरुण मिश्रा को इस मामले में गिरफ्तार किया था.

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