ETV Bharat / state

सीएम योगी को बम से उड़ाने की धमकी देने के मामले में कोर्ट ने खारिज की सरफराज की जमानत याचिका

लखनऊ जिला एवं सत्र न्यायालय ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ(CM Yogi Adityanath) को 3 दिन के अंदर बम से मारने की धमकी देने वाले सरफराज की जमानत याचिका खारिज कर दी है.

etv bharat
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
author img

By

Published : Sep 20, 2022, 10:12 PM IST

Updated : Sep 20, 2022, 10:44 PM IST

लखनऊः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ(CM Yogi Adityanath) को तीन दिन के अंदर बम से मारने की धमकी देने वाले राजस्थान निवासी सरफराज की जमानत अर्जी(Sarfaraz bail application) को विशेष न्यायाधीश, आयुर्वेद घोटाला प्रकरण डॉ. अवनीश कुमार ने खारिज कर दिया है. अदालत ने कहा कि यह मामला साइबर आतंकवाद से संबंधित है. यह राष्ट्र व जन सुरक्षा से जुड़ा हुआ अत्यंत गम्भीर प्रकरण है.

वहीं, जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पंकज श्रीवास्तव व धीरज सिंह की दलील थी कि घटना की रिपोर्ट 2 अगस्त 2022 को सुशांत गोल्फ सिटी थाने में सुभाष कुमार ने दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया था कि घटना के दिन शाम साढ़े सात बजे यूपी 112 मुख्यालय के व्हाट्सएप नंबर पर मोबाइल फोन से शाहिद खान नामक व्यक्ति द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तीन दिन के अंदर बम से मारने की धमकी दिए जाने के संबंध में व्हाट्सएप मैसेज प्राप्त किया गया.

पढ़ेंः HC ने कहा, न्याय तक पहुंच के बिना कानून का शासन बेमतलब

कहा गया कि पुलिस ने इस मामले में 12 अगस्त 2022 को लोकेशन ट्रेस कर अभियुक्त को राजस्थान से गिरफ्तार किया और उसकी तलाशी से दो मोबाइल फोन भी बरामद किए गए. अदालत ने अभियुक्त की जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा है कि अभियुक्त ने यह स्वीकार किया है कि उसने अपने चचेरे भाई शाहिद के नाम से मैसेज भेजा था और इसका उद्देश्य मुख्यमंत्री को बम से उड़ाने की धमकी देकर आम जनमानस के जीवन में दहशत पैदा करना था.

पढ़ेंः मदरसों के बाद वक्फ संपत्तियों का होगा सर्वे, शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने किया इनकार

लखनऊः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ(CM Yogi Adityanath) को तीन दिन के अंदर बम से मारने की धमकी देने वाले राजस्थान निवासी सरफराज की जमानत अर्जी(Sarfaraz bail application) को विशेष न्यायाधीश, आयुर्वेद घोटाला प्रकरण डॉ. अवनीश कुमार ने खारिज कर दिया है. अदालत ने कहा कि यह मामला साइबर आतंकवाद से संबंधित है. यह राष्ट्र व जन सुरक्षा से जुड़ा हुआ अत्यंत गम्भीर प्रकरण है.

वहीं, जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पंकज श्रीवास्तव व धीरज सिंह की दलील थी कि घटना की रिपोर्ट 2 अगस्त 2022 को सुशांत गोल्फ सिटी थाने में सुभाष कुमार ने दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया था कि घटना के दिन शाम साढ़े सात बजे यूपी 112 मुख्यालय के व्हाट्सएप नंबर पर मोबाइल फोन से शाहिद खान नामक व्यक्ति द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तीन दिन के अंदर बम से मारने की धमकी दिए जाने के संबंध में व्हाट्सएप मैसेज प्राप्त किया गया.

पढ़ेंः HC ने कहा, न्याय तक पहुंच के बिना कानून का शासन बेमतलब

कहा गया कि पुलिस ने इस मामले में 12 अगस्त 2022 को लोकेशन ट्रेस कर अभियुक्त को राजस्थान से गिरफ्तार किया और उसकी तलाशी से दो मोबाइल फोन भी बरामद किए गए. अदालत ने अभियुक्त की जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा है कि अभियुक्त ने यह स्वीकार किया है कि उसने अपने चचेरे भाई शाहिद के नाम से मैसेज भेजा था और इसका उद्देश्य मुख्यमंत्री को बम से उड़ाने की धमकी देकर आम जनमानस के जीवन में दहशत पैदा करना था.

पढ़ेंः मदरसों के बाद वक्फ संपत्तियों का होगा सर्वे, शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने किया इनकार

Last Updated : Sep 20, 2022, 10:44 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.