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लखनऊ के 4 थाना क्षेत्रों में आज से लगा 5 दिनों के लिए पूर्ण लॉकडाउन

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Published : Jul 20, 2020, 8:13 AM IST

राजधानी लखनऊ स्थित चार थाना क्षेत्रों में पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है. इन इलाकों में कोरोना मरीजों की संख्या अधिक होने के चलते आवागमन पूर्व की तरह प्रतिबंधित रहेगा. यह प्रतिबंध 20 जुलाई से 24 जुलाई तक घोषित है.

चार थाना क्षेत्रों में लगा लॉकडाउन.
राजधानी के चार थाना क्षेत्रों में लगा लॉकडाउन.

लखनऊः जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सोमवार से चार थाना क्षेत्रों में लॉकडाउन के तहत पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है. इन चार थाना क्षेत्रों को वृहद कंटेनमेंट जोन का नाम दिया गया है. इंदिरा नगर, गाजीपुर, आशियाना और सरोजनी नगर थाना क्षेत्रों में सोमवार से 5 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाया गया है.

5 दिन रहेगा लॉकडाउन
जिला प्रशासन ने यह लॉकडाउन सोमवार 20 जुलाई से लेकर शुक्रवार 24 जुलाई तक यानी 5 दिनों के लिए लगाया है. बता दें कि कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज इन्हीं इलाकों में पाए गए हैं. वृहद कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित करते हुए इन क्षेत्रों में गाजीपुर, इंदिरा नगर, सरोजनी नगर और आशियाना थाने में लॉकडाउन करने का फैसला लिया गया है.

जिला प्रशासन के मुताबिक, इन सभी थाना क्षेत्रों में सिर्फ आवश्यक सेवाओं जैसे दूध, सब्जी, फल, राशन और दवा की दुकानें खुली रहेंगी. इसके अलावा सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, बाजार, गल्ला मंडी बंद रहेंगे.

इनको रहेगी छूट
जिला प्रशासन ने जरूरी सेवा से जुड़े वाहन, सरकारी कर्मचारियों और मीडिया से जुड़े लोगों को छूट प्रदान की है. इन क्षेत्रों से जुड़े लोग अपना आईडी कार्ड दिखाकर कहीं भी जा सकते हैं. बाकी सभी लिंकअप मार्गों पर वाहन अथवा पैदल आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा.

जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बताया कि अधिक कंटेनमेंट जोन बनने से पूरे थाना क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन मानते हुए यह कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है. सीएमओ की रिपोर्ट की मानें तो गाजीपुर थाने में 31, इंदिरानगर में 21, आशियाना और सरोजनी नगर में 10-10 इलाके कंटेनमेंट जोन चिह्नित किए गए हैं.

पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे ने बताया कि लॉकडाउन-1 के समय जारी हुए पास ही इस समय भी मान्य होंगे. जिला प्रशासन ने इसके लिए कोई नया पास जारी नहीं किया है.

कंटेनमेंट जोन की यह रहेगी व्यवस्था

  • आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति और चिकित्सा से जुड़े लोगों को बाहर जाने की अनुमति.
  • गैर आवश्यक गतिविधियों का संचालन पूरी तरह बंद रहेगा.
  • कंटेनमेंट जोन में प्राइवेट क्लिनिक पर भी प्रतिबंध रहेगा.
  • सिर्फ मुख्य मार्ग पर वाहनों के आवागमन में छूट.
  • लिंक मार्ग पर साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, कैब पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगे.
  • अनुमति प्राप्त वाहन ही चल सकेंगे. चार पहिया ड्राइवर समेत दो लोग, दो पहिया वाहन पर एक व्यक्ति की अनुमति होगी.
  • क्षेत्र के सभी बड़े मार्केट पूर्व की तरह बंद रहेंगे, सिर्फ राशन की दुकान, दूध, सब्जी, फल, दवा और पशु आहार की दुकानें ही खुलेंगी.

लखनऊः जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सोमवार से चार थाना क्षेत्रों में लॉकडाउन के तहत पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है. इन चार थाना क्षेत्रों को वृहद कंटेनमेंट जोन का नाम दिया गया है. इंदिरा नगर, गाजीपुर, आशियाना और सरोजनी नगर थाना क्षेत्रों में सोमवार से 5 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाया गया है.

5 दिन रहेगा लॉकडाउन
जिला प्रशासन ने यह लॉकडाउन सोमवार 20 जुलाई से लेकर शुक्रवार 24 जुलाई तक यानी 5 दिनों के लिए लगाया है. बता दें कि कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज इन्हीं इलाकों में पाए गए हैं. वृहद कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित करते हुए इन क्षेत्रों में गाजीपुर, इंदिरा नगर, सरोजनी नगर और आशियाना थाने में लॉकडाउन करने का फैसला लिया गया है.

जिला प्रशासन के मुताबिक, इन सभी थाना क्षेत्रों में सिर्फ आवश्यक सेवाओं जैसे दूध, सब्जी, फल, राशन और दवा की दुकानें खुली रहेंगी. इसके अलावा सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, बाजार, गल्ला मंडी बंद रहेंगे.

इनको रहेगी छूट
जिला प्रशासन ने जरूरी सेवा से जुड़े वाहन, सरकारी कर्मचारियों और मीडिया से जुड़े लोगों को छूट प्रदान की है. इन क्षेत्रों से जुड़े लोग अपना आईडी कार्ड दिखाकर कहीं भी जा सकते हैं. बाकी सभी लिंकअप मार्गों पर वाहन अथवा पैदल आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा.

जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बताया कि अधिक कंटेनमेंट जोन बनने से पूरे थाना क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन मानते हुए यह कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है. सीएमओ की रिपोर्ट की मानें तो गाजीपुर थाने में 31, इंदिरानगर में 21, आशियाना और सरोजनी नगर में 10-10 इलाके कंटेनमेंट जोन चिह्नित किए गए हैं.

पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे ने बताया कि लॉकडाउन-1 के समय जारी हुए पास ही इस समय भी मान्य होंगे. जिला प्रशासन ने इसके लिए कोई नया पास जारी नहीं किया है.

कंटेनमेंट जोन की यह रहेगी व्यवस्था

  • आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति और चिकित्सा से जुड़े लोगों को बाहर जाने की अनुमति.
  • गैर आवश्यक गतिविधियों का संचालन पूरी तरह बंद रहेगा.
  • कंटेनमेंट जोन में प्राइवेट क्लिनिक पर भी प्रतिबंध रहेगा.
  • सिर्फ मुख्य मार्ग पर वाहनों के आवागमन में छूट.
  • लिंक मार्ग पर साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, कैब पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगे.
  • अनुमति प्राप्त वाहन ही चल सकेंगे. चार पहिया ड्राइवर समेत दो लोग, दो पहिया वाहन पर एक व्यक्ति की अनुमति होगी.
  • क्षेत्र के सभी बड़े मार्केट पूर्व की तरह बंद रहेंगे, सिर्फ राशन की दुकान, दूध, सब्जी, फल, दवा और पशु आहार की दुकानें ही खुलेंगी.
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