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डेथ ऑडिट पॉलिसी में बदलाव पर सुनवाई करेगी हाईकोर्ट - हाईकोर्ट समाचार

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने डेथ ऑडिट पॉलिसी संबंधी (Death Audit Policy) जनहित याचिका को सुनवाई के लिए कोविड- 19 महामारी की याचिका के साथ पेश करने का आदेश महानिबंधक को दिया है. अब इस मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में होगी.

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हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच
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Published : Jun 19, 2021, 3:14 PM IST

लखनऊः हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने डेथ ऑडिट पॉलिसी संबंधी (Death Audit Policy) जनहित याचिका को सुनवाई के लिए कोविड- 19 महामारी की याचिका के साथ पेश करने का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के महानिबंधक को दिया है. अब इस मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति रितुराज अवस्थी और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने अशमा इज्जत की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर पारित किया.

यह भी पढ़ें-इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट की वैधता को हाईकोर्ट में चुनौती

अशमा इज्जत की ओर से दाखिल जनहित याचिका में कोविड- 19 महामारी से मृत्यु संबंधी 21 अप्रैल व 9 जुलाई 2020 की डेथ ऑडित पॉलिसी को संशोधित करने की मांग की गई है. याची की ओर से दलील दी गई कि उक्त पॉलिसी के तहत एकांतवास गृहों व ट्रांजिट गृहों में इस महामारी के कारण हुई मृत्यु के आंकड़े भी शामिल किये जाएं. याचिका में अप्रैल 2020 से अब तक की ऑडिट रिपोर्ट को भी न्यायालय के समक्ष पेश करने की मांग की गई है. याची की दलील थी कि ब्लैक फंगस और यलो फंगस से हुई मौतों को कोविड- 19 से हुई मौत में शामिल किया गया है या नहीं, यह उक्त पॉलिसी में उल्लिखित नहीं है. वहीं, याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कहा कि कोविड- 19 से संबंधित सभी मामलों की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही है. साथ ही मुख्य न्यायमूर्ति ने भी कोविड-19 संबंधी सभी मामलों की सुनवाई इलाहाबाद में चल रही सुनवाई में शामिल करने का आदेश दे रखा है. लिहाजा न्यायालय ने महानिबंधक को वर्तमान मामले को भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष पेश करने का आदेश दिया है.

लखनऊः हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने डेथ ऑडिट पॉलिसी संबंधी (Death Audit Policy) जनहित याचिका को सुनवाई के लिए कोविड- 19 महामारी की याचिका के साथ पेश करने का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के महानिबंधक को दिया है. अब इस मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति रितुराज अवस्थी और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने अशमा इज्जत की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर पारित किया.

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अशमा इज्जत की ओर से दाखिल जनहित याचिका में कोविड- 19 महामारी से मृत्यु संबंधी 21 अप्रैल व 9 जुलाई 2020 की डेथ ऑडित पॉलिसी को संशोधित करने की मांग की गई है. याची की ओर से दलील दी गई कि उक्त पॉलिसी के तहत एकांतवास गृहों व ट्रांजिट गृहों में इस महामारी के कारण हुई मृत्यु के आंकड़े भी शामिल किये जाएं. याचिका में अप्रैल 2020 से अब तक की ऑडिट रिपोर्ट को भी न्यायालय के समक्ष पेश करने की मांग की गई है. याची की दलील थी कि ब्लैक फंगस और यलो फंगस से हुई मौतों को कोविड- 19 से हुई मौत में शामिल किया गया है या नहीं, यह उक्त पॉलिसी में उल्लिखित नहीं है. वहीं, याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कहा कि कोविड- 19 से संबंधित सभी मामलों की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही है. साथ ही मुख्य न्यायमूर्ति ने भी कोविड-19 संबंधी सभी मामलों की सुनवाई इलाहाबाद में चल रही सुनवाई में शामिल करने का आदेश दे रखा है. लिहाजा न्यायालय ने महानिबंधक को वर्तमान मामले को भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष पेश करने का आदेश दिया है.

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