ETV Bharat / state

रोहतास कंपनी के खिलाफ दिवालिया की कार्रवाई, निवेशकों से मांगे गए दावे - रोहतास ग्रुप की कंपनी

रोहतास ग्रुप की कंपनी क्लैरिऑन टाउनशिप्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ दिवालिया होने की कार्रवाई शुरू की जा रही है. इसके अंतर्गत निवेशकों से दावे मांगे जा रहे हैं. दावे मांगने की तारीख 17 मई तक निर्धारित की गई है.

etv bharat
निवेशकों से मांगे गए दावे
author img

By

Published : May 8, 2021, 4:22 PM IST

लखनऊ : रोहतास समूह की बिल्डर कंपनी क्लैरिऑन टाउनशिप्स प्राइवेट लिमिटेड के दिवालिया होने की कार्रवाई नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के आदेश पर शुरू हो गई है. इसके अंतर्गत एनसीएलटी के अंतरिम रिजर्वेशन प्रोफेशनल (आईआरपी) मुकेश गुप्ता की तरफ से निवेशकों से 17 मई तक दावे मांगे गए हैं.

आवास विकास परिषद से प्रोजेक्ट को मिली है मंजूरी

इसके बाद आईआरपी कंपनी के प्रोजेक्ट में मौजूद संपत्ति से निवेशकों के फंड वापस करने या प्रोजेक्ट पूरा करने की प्रक्रिया के बारे में औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी. कंपनी रोहतास प्लैटिना नाम से ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट पर राजधानी लखनऊ सहित कई अन्य जगहों पर काम कर रही है. यह प्रोजेक्ट लखनऊ विकास प्राधिकरण से संबंधित है और आवास विकास परिषद से इसे मंजूरी भी मिली है.

6 महीने में पूरी करनी है कार्रवाई

आईआरपी के अनुसार, दिवालिया होने की कार्रवाई 6 महीने में पूरी की जानी है. निवेशकों को अपने दावे cirp.clarian@gmail.com पर भेजने के लिए कहा गया है. वहीं रोहतास प्लैटिना विक्टिम्स ग्रुप के संयोजक धीरेंद्र वर्मा का कहना है कि आईआरपी सारे दावे मिलने के बाद उनका आकलन करेगा. उसके बाद कार्रवाई की जाएगी. इसके बाद निवेशकों का पैसा और उस पर ब्याज दिए जाने सहित तमाम अन्य बिंदुओं पर फैसला किया जाना है. वहीं, बिल्डर कंपनी ने करीब 7 साल पहले अपने इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया था.

बिल्डर कंपनी ने नहीं पूरा किया काम

निवेशकों से बुकिंग के बाद बिल्डर ने निर्माण शुरू कराने के नाम पर केवल नींव खुदाई का ही काम किया था. इसके बाद से प्रोजेक्ट पर काम बंद था और यह पूरा प्रोजेक्ट लंबित हो गया. करीब 250 फ्लैट यहां बुक किए गए थे जिनमें 200 निवेशकों ने यह फ्लैट खरीदे थे. कुछ निवेशक ऐसे भी हैं जिनके दो या अधिक फ्लैट बुक हैं. प्रोजेक्ट पर काम शुरू ना होने के बाद निवेशकों ने एनसीएलटी में शिकायत की थी. इसके बाद रोहतास ग्रुप की कंपनी के खिलाफ दिवालिया होने की कार्रवाई शुरू की जा रही है. इसके अंतर्गत निवेशकों से दावे मांगे जा रहे हैं. दावे मांगने की तारीख 17 मई तक निर्धारित की गई है.

लखनऊ : रोहतास समूह की बिल्डर कंपनी क्लैरिऑन टाउनशिप्स प्राइवेट लिमिटेड के दिवालिया होने की कार्रवाई नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के आदेश पर शुरू हो गई है. इसके अंतर्गत एनसीएलटी के अंतरिम रिजर्वेशन प्रोफेशनल (आईआरपी) मुकेश गुप्ता की तरफ से निवेशकों से 17 मई तक दावे मांगे गए हैं.

आवास विकास परिषद से प्रोजेक्ट को मिली है मंजूरी

इसके बाद आईआरपी कंपनी के प्रोजेक्ट में मौजूद संपत्ति से निवेशकों के फंड वापस करने या प्रोजेक्ट पूरा करने की प्रक्रिया के बारे में औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी. कंपनी रोहतास प्लैटिना नाम से ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट पर राजधानी लखनऊ सहित कई अन्य जगहों पर काम कर रही है. यह प्रोजेक्ट लखनऊ विकास प्राधिकरण से संबंधित है और आवास विकास परिषद से इसे मंजूरी भी मिली है.

6 महीने में पूरी करनी है कार्रवाई

आईआरपी के अनुसार, दिवालिया होने की कार्रवाई 6 महीने में पूरी की जानी है. निवेशकों को अपने दावे cirp.clarian@gmail.com पर भेजने के लिए कहा गया है. वहीं रोहतास प्लैटिना विक्टिम्स ग्रुप के संयोजक धीरेंद्र वर्मा का कहना है कि आईआरपी सारे दावे मिलने के बाद उनका आकलन करेगा. उसके बाद कार्रवाई की जाएगी. इसके बाद निवेशकों का पैसा और उस पर ब्याज दिए जाने सहित तमाम अन्य बिंदुओं पर फैसला किया जाना है. वहीं, बिल्डर कंपनी ने करीब 7 साल पहले अपने इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया था.

बिल्डर कंपनी ने नहीं पूरा किया काम

निवेशकों से बुकिंग के बाद बिल्डर ने निर्माण शुरू कराने के नाम पर केवल नींव खुदाई का ही काम किया था. इसके बाद से प्रोजेक्ट पर काम बंद था और यह पूरा प्रोजेक्ट लंबित हो गया. करीब 250 फ्लैट यहां बुक किए गए थे जिनमें 200 निवेशकों ने यह फ्लैट खरीदे थे. कुछ निवेशक ऐसे भी हैं जिनके दो या अधिक फ्लैट बुक हैं. प्रोजेक्ट पर काम शुरू ना होने के बाद निवेशकों ने एनसीएलटी में शिकायत की थी. इसके बाद रोहतास ग्रुप की कंपनी के खिलाफ दिवालिया होने की कार्रवाई शुरू की जा रही है. इसके अंतर्गत निवेशकों से दावे मांगे जा रहे हैं. दावे मांगने की तारीख 17 मई तक निर्धारित की गई है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.