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15 नवंबर एचएसआरपी लगवाने का आखिरी दिन, रजिस्ट्रेशन नंबर के अंत में 0 या एक है तो हो जाएं सावधान

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Published : Nov 14, 2021, 9:47 PM IST

जिन वाहन स्वामियों की नंबर प्लेट का आखिरी अंक 0 और एक है वे तत्काल हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवा लें. अंतिम तिथि 15 नवंबर सोमवार को पूरा होने वाली है. वाहन स्वामियों की यह लापरवाही उन पर भारी पड़ सकती है और उन्हें बड़ा जुर्माना भुगतना पड़ सकता है.

15 नवंबर एचएसआरपी लगवाने का आखिरी दिन
15 नवंबर एचएसआरपी लगवाने का आखिरी दिन

लखनऊ : अगर आपके वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर का आखिरी अंक जीरो या फिर वन है, तो आपके पास 15 नवंबर भर का ही मौका है. सोमवार को अगर आपने अपने वाहन में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवा ली तब तो ठीक, नहीं तो परिवहन विभाग या यातायात विभाग की तरफ से चेकिंग के दौरान पकड़े जाने पर ₹5000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है. दरअसल, परिवहन विभाग ने रजिस्ट्रेशन नंबर के आखिरी अंक जीरो और वन के लिए 15 नवंबर आखिरी अवधि तय की थी जो सोमवार को पूरी हो रही है.


दरअसल, 15 नवंबर तक परिवहन विभाग ने रजिस्ट्रेशन नंबर के 0 और 1 अंक वाले वाहन स्वामियों को एचएसआरपी लगाने का समय दिया था. इसके बाद मंगलवार से परिवहन विभाग के प्रवर्तन टीम रुटीन चेकिंग अभियान के दौरान ऐसे वाहनों के पकड़े जाने पर उनका चालान भी करेगी. आरटीओ प्रवर्तन संदीप पंकज ने बताया कि 16 नवंबर से ऐसे वाहन जिनके रजिस्ट्रेशन नंबर का आखिरी अंक जीरो या वन है और उन्होंने अपने वाहन में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगवाई है, तो उनका चालान किया जाएगा. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अभी रुटीन चेकिंग के तहत ऐसे वाहनों के चालान कम किए जाएंगे, बल्कि लोगों को जागरूक ज्यादा किया जाएगा कि वे जल्द से जल्द अपने वाहन में एचएसआरपी लगवा लें. एक दिसंबर से अगर एचएसआरपी वाहन पर लगी नहीं मिलती है, तो निश्चित तौर पर ₹5000 का चालान किया जाएगा.

अभी 50 फीसदी से ज्यादा वाहनों पर एचएसआरपी नहीं

भले ही 15 नवंबर को 0 और 1 वाले रजिस्ट्रेशन नंबर वाले वाहनों में एचएसआरपी लगाने की अवधि समाप्त हो रही हो, लेकिन वास्तविकता यह है कि अभी तक 50 फीसदी वाहनों में एचएसआरपी नहीं लगी है. निजी वाहन की तो बात ही दूर है, व्यवसायिक वाहन भी अंत में जीरो और वन होने के बावजूद बिना एचएसआरपी के ही दौड़ रहे हैं. ऐसे में अगर आरटीओ की प्रवर्तन टीम चालान करने उतर पड़ती है तो काफी संख्या में ऐसे वाहनों का चालान होगा.


वाहनों के लिए ये है अवधि

  • रजिस्ट्रेशन नंबर के अंत में 0 और 1 है तो 15 नवंबर 2021 तक
  • रजिस्ट्रेशन नंबर के अंत में 2 और 3 है तो 15 फरवरी 2022 तक
  • रजिस्ट्रेशन नंबर के अंत में 4 और 5 है तो 15 मई 2022 तक
  • रजिस्ट्रेशन नंबर के अंत में 6 और 7 है तो 15 अगस्त 2022 तक
  • रजिस्ट्रेशन नंबर के अंत में 8 और 9 है तो 15 नवंबर 2022 तक

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लखनऊ : अगर आपके वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर का आखिरी अंक जीरो या फिर वन है, तो आपके पास 15 नवंबर भर का ही मौका है. सोमवार को अगर आपने अपने वाहन में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवा ली तब तो ठीक, नहीं तो परिवहन विभाग या यातायात विभाग की तरफ से चेकिंग के दौरान पकड़े जाने पर ₹5000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है. दरअसल, परिवहन विभाग ने रजिस्ट्रेशन नंबर के आखिरी अंक जीरो और वन के लिए 15 नवंबर आखिरी अवधि तय की थी जो सोमवार को पूरी हो रही है.


दरअसल, 15 नवंबर तक परिवहन विभाग ने रजिस्ट्रेशन नंबर के 0 और 1 अंक वाले वाहन स्वामियों को एचएसआरपी लगाने का समय दिया था. इसके बाद मंगलवार से परिवहन विभाग के प्रवर्तन टीम रुटीन चेकिंग अभियान के दौरान ऐसे वाहनों के पकड़े जाने पर उनका चालान भी करेगी. आरटीओ प्रवर्तन संदीप पंकज ने बताया कि 16 नवंबर से ऐसे वाहन जिनके रजिस्ट्रेशन नंबर का आखिरी अंक जीरो या वन है और उन्होंने अपने वाहन में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगवाई है, तो उनका चालान किया जाएगा. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अभी रुटीन चेकिंग के तहत ऐसे वाहनों के चालान कम किए जाएंगे, बल्कि लोगों को जागरूक ज्यादा किया जाएगा कि वे जल्द से जल्द अपने वाहन में एचएसआरपी लगवा लें. एक दिसंबर से अगर एचएसआरपी वाहन पर लगी नहीं मिलती है, तो निश्चित तौर पर ₹5000 का चालान किया जाएगा.

अभी 50 फीसदी से ज्यादा वाहनों पर एचएसआरपी नहीं

भले ही 15 नवंबर को 0 और 1 वाले रजिस्ट्रेशन नंबर वाले वाहनों में एचएसआरपी लगाने की अवधि समाप्त हो रही हो, लेकिन वास्तविकता यह है कि अभी तक 50 फीसदी वाहनों में एचएसआरपी नहीं लगी है. निजी वाहन की तो बात ही दूर है, व्यवसायिक वाहन भी अंत में जीरो और वन होने के बावजूद बिना एचएसआरपी के ही दौड़ रहे हैं. ऐसे में अगर आरटीओ की प्रवर्तन टीम चालान करने उतर पड़ती है तो काफी संख्या में ऐसे वाहनों का चालान होगा.


वाहनों के लिए ये है अवधि

  • रजिस्ट्रेशन नंबर के अंत में 0 और 1 है तो 15 नवंबर 2021 तक
  • रजिस्ट्रेशन नंबर के अंत में 2 और 3 है तो 15 फरवरी 2022 तक
  • रजिस्ट्रेशन नंबर के अंत में 4 और 5 है तो 15 मई 2022 तक
  • रजिस्ट्रेशन नंबर के अंत में 6 और 7 है तो 15 अगस्त 2022 तक
  • रजिस्ट्रेशन नंबर के अंत में 8 और 9 है तो 15 नवंबर 2022 तक

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