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पुनर्विचार याचिका दाखिल करना हमारा कानूनी हक: अल इमाम वेलफेयर एसोसिएशन

अयोध्या मामले पर फैसले को लेकर अल इमाम वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान हसन सिद्दीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने कहा कि कोर्ट का फैसला तर्कों के अनुकूल नहीं है. हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन पुनर्विचार याचिका दाखिल करना हमारा कानूनी हक है.

अल इमाम वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान हसन सिद्दीकी.
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Published : Nov 15, 2019, 7:56 PM IST

लखनऊ: अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद लगातार मुस्लिम संगठनों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. इसी कड़ी में लखनऊ में अल इमाम वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड से अपील की है. उनका कहना है कि अयोध्या मामले में पुनर्विचार याचिका दाखिल की जाए. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट से भी अपील की है कि अयोध्या के फैसले को भविष्य में किसी भी मामले में उदाहरण बनाकर पेश न किया जाए.

प्रेस कांफ्रेंस करते अल इमाम वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान हसन सिद्दीकी.

तर्कों के अनुकूल नहीं है सुप्रीम कोर्ट का फैसला
अल इमाम वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान हसन सिद्दीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं. उन्होंने कहा कि मुसलमानों पर पिछले 30 सालों से इल्जाम लगता आ रहा था कि मुसलमानों ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई. इस बात को न्यायालय ने गलत साबित कर दिया. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जिन तर्कों को सामने रखा गया, फैसला उसके अनुकूल नहीं है.

फैसले को उदाहरण बनाकर न किया जाए पेश
मौलाना इमरान हसन ने कहा कि मेरी सुप्रीम कोर्ट से भी अपील है कि इस फैसले को भविष्य में उदाहरण बनाकर न पेश किया जाए. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए गए फैसले कानून बन जाते हैं और दूसरी अदालती फैसलों में भी ऐसे फैसले नजीर बनाकर पेश किए जाते हैं.

मुस्लिम संगठनों ने फैसले का किया था स्वागत
गौरतलब है अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद मुस्लिम संगठनों में फैसले का स्वागत तो किया है, लेकिन पुनर्विचार याचिका को लेकर उनकी राय अलग है. वहीं सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अपना रुख साफ करते हुए रिव्यू पिटिशन न दाखिल करने का फैसला किया था.

26 नवंबर को होगी सुन्नी वक्फ बोर्ड की बैठक
सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अयोध्या में मुसलमानों को पांच एकड़ जमीन पर फैसला लिए जाने के लिए 26 नवंबर को बैठक बुलाई है. वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से 17 नवंबर को लखनऊ के नदवा कॉलेज में बोर्ड की बैठक बुलाई गई है, जिसमें यह फैसला लिया जाएगा कि अयोध्या मामले में पुनर्विचार याचिका दाखिल की जाए या नहीं. इसके साथ ही अदालत के फैसले में जो मुसलमानों को 5 एकड़ जमीन देने की बात कही गई है, उसको मंजूर किया जाए या नहीं. जिस पर अब सभी की निगाहें टिकी हुई हैं.

लखनऊ: अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद लगातार मुस्लिम संगठनों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. इसी कड़ी में लखनऊ में अल इमाम वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड से अपील की है. उनका कहना है कि अयोध्या मामले में पुनर्विचार याचिका दाखिल की जाए. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट से भी अपील की है कि अयोध्या के फैसले को भविष्य में किसी भी मामले में उदाहरण बनाकर पेश न किया जाए.

प्रेस कांफ्रेंस करते अल इमाम वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान हसन सिद्दीकी.

तर्कों के अनुकूल नहीं है सुप्रीम कोर्ट का फैसला
अल इमाम वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान हसन सिद्दीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं. उन्होंने कहा कि मुसलमानों पर पिछले 30 सालों से इल्जाम लगता आ रहा था कि मुसलमानों ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई. इस बात को न्यायालय ने गलत साबित कर दिया. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जिन तर्कों को सामने रखा गया, फैसला उसके अनुकूल नहीं है.

