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भारत की बड़ी जीत, कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक - pakistani military court

भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव पर बुधवार को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) अपना फैसला सुनाया. पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जाधव को कथित जासूस के आरोप में फांसी की सजा सुनाई थी. इसके खिलाफ भारत ने ICJ में अपील की थी. भारत को उम्मीद थी कि इंटरनेशनल कोर्ट पाकिस्तान को वियना संधि के उल्लंघन का दोषी ठहराएगा.

पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जाधव को कथित जासूस के आरोप में फांसी की सजा सुनाई थी.
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Published : Jul 17, 2019, 5:59 PM IST

Updated : Jul 17, 2019, 6:45 PM IST

हेग: जासूसी के आरोप में पाकिस्तान की जेल में कैद कुलभूषण जाधव पर नीदरलैंड के हेग में स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) बुधवार शाम 6.30 बजे फैसला सुनाया. कुलभूषण जाधव की फांसी पर ICJ ने रोक लगा दी है. पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत द्वारा जाधव को 'दबाव वाले कबूलनामे' के आधार पर मौत की सजा सुनाने को भारत ने ICJ में चुनौती दी है. फैसला कोर्ट के अध्यक्ष और जज अब्दुलकवी अहमद युसुफ पढ़कर सुनाया.

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पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जाधव को कथित जासूस के आरोप में फांसी की सजा सुनाई थी.

जानें पूरा घटनाक्रम-

  • 3 मार्च 2016 को पाकिस्तानी सेना ने कुलभूषण जाधव की गिरफ्तार करने का दावा किया.
  • पाक फौज ने दावा किया कि जाधव भारतीय जासूस है और उसे दक्षिणी बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया है.
  • पाकिस्तान ने भारत को 25 मार्च 2016 को ऑफिसियली कुलभूषण जाधव के बारे में बताया और जासूसी करने को लेकर समन जारी किया. वहीं भारत ने जाधव को निर्दोष बताते हुए कहा कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है. भारत ने दावा किया कि वे नौसेना के एक रिटायर्ड अफसर हैं. उनका ईरान में कार्गो का व्यापार है. पाकिस्तान ने उन्हें वहीं से गिरफ्तार किया और उनकी बलूचिस्तान से झूठी गिरफ्तारी का दावा किया. भारत ने पाकिस्तान से जाधव को दूतावास मदद देने के लिए कहा. अगले एक साल के दौरान भारत ने 16 बार जाधव के लिए यही मदद मांगी, लेकिन पाकिस्तान लगातार ठुकराता रहा.
  • 10 अप्रैल 2017 को पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी और तोड़फोड़ की गतिविधियों में शामिल होने को लेकर जाधव को मौत की सजा सुनाई. भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए इसे पूर्व निर्धारित मर्डर बताया.
  • 20 अप्रैल 2017 को भारत ने आधिकारिक रूप से पाकिस्तान से जाधव के खिलाफ मुकदमे की कार्यवाही के साथ-साथ अपील प्रक्रिया का विवरण मांगा.
  • 27 अप्रैल 2017 को भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान में विदेशी मामलों के सलाहकार सरताज अजीज से जाधव के परिवार को वीजा देने की अपील की.
  • जाधव को मौत की सजा सुनाए जाने के खिलाफ 8 मई 2017 को भारत ने नीदरलैंड के हेग में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अदालत में अपील की.
  • (ICJ) ने 9 मई 2017 को जाधव की सजा पर स्टे दे दिया. तात्कालिक राहत के बाद अगले दिन भारतीय विदेश मंत्रालय ने ICJ में जाधव को अवैध तरीके से कैद में रखने को लेकर अपील की.
  • 18 मई 2017 को ICJ ने पाकिस्तान को जाधव की सजा पर रोक लगाते हुए अपने अंतिम फैसले को टाल दिया. कोर्ट में भारत की ओर से हरीश साल्वे ने पैरवी की. वहीं पाकिस्तान ने कहा कि ICJ के आदेश से जाधव केस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा.
  • 22 जून 2017 को जाधव ने पाकिस्तानी सैन्य प्रमुख के सामने दया याचिका रखी. सैन्य प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि जाधव ने बलूचिस्तान में आतंकी गतिविधियों की बात मानते हुए उसके साथ दया याचिका दायर की है.
  • काउंसलर एक्सेस की ढेर सारी कोशिशों के बाद 10 नवंबर 2017 को पाकिस्तान मानवीय आधार पर जाधव को उनकी पत्नी से मिलने की इजाजत देने के लिए राजी हुआ. इसके लिए 25 दिसंबर की तारीख तय की.
  • 18 से 21 फरवरी 2019 हेग की अंतरराष्ट्रीय अदालत में सुनवाई के दौरान भारत और पाकिस्तान ने अपना-अपना पक्ष रखा. इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर बहस हुई.
  • 4 जुलाई 2019 को यानी ICJ ने बताया कि कोर्ट प्रमुख अब्दुलकवी अहमद यूसुफ 17 जुलाई 2019 को फैसला सुनाएंगे.

