लखनऊः कुल्हाड़ी से सिर काटकर हत्या करने और साक्ष्य मिटाने के लिए शव को नाली में फेंक देने के एक आपराधिक मामले में सत्र अदालत ने अभियुक्त गोपाल दास को आजीवन कारावास की सजा दी है. अपर सत्र न्यायाधीश योगेन्द्र राम गुप्ता ने अभियुक्त पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
सरकारी वकील नरेंद्र यादव के मुताबिक मृतक रवि उर्फ नीसू को नशे की आदत थी. नशा छुड़ाने के लिए परिवार के लोग उसका इलाज भी करा रहे थे. इसी सिलसिले में परिवार ने मृतक को अभियुक्त की कुटिया पर भी भेजा था. जहां मृतक नियमित रूप से जाया करता था. 29 मार्च, 2015 को वह अचानक गायब हो गया. उसकी मां रजनी ने इस मामले की एफआइआर थाना हुसैनगंज में दर्ज कराई.
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विवेचना के दौरान पुलिस ने रवि की नंगी लाश हजरतगंज कोतवाली के पास नाले से बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया. हालांकि घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी बरामद नहीं हो सकी. खास बात यह भी रही कि मृतक का सिर भी बरामद नहीं हुआ. अभियोजन के अनुसार अभियुक्त ने मृतक का सिर और धड़ अलग-अलग जगह फेंक दिया था. बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई कि घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी की बरामदगी के बिना अभियुक्त को दोषसिद्ध नहीं करार दिया जा सकता. हालांकि विचारण के पश्चात अदालत ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को दोषी करार दिया और सजा सुनाई.
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