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लखनऊ: हाईकोर्ट ने विधायकों के बंगले आवंटित किए जाने के मामले में सरकार का पूछा पक्ष

हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने विधायकों के बंगले आवंटित किये जाने के मामले में राज्य सरकार का पक्ष पूछा है. यह आदेश जज पंकज कुमार जायसवाल और जज इरशाद अली की बेंच ने स्थानीय मोतीलाल यादव की जनहित याचिका पर पारित किया है.

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच.
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Published : Oct 20, 2019, 4:17 AM IST

लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने विधायकों शिवपाल सिंह यादव, आशीष पटेल, पंकज सिंह और नीरज वोरा को बंगले आवंटित किए जाने के मामले में राज्य सरकार का पक्ष पूछा है. न्यायालय ने सरकारी वकील को शासन से एक सप्ताह में निर्देश प्राप्त कर लेने को कहा है.

यह आदेश जज पंकज कुमार जायसवाल और जज इरशाद अली की बेंच ने स्थानीय मोतीलाल यादव की जनहित याचिका पर पारित किया है. याची का कहना है कि नियमों की अनदेखी कर इन चार विधायकों को बंगले आवंटित किए गए हैं.

बंगलों के आवंटन को रद्द करने की याची ने की मांग
जसवंत नगर से विधायक शिवपाल यादव को बंगला न. 6, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग पर आवंटित किया गया है, जो पहले पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को आवंटित था. वहीं बंगला न. 1ए, माल एवेन्यू विधान परिषद सदस्य, आशीष पटेल को आवंटित किया गया है. यह बंगला पहले पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी को आवंटित था, जबकि बंगला न. ए4 दिलकुशा कॉलोनी और ए6 दिलकुशा कॉलोनी क्रमशः पंकज सिंह और नीरज वोरा को आवंटित किया गया है.

याची ने दलील दी है कि ये सभी लोग मात्र विधायक हैं. लिहाजा उक्त बंगले इन्हें नहीं आवंटित किए जा सकते. याचिका में इन सभी बंगलों के आवंटन को रद्द किए जाने की मांग की गई है. याचिका में बंगलों के आवंटन में नियमों का पूर्णतया पालन कराए जाने की भी मांग की गई है.

लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने विधायकों शिवपाल सिंह यादव, आशीष पटेल, पंकज सिंह और नीरज वोरा को बंगले आवंटित किए जाने के मामले में राज्य सरकार का पक्ष पूछा है. न्यायालय ने सरकारी वकील को शासन से एक सप्ताह में निर्देश प्राप्त कर लेने को कहा है.

यह आदेश जज पंकज कुमार जायसवाल और जज इरशाद अली की बेंच ने स्थानीय मोतीलाल यादव की जनहित याचिका पर पारित किया है. याची का कहना है कि नियमों की अनदेखी कर इन चार विधायकों को बंगले आवंटित किए गए हैं.

बंगलों के आवंटन को रद्द करने की याची ने की मांग
जसवंत नगर से विधायक शिवपाल यादव को बंगला न. 6, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग पर आवंटित किया गया है, जो पहले पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को आवंटित था. वहीं बंगला न. 1ए, माल एवेन्यू विधान परिषद सदस्य, आशीष पटेल को आवंटित किया गया है. यह बंगला पहले पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी को आवंटित था, जबकि बंगला न. ए4 दिलकुशा कॉलोनी और ए6 दिलकुशा कॉलोनी क्रमशः पंकज सिंह और नीरज वोरा को आवंटित किया गया है.

याची ने दलील दी है कि ये सभी लोग मात्र विधायक हैं. लिहाजा उक्त बंगले इन्हें नहीं आवंटित किए जा सकते. याचिका में इन सभी बंगलों के आवंटन को रद्द किए जाने की मांग की गई है. याचिका में बंगलों के आवंटन में नियमों का पूर्णतया पालन कराए जाने की भी मांग की गई है.

शिवपाल सिंह समेत चार विधायकों के बंगला आवंटन मामले में हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
नियमों को ताक पर रख बंगले आवंटित करने का आरोप
विधि संवाददाता
लखनऊ
। हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने विधायकों शिवपाल सिंह यादव, आशीष पटेल, पंकज सिंह और नीरज वोरा को बंगले आवंटित किये जाने के मामले में राज्य सरकार का पक्ष पूछा है। न्यायालय ने सरकारी वकील को शासन से एक सप्ताह में निर्देश प्राप्त कर लेने को कहा है।
    यह आदेश जस्टिस पंकज कुमार जायसवाल व जस्टिस इरशाद अली की बेंच ने स्थानीय मोतीलाल यादव की जनहित याचिका पर पारित किया है। याची का कहना है कि नियमों की अनदेखी कर, इन चार विधायकों को बंगले आवंटित किये गए हैं। कहा गया है कि जसवंत नगर से विधायक शिवपाल यादव को बंगला न. 6, लाल बहादुर शाष्त्री मार्ग आवंटित किया गया है जो पहले पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को आवंटित था। वहीं बंगला न. 1ए, माल एवेन्यू विधान परिषद सदस्य, आशीष पटेल को आवंटित किया गया है, यह बंगला पहले पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी को आवंटित था। जबकि बंगला न. ए4 दिलकुशा कॉलोनी व ए6 दिलकुशा कॉलोनी क्रमशः पंकज सिंह को व नीरज वोरा को आवंटित किया गया है। याची ने दलील दी है कि ये सभी लोग मात्र विधायक हैं, लिहाजा उक्त बंगले इन्हें नहीं आवंटित किये जा सकते। याचिका में इन सभी बंगलों के आवंटन को रद् किये जाने की मांग की गई है। याचिका में बंगलों के आवंटन में नियमों का पूर्णतया पालन कराए जाने की भी मांग की गई है।   
  

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Chandan Srivastava
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