ICJ में 16 जजों में से भारत के रहने वाले जज जस्टिस दलवीर भंडारी भी शामिल हैं. वहीं इस केस में पाक ने भी मांग की उसके देश से एक जज की नियुक्ति की मांग की. ICJ ने पाक की मांग पर गौर करते हुए इस केस के मद्देनजर के चीफ जस्टिस के तौर पर एक साल काम कर चुके तस्सदुक हुसैन जिलानी को जज नियुक्त किया.

हेग: जासूसी के आरोप में पाकिस्तान की जेल में कैद कुलभूषण जाधव पर नीदरलैंड के हेग में स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) बुधवार शाम 6.30 बजे फैसला सुनाया. कुलभूषण जाधव की फांसी पर ICJ ने रोक लगा दी है. पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत द्वारा जाधव को 'दबाव वाले कबूलनामे' के आधार पर मौत की सजा सुनाने को भारत ने ICJ में चुनौती दी है. फैसला कोर्ट के अध्यक्ष और जज अब्दुलकवी अहमद युसुफ पढ़कर सुनाया.

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पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जाधव को कथित जासूस के आरोप में फांसी की सजा सुनाई थी.

जानें पूरा घटनाक्रम-

  • 3 मार्च 2016 को पाकिस्तानी सेना ने कुलभूषण जाधव की गिरफ्तार करने का दावा किया.
  • पाक फौज ने दावा किया कि जाधव भारतीय जासूस है और उसे दक्षिणी बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया है.
  • पाकिस्तान ने भारत को 25 मार्च 2016 को ऑफिसियली कुलभूषण जाधव के बारे में बताया और जासूसी करने को लेकर समन जारी किया. वहीं भारत ने जाधव को निर्दोष बताते हुए कहा कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है. भारत ने दावा किया कि वे नौसेना के एक रिटायर्ड अफसर हैं. उनका ईरान में कार्गो का व्यापार है. पाकिस्तान ने उन्हें वहीं से गिरफ्तार किया और उनकी बलूचिस्तान से झूठी गिरफ्तारी का दावा किया. भारत ने पाकिस्तान से जाधव को दूतावास मदद देने के लिए कहा. अगले एक साल के दौरान भारत ने 16 बार जाधव के लिए यही मदद मांगी, लेकिन पाकिस्तान लगातार ठुकराता रहा.
  • 10 अप्रैल 2017 को पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी और तोड़फोड़ की गतिविधियों में शामिल होने को लेकर जाधव को मौत की सजा सुनाई. भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए इसे पूर्व निर्धारित मर्डर बताया.
  • 20 अप्रैल 2017 को भारत ने आधिकारिक रूप से पाकिस्तान से जाधव के खिलाफ मुकदमे की कार्यवाही के साथ-साथ अपील प्रक्रिया का विवरण मांगा.
  • 27 अप्रैल 2017 को भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान में विदेशी मामलों के सलाहकार सरताज अजीज से जाधव के परिवार को वीजा देने की अपील की.
  • जाधव को मौत की सजा सुनाए जाने के खिलाफ 8 मई 2017 को भारत ने नीदरलैंड के हेग में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अदालत में अपील की.
  • (ICJ) ने 9 मई 2017 को जाधव की सजा पर स्टे दे दिया. तात्कालिक राहत के बाद अगले दिन भारतीय विदेश मंत्रालय ने ICJ में जाधव को अवैध तरीके से कैद में रखने को लेकर अपील की.
  • 18 मई 2017 को ICJ ने पाकिस्तान को जाधव की सजा पर रोक लगाते हुए अपने अंतिम फैसले को टाल दिया. कोर्ट में भारत की ओर से हरीश साल्वे ने पैरवी की. वहीं पाकिस्तान ने कहा कि ICJ के आदेश से जाधव केस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा.
  • 22 जून 2017 को जाधव ने पाकिस्तानी सैन्य प्रमुख के सामने दया याचिका रखी. सैन्य प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि जाधव ने बलूचिस्तान में आतंकी गतिविधियों की बात मानते हुए उसके साथ दया याचिका दायर की है.
  • काउंसलर एक्सेस की ढेर सारी कोशिशों के बाद 10 नवंबर 2017 को पाकिस्तान मानवीय आधार पर जाधव को उनकी पत्नी से मिलने की इजाजत देने के लिए राजी हुआ. इसके लिए 25 दिसंबर की तारीख तय की.
  • 18 से 21 फरवरी 2019 हेग की अंतरराष्ट्रीय अदालत में सुनवाई के दौरान भारत और पाकिस्तान ने अपना-अपना पक्ष रखा. इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर बहस हुई.
  • 4 जुलाई 2019 को यानी ICJ ने बताया कि कोर्ट प्रमुख अब्दुलकवी अहमद यूसुफ 17 जुलाई 2019 को फैसला सुनाएंगे.

