लखनऊ: लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से मंगलवार को पारा के नरपतखेड़ा क्षेत्र में तीन अवैध निर्माण को सील किया गया. इनमें प्लॉटिंग के निर्माण को भी सील किया है और बिल्डरों को आखिरी चेतावनी दी गई है.
प्रवर्तन जोन-3 के जोनल अधिकारी/विहित प्राधिकारी कमलजीत सिंह ने बताया कि गोविन्द सिंह द्वारा थाना-पारा के अन्तर्गत राजकीय प्राइमरी विद्यालय, नरपतखेड़ा के बगल में बिना प्राधिकरण से नक्शा स्वीकृत कराए लगभग 200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के भूखण्ड में भूतल पर 16 काॅलम की कास्टिंग करके छत ढ़ालने का काम करवाया जा रहा था. इस अवैध निर्माण के खिलाफ न्यायालय में वाद दायर किया था. वाद पक्ष द्वारा निर्माण के सम्बन्ध में कोई स्वीकृत मानचित्र/साक्ष्य न प्रस्तुत किये जाने पर अवैध रूप से किये गये निर्माण को सील किये जाने के आदेश दिये गये थे.
राम प्रताप द्वारा नरपतखेड़ा स्थित राजकीय प्राइमरी स्कूल के निकट बिना प्राधिकरण से नक्शा स्वीकृत कराए लगभग 150 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के भूखण्ड पर पूर्व में निर्मित 2 दुकानों के बगल में 2 अन्य दुकानों की छत ढालने का कार्य किये जाने पर न्यायालय में वाद योजित किया गया था. वाद पक्ष द्वारा निर्माण के सम्बन्ध में कोई स्वीकृत मानचित्र/साक्ष्य न प्रस्तुत किये जाने पर अवैध रूप से किये गये निर्माण को सील किये जाने के आदेश दिये गये थे.
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इसके अतिरिक्त गुड्डु एवं अनीस व अन्य द्वारा नरपतखेड़ा, नारायण होम्योपैथिक क्लीनिक, निकट हंसखेड़ा रोड पर बिना प्राधिकरण से नक्शा स्वीकृत कराए. लगभग 21 वर्ग फीट क्षेत्रफल के भूखण्ड में लोवर ग्राउंड की छत का निर्माण किया जा चुका था. वर्तमान में अपर ग्राउण्ड पर दीवार एवं काॅलम का निर्माण किये जाने पर इस अवैध निर्माण के खिलाफ विहित न्यायालय में वाद संख्या-61/2022 योजित किया गया था. वाद पक्ष द्वारा निर्माण के सम्बन्ध में कोई स्वीकृत मानचित्र/साक्ष्य न प्रस्तुत किये जाने पर अवैध रूप से किये गये निर्माण को सील किये जाने के आदेश दिये गये थे.
उन्होंने आगे बताया कि सहायक अभियंता संजय जिंदल के नेतृत्व में अवर अभियंता जितेन्द्र कुमार और विपिन राय द्वारा प्राधिकरण की पुलिस बल व क्षेत्रीय थाना पुलिस बल के सहयोग से उक्त स्थल को सील कर दिया गया.