लखनऊ : भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष जज संदीप गुप्ता ने पशुधन घोटाला मामले में निरुद्ध अभियुक्त त्रिपुरेश पांडेय उर्फ रिंकू की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. कोर्ट ने प्रथम दृष्टया अभियुक्त के अपराध को गंभीर करार दिया है.
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ये है मामला
सरकारी वकील प्रभा वैश्य के मुताबिक 13 जून, 2020 को इस मामले की एफआईआर इंदौर के व्यापारी मंजीत सिंह भाटिया उर्फ रिंकू ने थाना हजरतंगज में दर्ज कराई थी. इस मामले में आशीष राय, मोंटी गुर्जर व उमेश मिश्र समेत 13 को नामजद किया गया था. अभियुक्तों पर कूटरचित दस्तोवजों और छद्म नाम से गेहूं, आटा, शक्कर, दाल आदि की सप्लाई का ठेका दिलवाने के नाम पर 9 करोड़ 72 लाख 12 हजार की ठगी करने का आरोप है. त्रिपुरेश के बैंक एकाउंट में ठगी का 72 लाख रुपया जमा हुआ था. इस मामले में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अरविंद सेन यादव भी निरुद्ध हैं.