ICJ में 16 जजों में से भारत के रहने वाले जज जस्टिस दलवीर भंडारी भी शामिल हैं. वहीं इस केस में पाक ने भी मांग की उसके देश से एक जज की नियुक्ति की मांग की. ICJ ने पाक की मांग पर गौर करते हुए इस केस के मद्देनजर के चीफ जस्टिस के तौर पर एक साल काम कर चुके तस्सदुक हुसैन जिलानी को जज नियुक्त किया.

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पाक की जेल मनजासूसी के आरोपी





हेग: जासूसी के आरोप में पाकिस्तान की जेल में कैद कुलभूषण जाधव पर नीदरलैंड के हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) बुधवार शाम 6.30 बजे फैसला सुनाएगी. पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत द्वारा जाधव को 'दबाव वाले कबूलनामे' के आधार पर मौत की सजा सुनाने को भारत ने ICJ में चुनौती दी है. फैसला कोर्ट के अध्यक्ष और जज अब्दुलकवी अहमद युसुफ पढ़कर सुनाएंगे.



पूरा घटनाक्रम

3 मार्च 2016- कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी हुई.



24 मार्च 2016- पाकिस्तानी सेना ने जाधव को 'भारतीय जासूस' बताया और दक्षिणी बलूचिस्तान से उनकी गिरफ्तार बताई.



25 मार्च 2016- पाकिस्तान ने भारत को जाधव के बारे में बताया और जासूसी करने को लेकर समन जारी किया। भारत ने उसके दावे को ठुकरा दिया.



26 मार्च 2016- भारत ने जाधव को निर्दोष बताते हुए कहा कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। भारत ने दावा किया कि वे नौसेना के एक रिटायर्ड अफसर हैं, जिनका ईरान में कार्गो का व्यापार है. पाकिस्तान ने उन्हें वहीं से गिरफ्तार किया और उनकी गिरफ्तारी बलूचिस्तान से होना बताया.



29 मार्च 2016- भारत ने पाकिस्तान से जाधव को दूतावास मदद देने के लिए कहा. अगले एक साल के दौरान भारत ने 16 बार जाधव के लिए यही मदद मांगी लेकिन पाकिस्तान लगातार ठुकराता रहा.



10 अप्रैल 2017- पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी और तोड़फोड़ की गतिविधियों में शामिल होने को लेकर जाधव को मौत की सजा सुनाई. भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए इसे पूर्व निर्धारित मर्डर बताया.



11 अप्रैल 2017- विदेश मंत्री सुषमा स्वराज संसद के दोनों सदनों में बयान देते हुए कहा कि जाधव को न्याय दिलाने के लिए भारत हर मुमकिन कोशिश करेगा. उन्होंने जाधव को निर्दोष अगवा भारतीय बताया.



14 अप्रैल 2017- भारत ने पाकिस्तान से चार्जशीट की सर्टिफाइड कॉपी और मौत की सजा सुनाए जाने वाले फैसले की कॉपी मांगी, साथ ही उन तक दूतावास मदद देने के लिए कहा.



