लखनऊः अपर सत्र न्यायाधीश पीएम त्रिपाठी ने एक महिला को आत्मदाह के लिए उकसाने के मामले में आरोपी कांग्रेस नेता आलोक प्रसाद की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है. कोर्ट ने अभियुक्त को एक लाख की दो जमानतें और इतनी ही धनराशि का निजी मुचलका दाखिल करने का आदेश दिया है.
इस मामले में जेल में बंद थे कांग्रेस नेता आलोक प्रसाद
13 अक्टूबर 2020 को इस मामले की एफआईआर लालबाग के चौकी इंचार्ज नरेंद्र प्रताप राय ने हजरतगंज थाने में दर्ज कराई थी. एफआईआर के मुताबिक महाराजगंज की एक महिला ने कैपिटल तिराहे पर अपने ऊपर तेल डालकर खुद को आग लगा लिया था. एसआई नरेंद्र प्रताप राय और अन्य पुलिसवालों ने तत्काल महिला को उपचार के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया. विवेचना के दौरान महिला को आग लगाने के लिए उकसाने में कांग्रेस नेता आलोक प्रसाद का नाम सामने आया. 15 अक्टूबर को अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा दिया गया.
जमानत अर्जी पर बहस के दौरान अभियुक्त की ओर से दलील दी गई कि राजनीतिक कारणों से उसे बेगुनाह फंसाया गया है. अभियुक्त की ओर से यह भी कहा गया कि वह उक्त महिला को न जानता है और न ही पहले कभी मिला है. वहीं अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध किया. अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त की सीडीआर भी दाखिल की है.