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लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण को किया सील, नोटिस जारी - अवैध निर्माण सील

राजधानी में अवैध निर्माण को लेकर लखनऊ विकास प्राधिकरण ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है. लगातार अभियान चलाकर ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है. इसी कड़ी में प्राधिकरण द्वारा राजधानी में अवैध निर्माण को सील करने की कार्रवाई की गई है.

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अवैध निर्माण को सील करती लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम.
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Published : Sep 26, 2020, 10:32 PM IST

लखनऊ: राजधानी में विकास प्राधिकरण द्वारा लगातार शहर के अंदर हो रहे अवैध निर्माण को रोकने के लिए अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है. अधिकारियों ने टीम को निर्देशित किया गया है कि आप लोग क्षेत्र में भ्रमण करते रहें और जहां से भी अवैध निर्माण की शिकायत आती है, तत्काल रुप से जांच कराकर उस निर्माण को रोका जाए. किसी भी हालत में शहर के अंदर लखनऊ विकास प्राधिकरण की जमीन पर अवैध निर्माण नहीं होना चाहिए.

यदि कहीं पर भी अवैध निर्माण होता पाया जाता है तो तत्काल उस बिल्डर के खिलाफ नोटिस जारी कर कार्रवाई करें. इसी कड़ी में थाना गुडंबा क्षेत्र के अंतर्गत मोहम्मद फहीम खान और अन्य के द्वारा भूखंड संख्या बी एक / 43 सेक्टर सी जानकीपुरम पर किए जा रहे अवैध निर्माण के विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर योजना में विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 (1) व 28(1) के तहत कार्रवाई की गई, जिसकी वाद संख्या 374 तथा अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गत अवैध निर्माण रोके जाने के लिए पुलिस उपायुक्त उत्तरी और थाना गुडंबा लखनऊ को पत्र भेज दिया गया है.

दरअसल निर्माणकर्ता द्वारा कराए जा रहे अवैध निर्माण को लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से कई बार रोके जाने के बाद भी मोहम्मद फहीम खान द्वारा निर्माण को नहीं रोका गया. इसके बाद अधिकारियों के निर्देशन के बाद और पुलिस की सहायता के साथ इस निर्माण कार्य को रोका गया और लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम के द्वारा बन रहे अवैध तरह से कॉम्लेक्स को सील किया गया. साथ ही एक नोटिस भी जारी की गई कि यदि भविष्य में आप कहीं पर भी अवैध निर्माण करते पाए जाते हैं तो आप के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

लखनऊ: राजधानी में विकास प्राधिकरण द्वारा लगातार शहर के अंदर हो रहे अवैध निर्माण को रोकने के लिए अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है. अधिकारियों ने टीम को निर्देशित किया गया है कि आप लोग क्षेत्र में भ्रमण करते रहें और जहां से भी अवैध निर्माण की शिकायत आती है, तत्काल रुप से जांच कराकर उस निर्माण को रोका जाए. किसी भी हालत में शहर के अंदर लखनऊ विकास प्राधिकरण की जमीन पर अवैध निर्माण नहीं होना चाहिए.

यदि कहीं पर भी अवैध निर्माण होता पाया जाता है तो तत्काल उस बिल्डर के खिलाफ नोटिस जारी कर कार्रवाई करें. इसी कड़ी में थाना गुडंबा क्षेत्र के अंतर्गत मोहम्मद फहीम खान और अन्य के द्वारा भूखंड संख्या बी एक / 43 सेक्टर सी जानकीपुरम पर किए जा रहे अवैध निर्माण के विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर योजना में विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 (1) व 28(1) के तहत कार्रवाई की गई, जिसकी वाद संख्या 374 तथा अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गत अवैध निर्माण रोके जाने के लिए पुलिस उपायुक्त उत्तरी और थाना गुडंबा लखनऊ को पत्र भेज दिया गया है.

दरअसल निर्माणकर्ता द्वारा कराए जा रहे अवैध निर्माण को लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से कई बार रोके जाने के बाद भी मोहम्मद फहीम खान द्वारा निर्माण को नहीं रोका गया. इसके बाद अधिकारियों के निर्देशन के बाद और पुलिस की सहायता के साथ इस निर्माण कार्य को रोका गया और लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम के द्वारा बन रहे अवैध तरह से कॉम्लेक्स को सील किया गया. साथ ही एक नोटिस भी जारी की गई कि यदि भविष्य में आप कहीं पर भी अवैध निर्माण करते पाए जाते हैं तो आप के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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