15 अप्रैल 2017- पाकिस्तान ने अरब और आसियान देशों के राजदूतों को कथित भारतीय जासूस की गिरफ्तारी के बारे में बताया. इससे पहले वो P5 देशों (अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस) को भी इस बारे में बता चुका था.



20 अप्रैल 2017- भारत ने आधिकारिक रूप से पाकिस्तान से जाधव के खिलाफ मुकदमे की कार्यवाही के साथ-साथ अपील प्रक्रिया का विवरण मांगा.



27 अप्रैल 2017- भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान में विदेशी मामलों के सलाहकार सरताज अजीज से जाधव के परिवार को वीजा देने की अपील की।



8 मई 2017- जाधव को मौत की सजा सुनाए जाने के खिलाफ भारत ने नीदरलैंड्स के हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत में अपील की.



9 मई 2017- ICJ ने जाधव की सजा पर स्टे दिया.



10 मई 2017- जाधव को अवैध तरीके से कैद में रखने को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने ICJ में अपील की.



15 मई 2017- ICJ में सुनवाई के दौरान भारत ने जाधव की मौत की सजा को तुरंत रद्द करने की मांग की. वहीं पाकिस्तान ने भारत पर अदालत को गुमराह करने का आरोप लगाया.





18 मई 2017- ICJ ने पाकिस्तान को जाधव की सजा पर रोक लगाते हुए अपने अंतिम फैसले को टाल दिया. कोर्ट में भारत की ओर से हरीश साल्वे ने पैरवी की। वहीं पाकिस्तान ने कहा कि ICJ के आदेश से जाधव केस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा.



29 मई 2017- पाकिस्तान ने जाधव के खिलाफ नए सबूत मिलने का दावा किया. पाक विदेश मंत्रालय का कहना था कि जाधव ने पाकिस्तान में आतंकी हमलों से जुड़े इंटेलिजेंस नेटवर्क के बारे में बताया है.





16 जून 2017- ICJ ने भारत से 13 सितंबर तक और पाकिस्तान से 13 दिसंबर तक अपना-अपना पक्ष रखने के लिए कहा। इसके साथ ही ICJ प्रेसिडेंट रॉनी अब्राहम ने 8 जून को दोनों देशों के प्रतिनिधियों के साथ एक मुलाकात तय की.



22 जून 2017- जाधव ने पाकिस्तानी सैन्य प्रमुख के सामने दया याचिका रखी। सैन्य प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि जाधव ने बलूचिस्तान में आतंकी गतिविधियों की बात मानते हुए उसके साथ दया याचिका दायर की है.



2 जुलाई 2017- पाकिस्तान ने जाधव को दूतावास मदद पहुंचाने की भारत की एक और अपील खारिज की। अबतक वो पांच अपील खारिज कर चुका था.

13 जुलाई 2017- पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा, जाधव की मां के वीजा आवेदन पर विचार किया जा रहा है.



10 नवंबर 2017- पाकिस्तान मानवीय आधार पर जाधव को उनकी पत्नी से मिलने की इजाजत देने के लिए राजी हुआ.



8 दिसंबर 2017- पाकिस्तान ने जाधव की वाइफ और मां को उनसे मिलने की इजाजत दी. इसके लिए 25 दिसंबर की तारीख तय की गई.



25 दिसंबर 2017- जाधव की पत्नी और मां ने जाकर उनसे मुलाकात की.



17 जुलाई 2018- पाकिस्तान ने ICJ में दूसरा काउंटर मेमोरियल दायर किया.



3 अक्टूबर 2018- ICJ ने कहा वो 18 फरवरी 2019 से चार दिन तक जाधव केस में सुनवाई करेगा.



18 से 21 फरवरी 2019- हेग की अंतरराष्ट्रीय अदालत में सुनवाई के दौरान भारत और पाकिस्तान ने अपना-अपना पक्ष रखा, इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर बहस हुई.



ICJ में 16 जजों में से भारत के रहने वाले जज जस्टिस दलवीर भंडारी भी शामिल हैं. वहीं इस केस में पाक ने भी मांग की उसके देश से एक जज की नियुक्ति की मांग की. ICJ ने पाक की मांग पर गौर करते हुए इस केस के मद्देनजर के चीफ जस्टिस के तौर पर एक साल काम कर चुके तस्सदुक हुसैन जिलानी को जज नियुक्त किया.

 






Conclusion:
Last Updated : Jul 17, 2019, 6:45 PM IST
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