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तिहाड़ जेल में बंद कुलदीप सेंगर ने बेटी की शादी के लिए मांगी जमानत, कोर्ट ने मांगी CBI से रिपोर्ट

रेप के मामले में तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे कुलदीप सेंगर की जमानत याचिका पर कोर्ट ने सीबीआई से रिपोर्ट मांगी है. कुलदीप सेंगर ने अपनी बेटी की शादी का हवाला देकर अंतरित जमानत की गुहार लगाई है. इस पर अदालत ने सीबीआई से रिपोर्ट तलब की है. कोर्ट अब 16 जनवरी को इस मामले की सुनवाई करेगा.

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Published : Dec 22, 2022, 4:51 PM IST

लखनऊ: रेप के मामले में तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे कुलदीप सेंगर की जमानत याचिका पर कोर्ट ने सीबीआई से रिपोर्ट मांगी है. पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर ने अपनी बेटी की शादी के लिए कोर्ट से दो महीने की अंतरिम जमानत देने की अपील की है. कुलदीप की बेटी की अगले साल 8 फरवरी को शादी है. कुलदीप के वकील (Kuldeep's lawyer) ने दिल्ली हाई कोर्ट से बताया है कि बेटी की शादी के लिए जरूरी हिन्दू रीति रिवाज (Hindu customs) के कार्यकम जनवरी से शुरू हो होनी है. ऐसे में कुलदीप सेंगर को दो माह की जमानत दी जाए. जज मुक्ता गुप्ता (Judge Mukta Gupta) की अध्यक्षता में हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच (Division Bench of the High Court) ने इस मामले में सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए याचिका में बताए गए तथ्यों की जांच करने और स्टेटस रिपोर्ट अगली सुनवाई तक दायर करने के लिए कहा है. कोर्ट अब 16 जनवरी को इस मामले की सुनवाई करेगा.

बता दें, दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट (Delhi's Tis Hazari Court) ने कुलदीप सेंगर को रेप के मामले (Rape case against Kuldeep Sengar) में 20 दिसंबर 2019 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी. कोर्ट ने कुलदीप सेंगर (Kuldeep Sengar) पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था. कुलदीप सेंगर पर आरोप था कि उन्नाव में एक युवती का अपहरण करने के बाद रेप किया था और फिर 60 हजार रुपये में बेच दिया गया था.

इसके बाद उन्नाव की रेप पीड़िता (unnao rape victim) के रायबरेली जाने के दौरान वर्ष 2019 में एक ट्रक ने उसकी कार को टक्कर मार दी थी. इस सड़क हादसे में उन्नाव रेप पीड़िता की दो मौसी की मौत हो गई थी. जबकि वह और उसके वकील गंभीर रूप से घायल हो गए थे. इसके अलावा कुलदीप सेंगर पर कई अन्य आरोप भी लगाए थे. हालांकि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में कुलदीप सेंगर को बरी कर दिया था.

यह भी पढ़ें : नगराम में पत्नी के साथ मिलकर सिलबट्टे से कूंचकर भाई की ले ली जान, यह थी मामूली वजह

लखनऊ: रेप के मामले में तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे कुलदीप सेंगर की जमानत याचिका पर कोर्ट ने सीबीआई से रिपोर्ट मांगी है. पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर ने अपनी बेटी की शादी के लिए कोर्ट से दो महीने की अंतरिम जमानत देने की अपील की है. कुलदीप की बेटी की अगले साल 8 फरवरी को शादी है. कुलदीप के वकील (Kuldeep's lawyer) ने दिल्ली हाई कोर्ट से बताया है कि बेटी की शादी के लिए जरूरी हिन्दू रीति रिवाज (Hindu customs) के कार्यकम जनवरी से शुरू हो होनी है. ऐसे में कुलदीप सेंगर को दो माह की जमानत दी जाए. जज मुक्ता गुप्ता (Judge Mukta Gupta) की अध्यक्षता में हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच (Division Bench of the High Court) ने इस मामले में सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए याचिका में बताए गए तथ्यों की जांच करने और स्टेटस रिपोर्ट अगली सुनवाई तक दायर करने के लिए कहा है. कोर्ट अब 16 जनवरी को इस मामले की सुनवाई करेगा.

बता दें, दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट (Delhi's Tis Hazari Court) ने कुलदीप सेंगर को रेप के मामले (Rape case against Kuldeep Sengar) में 20 दिसंबर 2019 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी. कोर्ट ने कुलदीप सेंगर (Kuldeep Sengar) पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था. कुलदीप सेंगर पर आरोप था कि उन्नाव में एक युवती का अपहरण करने के बाद रेप किया था और फिर 60 हजार रुपये में बेच दिया गया था.

इसके बाद उन्नाव की रेप पीड़िता (unnao rape victim) के रायबरेली जाने के दौरान वर्ष 2019 में एक ट्रक ने उसकी कार को टक्कर मार दी थी. इस सड़क हादसे में उन्नाव रेप पीड़िता की दो मौसी की मौत हो गई थी. जबकि वह और उसके वकील गंभीर रूप से घायल हो गए थे. इसके अलावा कुलदीप सेंगर पर कई अन्य आरोप भी लगाए थे. हालांकि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में कुलदीप सेंगर को बरी कर दिया था.

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