नई दिल्ली: बहुचर्चित उन्नाव रेप कांड की पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में हत्या के मामले में दिल्ली के तीस हजारी अदालत ने भाजपा से निष्कासित पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर सहित सात आरोपियों को दोषी ठहराया.
इस मामले में अदालत ने अन्य चार आरोपियों को बरी कर दिया है. पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी. विधायक कुलदीप सिंह सेंगर उन्नाव दुष्कर्म मामले में पहले ही दोषी ठहराए जा चुके हैं.
इस मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर समेत कुल 11 आरोपी थे. सजा का ऐलान 12 मार्च को किया जाएगा. सात दोषियों में दो यूपी पुलिस के अधिकारी हैं, जिनमें से एक एसएचओ और दूसरा सब इंस्पेक्टर है. धारा 304 और 120B में कुलदीप सेंगर को तीस हजारी कोर्ट ने दोषी करार दिया है.
उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की 9 अप्रैल 2018 में न्यायिक हिरासत में मौत हो गई थी. सीबीआई इस मामले में कुलदीप सिंह सेंगर समेत कई अन्य लोगों पर पीड़िता के पिता की हत्या के आरोप की जांच कर रही थी.
पीड़िता के परिवार का आरोप था कि, विधायक कुलदीप के रसूख के कारण दुष्कर्म पीड़िता के पिता को पहले गिरफ्तार किया और फिर पीट-पीटकर उनकी हत्या कर दी गई.
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