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हाईकोर्ट ने चुनाव टालने की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

नैतिक पार्टी के सचिव पंकज तिवारी की ओर से दाखिल उक्त याचिका पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनवाई की. लखनऊ बेंच ने 35-लखनऊ संसदीय क्षेत्र में चुनाव टालने की मांग वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है.

नैतिक पार्टी के सचिव की याचिका पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनवाई की.
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Published : Apr 30, 2019, 8:39 PM IST

लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 35-लखनऊ संसदीय क्षेत्र में चुनाव टालने की मांग वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है. न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति रजनीश कुमार की खंडपीठ ने मंगलवार को नैतिक पार्टी के सचिव पंकज तिवारी की ओर से दाखिल उक्त याचिका पर सुनवाई की.

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नैतिक पार्टी के सचिव की याचिका पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनवाई की.

याचिका में कहा गया है कि रिटर्निंग ऑफिसर (जिलाधिकारी, लखनऊ) ने गलत तरीके से नैतिक पार्टी के प्रत्याशी का नामांकन खारिज कर दिया. याचिका में मांग की गई कि प्रत्याशी के नामांकन प्रपत्र पर दोबारा विचार किया जाए. याचिका में एक लाख रुपये बतौर मुआवजा दिलाए जाने की भी मांग की गई है. याचिका में चुनाव आयोग और जिलाधिकारी लखनऊ को प्रतिवादी बनाया गया है. याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई के उपरांत न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है.

लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 35-लखनऊ संसदीय क्षेत्र में चुनाव टालने की मांग वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है. न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति रजनीश कुमार की खंडपीठ ने मंगलवार को नैतिक पार्टी के सचिव पंकज तिवारी की ओर से दाखिल उक्त याचिका पर सुनवाई की.

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नैतिक पार्टी के सचिव की याचिका पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनवाई की.

याचिका में कहा गया है कि रिटर्निंग ऑफिसर (जिलाधिकारी, लखनऊ) ने गलत तरीके से नैतिक पार्टी के प्रत्याशी का नामांकन खारिज कर दिया. याचिका में मांग की गई कि प्रत्याशी के नामांकन प्रपत्र पर दोबारा विचार किया जाए. याचिका में एक लाख रुपये बतौर मुआवजा दिलाए जाने की भी मांग की गई है. याचिका में चुनाव आयोग और जिलाधिकारी लखनऊ को प्रतिवादी बनाया गया है. याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई के उपरांत न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है.


हाईकोर्ट ने लखनऊ में लोकसभा चुनाव टालने की मांग वाली याचिका पर फैसला किया सुरक्षित
विधि संवाददाता
लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 35- लखनऊ संसदीय क्षेत्र में चुनाव टालने की मांग वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। 
न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल व न्यायमूर्ति रजनीश कुमार की खंडपीठ ने मंगलवार को नैतिक पार्टी के सचिव पंकज तिवारी की ओर से दाखिल उक्त याचिका पर सुनवाई की। याचिका में कहा गया है कि रिटर्निंग ऑफिसर (जिलाधिकारी, लखनऊ) ने गलत तरीके से नैतिक पार्टी के प्रत्याशी का नामांकन खारिज कर दिया। याचिका में मांग की गई कि प्रत्याशी के नामांकन प्रपत्र पर दोबारा विचार किया जाए। याचिका में एक लाख रुपए बतौर मुआवजा दिलाए जाने की भी मांग की गई है। याचिका में चुनाव आयोग और जिलाधिकारी लखनऊ को प्रतिवादी बनाया गया है। याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई के उपरांत न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है।
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