फैसले को उदाहरण बनाकर न किया जाए पेश
मौलाना इमरान हसन ने कहा कि मेरी सुप्रीम कोर्ट से भी अपील है कि इस फैसले को भविष्य में उदाहरण बनाकर न पेश किया जाए. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए गए फैसले कानून बन जाते हैं और दूसरी अदालती फैसलों में भी ऐसे फैसले नजीर बनाकर पेश किए जाते हैं.

मुस्लिम संगठनों ने फैसले का किया था स्वागत
गौरतलब है अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद मुस्लिम संगठनों में फैसले का स्वागत तो किया है, लेकिन पुनर्विचार याचिका को लेकर उनकी राय अलग है. वहीं सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अपना रुख साफ करते हुए रिव्यू पिटिशन न दाखिल करने का फैसला किया था.

26 नवंबर को होगी सुन्नी वक्फ बोर्ड की बैठक
सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अयोध्या में मुसलमानों को पांच एकड़ जमीन पर फैसला लिए जाने के लिए 26 नवंबर को बैठक बुलाई है. वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से 17 नवंबर को लखनऊ के नदवा कॉलेज में बोर्ड की बैठक बुलाई गई है, जिसमें यह फैसला लिया जाएगा कि अयोध्या मामले में पुनर्विचार याचिका दाखिल की जाए या नहीं. इसके साथ ही अदालत के फैसले में जो मुसलमानों को 5 एकड़ जमीन देने की बात कही गई है, उसको मंजूर किया जाए या नहीं. जिस पर अब सभी की निगाहें टिकी हुई हैं.

Intro:अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद लगातार मुस्लिम संगठनों की भी अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आना जारी है जिसके चलते लखनऊ में अल इमाम वेलफेयर एसोसिएशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड से अपील करी है कि अयोध्या मामले में पुनर्विचार याचिका दाखिल की जाए और सुप्रीम कोर्ट से भी अपील करी है कि अयोध्या के फैसले को भविष्य में किसी भी मामले में उदाहरण बनाकर ना पेश किया जाए।


Body:लखनऊ में अल इमाम वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान हसन सिद्दीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं क्योंकि मुसलमानों पर पिछले 30 सालों से इल्जाम लगता आ रहा था कि मुसलमानों ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई वह न्यायालय ने गलत साबित कर दिया और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जिन तर्कों को सामने रखा गया उनके अनुकूल फैसला नहीं है। मौलाना ने कहा कि तर्कों के आधार पर फैसला हमारे हक में आना चाहिए था क्योंकि कोर्ट ने यह माना है कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई है और ना ही वहां की खुदाई में किसी भी ऐसा अवशेष मिला है जिससे यह साबित हो कि वहां मंदिर था। मौलाना इमरान हसन ने आगे बोलते हुए कहा कि मेरी सुप्रीम कोर्ट से भी अपील है कि इस फैसले को भविष्य में उदाहरण बनाकर न पेश किया जाए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए गए फैसले कानून बन जाते हैं और दूसरी अदालती फैसलों में भी ऐसे फैसले नजीर बनाकर पेश किए जाते हैं।

बाइट- इमरान हसन सिद्दीकी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अल इमाम वेलफेयर एसोसिएशन


Conclusion:गौरतलब है अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद मुस्लिम संगठनों में फैसले का स्वागत तो है लेकिन पुनर्विचार याचिका को लेकर राय बटी बटी सी नजर आ रही है जिस पर सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अपना रुख साफ करते हुए रिव्यू पिटिशन ना दाखिल करने का फैसला लेते हुए 26 नवंबर को अयोध्या में मुसलमानों को पांच एकड़ मस्जिद की जमीन पर फैसला लिए जाने के लिए बैठक बुलाई है तो उससे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से 17 नवंबर को लखनऊ के नदवा कॉलेज में बोर्ड की बैठक बुलाई गई है जिसमें यह फैसला लिया जाएगा कि अयोध्या मामले में पुनर्विचार याचिका दाखिल की जाए या नहीं और अदालत के फैसले में जो मुसलमानों को 5 एकड़ जमीन देने की बात कही गई है उसको मंजूर किया जाए या नहीं जिस पर अब सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।
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