लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 35-लखनऊ संसदीय क्षेत्र में चुनाव टालने की मांग वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है. न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति रजनीश कुमार की खंडपीठ ने मंगलवार को नैतिक पार्टी के सचिव पंकज तिवारी की ओर से दाखिल उक्त याचिका पर सुनवाई की.
याचिका में कहा गया है कि रिटर्निंग ऑफिसर (जिलाधिकारी, लखनऊ) ने गलत तरीके से नैतिक पार्टी के प्रत्याशी का नामांकन खारिज कर दिया. याचिका में मांग की गई कि प्रत्याशी के नामांकन प्रपत्र पर दोबारा विचार किया जाए. याचिका में एक लाख रुपये बतौर मुआवजा दिलाए जाने की भी मांग की गई है. याचिका में चुनाव आयोग और जिलाधिकारी लखनऊ को प्रतिवादी बनाया गया है. याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई के उपरांत न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है.