लखनऊ: रिश्तेदार की लाठी व कुल्हाड़ी से मारकर हत्या करने व लाश को तालाब में फेंकने के आरोपी प्रकाश रैदास, उसकी पत्नी आशा, पुत्री कुमारी रिशा व पुत्र गुड्डू को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश लोकेश वरुण ने उम्र कैद की सजा के साथ-साथ पांच-पांच हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है.
अदालत में एडीजीसी एमके सिंह व अभय कुमार त्रिपाठी ने बताया कि मामले की रिपोर्ट मोहम्मद कलीम ने थाना काकोरी में लिखाई थी. रिपोर्ट में कहा गया था कि मुकेश डुप्लीकेट जो कि ग्राम भौली, थाना अजगैन जिला उन्नाव का रहने वाला है, वह वादी की ईंट गिट्टी की दुकान पर काम करता था जिसका ब्याह प्रकाश रैदास की बेटी के साथ हुआ था.अदालत को बताया गया कि मुकेश की पत्नी मनीषा उसके छोटे भाई के पास बतौर पत्नी रहने लगी थी. यह भी कहा गया कि मुकेश ने अपनी ससुराल वालो से कहा था कि छोटी लड़की की शादी उससे कर दें लेकिन वह लोग तैयार नहीं थे. अदालत को यह भी बताया गया कि मुकेश एक दिन पहले अपनी ससुराल गया था जहां पर लड़ाई झगड़ा हुआ था. उसी लड़ाई झगड़े में सभी लोगों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी.
हत्या के अन्य मामले में चार को उम्र कैद
इसी अदालत ने थाना नगराम से सम्बंधित हत्या के एक अन्य मामले में संतोष पासी, विजय पासी, राम सरन पासी व राम खेलावन को उम्र कैद की सजा के साथ- साथ प्रत्येक को पांच हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है. अभियोजन के अनुसार इस मामले की रिपोर्ट 12 अगस्त 2007 को मृतक के पिता परीदीन ने थाना नगराम में ग्राम गुमानी खेड़ा के रहने वाले आरोपियों के विरुद्ध दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि वादी का बेटा राम मिलन लगभग आठ साल से अपनी ससुराल में रह रहा था. अदालत को बताया गया कि 12 अगस्त 2007 को सुबह करीब छह बजे सूचना मिली कि उसके लड़के का कत्ल हो गया है. अदालत को बताया गया कि जब वादी राम मिलन की ससुराल पहुंचा तो देखा कि दरवाजे के सामने चारपाई पर उसका बेटा मृत पड़ा है तथा माथे पर चोट के निशान है व नाक से खून बह रहा है.
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