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डेंगू को लेकर लापरवाही पर हाईकोर्ट ने चेताया, सरकार ने किया वृद्धि में कमी का दावा

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार व नगर निगम को चेताया है कि डेंगू पर नियंत्रण (dengue control) के लिए किए जा रहे प्रयासों में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए. राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में दावा किया गया है कि डेंगू की वृद्धि में कमी आई है. मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी.

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Published : Nov 24, 2022, 8:07 PM IST

लखनऊ. हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच (Lucknow Bench of the High Court) ने राज्य सरकार व नगर निगम को चेताया है कि डेंगू पर नियंत्रण (dengue control) के लिए किए जा रहे प्रयासों में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए. राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में दावा किया गया है कि डेंगू की वृद्धि में कमी आई है. मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी.


यह आदेश न्यायमूर्ति देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव (Justice Devendra Kumar Upadhyay and Justice Saurabh Srivastava) की खंडपीठ ने आशीष कुमार मिश्रा की ओर से दाखिल पीआईएल पर पारित किया. सुनवाई से पूर्व चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से शपथ पत्र दाखिल किया गया. नगर निगम ने भी जवाबी शपथ पत्र दाखिल करते हुए, शहर में साफ-सफाई के कार्यों व फॉगिंग इत्यादि की जानकारी दी. दोनों विभागों व नगर निगम के हलफनामों पर गौर परने के उपरांत न्यायालय ने कहा कि कुछ कदम जरूर उठाए गए हैं, लेकिन अभी और भी प्रयास करने की आवश्यकता है. खास तौर पर नगर निगम को इस दिशा में और काम करना होगा.

सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा कि शहर में डेंगू के मामलों में वृद्धि आई है. इस पर राज्य सरकार के अधिवक्ता (state government advocate) ने कहा कि पिछले तीन दिनों में डेंगू के मामलों की वृद्धि में कमी आई है. न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की कि फॉगिंग की जिन इलाकों में ज्यादा आवश्यकता है, वहां नगर निगम द्वारा फॉगिंग करने में शिथिलता बरती गई प्रतीत होती है. इन टिप्पणियों के साथ न्यायालय ने चेतावनी दी कि प्रयासों में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए. साथ ही मच्छरों की वृद्धि रोकने तथा शहर की साफ-सफाई पर भी विशेष ध्यान दिया जाए.

यह भी पढ़ें : आईआरसीटीसी ने हरिद्वार ऋषिकेश मसूरी देहरादून के लिए हवाई यात्रा पैकेज लांच किया

लखनऊ. हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच (Lucknow Bench of the High Court) ने राज्य सरकार व नगर निगम को चेताया है कि डेंगू पर नियंत्रण (dengue control) के लिए किए जा रहे प्रयासों में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए. राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में दावा किया गया है कि डेंगू की वृद्धि में कमी आई है. मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी.


यह आदेश न्यायमूर्ति देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव (Justice Devendra Kumar Upadhyay and Justice Saurabh Srivastava) की खंडपीठ ने आशीष कुमार मिश्रा की ओर से दाखिल पीआईएल पर पारित किया. सुनवाई से पूर्व चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से शपथ पत्र दाखिल किया गया. नगर निगम ने भी जवाबी शपथ पत्र दाखिल करते हुए, शहर में साफ-सफाई के कार्यों व फॉगिंग इत्यादि की जानकारी दी. दोनों विभागों व नगर निगम के हलफनामों पर गौर परने के उपरांत न्यायालय ने कहा कि कुछ कदम जरूर उठाए गए हैं, लेकिन अभी और भी प्रयास करने की आवश्यकता है. खास तौर पर नगर निगम को इस दिशा में और काम करना होगा.

सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा कि शहर में डेंगू के मामलों में वृद्धि आई है. इस पर राज्य सरकार के अधिवक्ता (state government advocate) ने कहा कि पिछले तीन दिनों में डेंगू के मामलों की वृद्धि में कमी आई है. न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की कि फॉगिंग की जिन इलाकों में ज्यादा आवश्यकता है, वहां नगर निगम द्वारा फॉगिंग करने में शिथिलता बरती गई प्रतीत होती है. इन टिप्पणियों के साथ न्यायालय ने चेतावनी दी कि प्रयासों में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए. साथ ही मच्छरों की वृद्धि रोकने तथा शहर की साफ-सफाई पर भी विशेष ध्यान दिया जाए.

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