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शहीद पथ-एयरपोर्ट फ्लाईओवर निर्माण मामलाः बिना जमीन की उपलब्धता के 130 करोड़ खर्च करने पर हाईकोर्ट सख्त - lucknow news

राजधानी लखनऊ में अमर शहीद पथ (Amar Shaheed Path) से चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट (Chaudhary Charan Singh Airport) के बीच प्रस्तावित एलिवेटेड फ्लाई ओवर(Elevated Flyover) के निर्माण मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच (Lucknow Bench of High Court) ने सख्त रुख अपनाया है.

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच
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Published : Aug 10, 2021, 9:28 PM IST

लखनऊः बिना पूरी जमीन उपल्ब्ध हुए राज्य सरकार द्वारा अमर शहीद पथ (Amar Shaheed Path) से चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट (Chaudhary Charan Singh Airport) के बीच प्रस्तावित एलिवेटेड फ्लाई ओवर(Elevated Flyover) के निर्माण में 130 करोड़ रुपये खर्च किए जाने पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच (Lucknow Bench of High Court) ने सख्त रुख अपनाया है.

न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी लखनऊ, एलडीए वीसी, सचिव पीडब्ल्यूडी, एमडी ब्रिज कॉर्पोरेशन व नगर आयुक्त पेश हुए. अधिकारियों की ओर से सफाई दी गई कि फ्लाई ओवर का 73 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है. न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 अगस्त की तिथि तय की है. अगली सुनवाई पर भी सभी अधिकारियों को हाजिर होने का आदेश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति रितुराज अवस्थी व न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने सुनील कुमार सिंह की ओर से दाखिल एक जनहित याचिका पर पारित किया.

इसे भी पढ़ें-पुरानी प्रक्रिया के तहत मुख्य कार्यकारी अधिकारी के चयन का आदेश निरस्त

मामले की सुनवाई के दौरान पीडब्ल्यूडी के सचिव ने सफाई दी कि 73 प्रतिशत तक कार्य हो चुका है और काम अभी भी चल रहा है. वहीं एलडीए वीसी की ओर से बताया गया कि उक्त प्रोजेक्ट के रास्ते में आने वाले 14 प्लॉट जिन लोगों को आवंटित किए गए हैं, उन्हें 8 अगस्त को नोटिस जारी कर दी गई है. इस पर न्यायालय ने कहा कि हमारे आदेश पारित करने के बाद यह नोटिस जारी की गई है. एलडीए की ओर से भरोसा दिया गया कि वह जल्द ही जमीन लेने के सम्बंध में कार्यवाही पूर्ण कर लेगी. भू मालिकों को अन्यत्र जमीन देने का प्रस्ताव भी दिया गया है.

लखनऊः बिना पूरी जमीन उपल्ब्ध हुए राज्य सरकार द्वारा अमर शहीद पथ (Amar Shaheed Path) से चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट (Chaudhary Charan Singh Airport) के बीच प्रस्तावित एलिवेटेड फ्लाई ओवर(Elevated Flyover) के निर्माण में 130 करोड़ रुपये खर्च किए जाने पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच (Lucknow Bench of High Court) ने सख्त रुख अपनाया है.

न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी लखनऊ, एलडीए वीसी, सचिव पीडब्ल्यूडी, एमडी ब्रिज कॉर्पोरेशन व नगर आयुक्त पेश हुए. अधिकारियों की ओर से सफाई दी गई कि फ्लाई ओवर का 73 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है. न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 अगस्त की तिथि तय की है. अगली सुनवाई पर भी सभी अधिकारियों को हाजिर होने का आदेश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति रितुराज अवस्थी व न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने सुनील कुमार सिंह की ओर से दाखिल एक जनहित याचिका पर पारित किया.

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मामले की सुनवाई के दौरान पीडब्ल्यूडी के सचिव ने सफाई दी कि 73 प्रतिशत तक कार्य हो चुका है और काम अभी भी चल रहा है. वहीं एलडीए वीसी की ओर से बताया गया कि उक्त प्रोजेक्ट के रास्ते में आने वाले 14 प्लॉट जिन लोगों को आवंटित किए गए हैं, उन्हें 8 अगस्त को नोटिस जारी कर दी गई है. इस पर न्यायालय ने कहा कि हमारे आदेश पारित करने के बाद यह नोटिस जारी की गई है. एलडीए की ओर से भरोसा दिया गया कि वह जल्द ही जमीन लेने के सम्बंध में कार्यवाही पूर्ण कर लेगी. भू मालिकों को अन्यत्र जमीन देने का प्रस्ताव भी दिया गया है.

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