लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए ब्याज माफी योजना-2021 लागू की है. व्यापारियों के बकाए टैक्स पर लगाए गए ब्याज में छूट देने को लेकर यह महत्वपूर्ण ब्याज माफी योजना शुरू की गई है. इसके अंतर्गत व्यापारियों को 10 से 100 फीसद तक की छूट देने का लाभ मिलेगा. उत्तर प्रदेश के वाणिज्य कर विभाग के अपर मुख्य सचिव संजीव मित्तल की तरफ से इसको लेकर शासनादेश भी जारी कर दिया गया है. यह योजना गुरुवार से शुरू होकर 3 जून तक प्रदेश भर में चलाई जाएगी और इसके अंतर्गत ब्याज माफी योजना का लाभ व्यापारी उठा सकेंगे.
शासनादेश जारी, 3 महीने तक लागू रहेगी योजना
वाणिज्य कर विभाग के अपर मुख्य सचिव संजीव कुमार मित्तल की तरफ से जारी शासनादेश के मुताबिक ब्याज माफी योजना में व्यापारियों के मूल बकाया राशि पर लगाए गए ब्याज में छूट देने का प्रावधान किया गया है. योजना में शामिल होने के लिए व्यापारी विभागीय पोर्टल जिसके अंतर्गत वह लोग टैक्स आदि भरने का काम करते हैं उससे ही आवेदन कर सकेंगे. व्यापारियों की मदद के लिए विभाग के जोनल कार्यालयों में हेल्प डेस्क भी बनाने की सुविधा दी गई है.
इस तरह मिलेगी सुविधा
ब्याज माफी योजना के अंतर्गत जहां ₹10 लाख तक के मूल बकाया वाले छोटे व्यापारियों को पूरा मूल बकाया जमा करने पर उन्हें शत प्रतिशत छूट दी जाएगी. उन्हें ₹10 लाख तक के मूल बकाया पर शत प्रतिशत ब्याज की छूट मिलेगी. इससे छोटे व मझोले व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी. 1 से 5 करोड़ रुपए तक के मूल बकाया राशि जमा करने पर ब्याज में 50 फीसदी तक की भी छूट दिए जाने का प्रावधान किया गया है. इसी तरह 5 करोड़ से ज्यादा की मूल बकाया वाले व्यापारियों को पूरी रकम जमा करने पर ब्याज में 10% की छूट दिए जाने का प्रावधान किया गया है.
31 दिसंबर 2020 तक के बकाया राशि पर लगे ब्याज में मिलेगा लाभ
वाणिज्य कर विभाग के कमिश्नर अमृता सोनी ने बताया कि वर्ल्ड के साथ ही मनोरंजन कर के बकायेदारों व्यापारियों को ब्याज माफी योजना का लाभ मिल सकेगा. यह योजना 31 दिसंबर 2020 तक की बकाया राशि पर लगाए गए ब्याज पर छूट देने को लेकर लागू होगी. योजना के अंतर्गत मिलने वाले आवेदनों को संबंधित विभागीय अधिकारियों से सत्यापन कराया जाएगा. किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आवेदक उसे सुधारने के लिए 3 दिन का समय दिया जाएगा. व्यापारियों की ओर से पूरी बकाया राशि जमा करने और योजना के अंतर्गत ब्याज में छूट देने के बाद 30 दिनों में संबंधित व्यापारी को नो ड्यूज सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा. इसको लेकर सभी विभागीय अधिकारियों को खंडवार शासनादेश और छूट दिए जाने को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं.
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