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CAA हिंसा के आरोपियों के होर्डिंग हटाने के आदेश पर बोली भाजपा, खुला है SC जाने का विकल्प

इलाहाबाद हाईकोर्ट से उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने राज्य सरकार को CAA हिंसा के आरोपियों के सभी होर्डिंग हटाने का निर्देश दिया है.

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Published : Mar 9, 2020, 4:30 PM IST

Updated : Mar 9, 2020, 7:06 PM IST

57 आरोपियों के पोस्टर वाली होर्डिंग
57 आरोपियों के पोस्टर वाली होर्डिंग

लखनऊः नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुए हिंसक प्रदर्शन के 57 आरोपियों के पोस्टर वाले होर्डिंग लगाने के मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए होर्डिंग हटाने के निर्देश दिए हैं. वहीं, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं. सुप्रीम कोर्ट जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जाने के विकल्प खुले हुए हैं इस स्तर पर निर्णय लिया जाएगा.

सरकार को बड़ा झटका.
राज्य सरकार ने हिंसा के आरोपियों के बड़े-बड़े फोटो वाले होर्डिंग राजधानी लखनऊ की तमाम सड़कों और चौराहों पर लगाए थे. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने स्वत संज्ञान लिया था. चीफ जस्टिस गोविंद माथुर व न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने यह फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि बिना कानूनी उपबंध के नुकसान व वसूली के लिए पोस्टर में फोटो लगाना अवैध है. यह निजता अधिकार का हनन है. बिना कानूनी प्रक्रिया किसी का फोटो सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता. इन होर्डिंग्स को हटाने का निर्देश देते हुए हाईकोर्ट ने 16 मार्च को पूरी रिपोर्ट मांगी है.

पढ़ें- CM योगी ने अखिलेश को किया फोन, कहा- PM के काफिले को काले झंडे दिखाना ठीक नहीं

भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि हम हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन एक बात जरूर है कि जो हिंसा के आरोपी हैं उन को सख्त से सख्त सजा जरूर दी जाएगी. सुप्रीम कोर्ट जाने के सवाल पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि हमारे पास सारे विकल्प खुले हैं. 16 मार्च तक का न्यायालय ने समय दिया है. हम इस पूरे विषय पर विचार विमर्श करेंगे और उचित निर्णय लेंगे.

मायावती ने किया ट्वीट

  • लखनऊ में सीएए के विरोध में किये गये आन्दोलन मामले में हिंसा के आरोपियों केे खिलाफ सड़कों/चैराहों पर लगे बड़े-बड़े सरकारी होर्डिंग/पोस्टरों को मा. इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर, उन्हें तत्काल हटाये जाने के आज दिये गये फैसले का बी.एस.पी. स्वागत करती है।

    — Mayawati (@Mayawati) March 9, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

मायावती ने कहा कि लखनऊ में सीएए के विरोध में किये गये आन्दोलन मामले में हिंसा के आरोपियों के खिलाफ पर लगे बड़े-बड़े होर्डिंग और पोस्टरों को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर, उन्हें तत्काल हटाये जाने के आज दिये गये फैसले का बीएसपी स्वागत करती है.

लखनऊः नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुए हिंसक प्रदर्शन के 57 आरोपियों के पोस्टर वाले होर्डिंग लगाने के मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए होर्डिंग हटाने के निर्देश दिए हैं. वहीं, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं. सुप्रीम कोर्ट जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जाने के विकल्प खुले हुए हैं इस स्तर पर निर्णय लिया जाएगा.

सरकार को बड़ा झटका.
राज्य सरकार ने हिंसा के आरोपियों के बड़े-बड़े फोटो वाले होर्डिंग राजधानी लखनऊ की तमाम सड़कों और चौराहों पर लगाए थे. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने स्वत संज्ञान लिया था. चीफ जस्टिस गोविंद माथुर व न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने यह फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि बिना कानूनी उपबंध के नुकसान व वसूली के लिए पोस्टर में फोटो लगाना अवैध है. यह निजता अधिकार का हनन है. बिना कानूनी प्रक्रिया किसी का फोटो सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता. इन होर्डिंग्स को हटाने का निर्देश देते हुए हाईकोर्ट ने 16 मार्च को पूरी रिपोर्ट मांगी है.

पढ़ें- CM योगी ने अखिलेश को किया फोन, कहा- PM के काफिले को काले झंडे दिखाना ठीक नहीं

भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि हम हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन एक बात जरूर है कि जो हिंसा के आरोपी हैं उन को सख्त से सख्त सजा जरूर दी जाएगी. सुप्रीम कोर्ट जाने के सवाल पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि हमारे पास सारे विकल्प खुले हैं. 16 मार्च तक का न्यायालय ने समय दिया है. हम इस पूरे विषय पर विचार विमर्श करेंगे और उचित निर्णय लेंगे.

मायावती ने किया ट्वीट

  • लखनऊ में सीएए के विरोध में किये गये आन्दोलन मामले में हिंसा के आरोपियों केे खिलाफ सड़कों/चैराहों पर लगे बड़े-बड़े सरकारी होर्डिंग/पोस्टरों को मा. इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर, उन्हें तत्काल हटाये जाने के आज दिये गये फैसले का बी.एस.पी. स्वागत करती है।

    — Mayawati (@Mayawati) March 9, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

मायावती ने कहा कि लखनऊ में सीएए के विरोध में किये गये आन्दोलन मामले में हिंसा के आरोपियों के खिलाफ पर लगे बड़े-बड़े होर्डिंग और पोस्टरों को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर, उन्हें तत्काल हटाये जाने के आज दिये गये फैसले का बीएसपी स्वागत करती है.

Last Updated : Mar 9, 2020, 7:06 PM IST
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