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बड़ी खबर : सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी - लखनऊ खबर

राज्य उपभोक्ता आयोग ने आदेश की पालना नहीं करने पर सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय (Subrata Roy) और एक अन्य मनोज कुमार श्रीवास्तव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट (Arrest Warrant) जारी किए हैं. अदालत ने पुलिस कमिश्नर को कहा है कि वह गिरफ्तारी वारंट की तामील कराए.

सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी
सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी
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Published : Aug 27, 2021, 9:50 PM IST

जयपुर/लखनऊ: राजस्थान राज्य उपभोक्ता आयोग ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. आयोग ने यह आदेश उषा शर्मा के अवमानना परिवाद पर दिए. आयोग ने कहा कि पूर्व में दोनों आरोपियों के जमानती वारंट जारी किए गए थे. जमानती वारंट की जानकारी दोनों आरोपियों को हो चुकी है, इसके बावजूद भी आदेश की पालना नहीं हो रही है.

परिवाद में अधिवक्ता भूपेन्द्र पारीक ने आयोग को बताया कि परिवादी ने 21 अगस्त 2009 को सहारा प्राइम सिटी में 19 लाख 62 हजार रुपये में फ्लैट खरीदा था. बिल्डर को 38 माह में फ्लैट का कब्जा सौंपना था, लेकिन उसने वर्ष 2019 तक कब्जा नहीं सौंपा.

पढ़ें : 5 साल की मासूम से दुष्कर्म करने वाले को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

मामले में राज्य उपभोक्ता आयोग ने 21 नवंबर 2019 को सहारा प्राइम सिटी को आदेश दिए थे कि वह एक माह में फ्लैट की कीमत पन्द्रह फीसदी ब्याज सहित लौटाए. इसके साथ ही आयोग ने ढाई लाख रुपये का हर्जाना भी लगाया था. इसके बावजूद आदेश की पालना नहीं की गई.

जयपुर/लखनऊ: राजस्थान राज्य उपभोक्ता आयोग ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. आयोग ने यह आदेश उषा शर्मा के अवमानना परिवाद पर दिए. आयोग ने कहा कि पूर्व में दोनों आरोपियों के जमानती वारंट जारी किए गए थे. जमानती वारंट की जानकारी दोनों आरोपियों को हो चुकी है, इसके बावजूद भी आदेश की पालना नहीं हो रही है.

परिवाद में अधिवक्ता भूपेन्द्र पारीक ने आयोग को बताया कि परिवादी ने 21 अगस्त 2009 को सहारा प्राइम सिटी में 19 लाख 62 हजार रुपये में फ्लैट खरीदा था. बिल्डर को 38 माह में फ्लैट का कब्जा सौंपना था, लेकिन उसने वर्ष 2019 तक कब्जा नहीं सौंपा.

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मामले में राज्य उपभोक्ता आयोग ने 21 नवंबर 2019 को सहारा प्राइम सिटी को आदेश दिए थे कि वह एक माह में फ्लैट की कीमत पन्द्रह फीसदी ब्याज सहित लौटाए. इसके साथ ही आयोग ने ढाई लाख रुपये का हर्जाना भी लगाया था. इसके बावजूद आदेश की पालना नहीं की गई.

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