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लखनऊः हाईकोर्ट ने तालकटोरा लेबर कॉलोनी का गेट हटाने का दिया आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने टिकैत राय लेबर कॉलोनी के बाहर के गेट को हटाने का आदेश दिया है. यह आदेश करुणा सिंह व अन्य की ओर से दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई के बाद दिया गया है.

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हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच
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Published : Jan 11, 2020, 11:18 PM IST

लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने टिकैत राय लेबर कॉलोनी, तालकटोरा के बाहर के गेट हटाने का आदेश दिया है. इसके पूर्व उप श्रमायुक्त ने न्यायालय को भेजी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि उक्त गेट सुरक्षा की दृष्टि से लगाया गया है.

इस पर न्यायालय ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि सार्वजनिक रास्तों पर इस प्रकार के निर्माण के लिए यह तर्क यदि मान लिया जाए तो पूरे लखनऊ शहर को गेट में बंद कर देना होगा. यह आदेश न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी और न्यायमूर्ति विकास कुंवर श्रीवास्तव की खंडपीठ ने करुणा सिंह व अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर दिया है.

इसे भी पढ़ें- 14 घंटे में 8 सड़क हादसे, 16 की मौत, 65 घायल

याचिका में तालकटोरा लेबर कॉलोनी के बाहर सार्वजनिक रास्ते पर बने उक्त गेट को हटाने की मांग की गई थी. न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उप श्रमायुक्त ने अपनी आख्या देते हुए कहा कि कॉलोनीवासियों ने सर्व सहमति से सुरक्षा की दृष्टि से लोहे के उक्त गेट को लगवाया है, ताकि असामाजिकतत्वों को प्रवेश करने से रोका जा सके.

रिपोर्ट पर तीखी टिप्पणी करते हुए न्यायालय ने कहा कि यह रिपोर्ट बहुत ही बेपरवाही से तैयार की गई है. इसमें यह बताया ही नहीं गया कि सार्वजनिक रास्ते पर लोहे के गेट के निर्माण के लिए विपक्षीगणों के पास क्या कानूनी अधिकार हैं. न्यायालय ने कहा कि इस अतिक्रमण को तत्काल हटाया जाए और इसके अतिरिक्त भी यदि कोई अतिक्रमण है तो उसे भी हटाया जाए.

लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने टिकैत राय लेबर कॉलोनी, तालकटोरा के बाहर के गेट हटाने का आदेश दिया है. इसके पूर्व उप श्रमायुक्त ने न्यायालय को भेजी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि उक्त गेट सुरक्षा की दृष्टि से लगाया गया है.

इस पर न्यायालय ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि सार्वजनिक रास्तों पर इस प्रकार के निर्माण के लिए यह तर्क यदि मान लिया जाए तो पूरे लखनऊ शहर को गेट में बंद कर देना होगा. यह आदेश न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी और न्यायमूर्ति विकास कुंवर श्रीवास्तव की खंडपीठ ने करुणा सिंह व अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर दिया है.

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याचिका में तालकटोरा लेबर कॉलोनी के बाहर सार्वजनिक रास्ते पर बने उक्त गेट को हटाने की मांग की गई थी. न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उप श्रमायुक्त ने अपनी आख्या देते हुए कहा कि कॉलोनीवासियों ने सर्व सहमति से सुरक्षा की दृष्टि से लोहे के उक्त गेट को लगवाया है, ताकि असामाजिकतत्वों को प्रवेश करने से रोका जा सके.

रिपोर्ट पर तीखी टिप्पणी करते हुए न्यायालय ने कहा कि यह रिपोर्ट बहुत ही बेपरवाही से तैयार की गई है. इसमें यह बताया ही नहीं गया कि सार्वजनिक रास्ते पर लोहे के गेट के निर्माण के लिए विपक्षीगणों के पास क्या कानूनी अधिकार हैं. न्यायालय ने कहा कि इस अतिक्रमण को तत्काल हटाया जाए और इसके अतिरिक्त भी यदि कोई अतिक्रमण है तो उसे भी हटाया जाए.

तालकटोरा लेबर कॉलोनी का गेट हटाने का आदेश
‘सुरक्षा के लिए ऐसे गेट लगाए जाने लगे तो पूरे शहर को गेट में बंद करना पड़ेगा’
विधि संवाददाता
लखनऊ
। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने टिकैत राय लेबर कॉलोनी, तालकटोरा के बाहर लगा गेट हटाने के आदेश दिये हैं। इसके पूर्व उप श्रमायुक्त ने न्यायालय को भेजी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि उक्त गेट सुरक्षा की दृष्टि से लगाया गया है। इस पर न्यायालय ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि सार्वजनिक रास्तों पर इस प्रकार के निर्माण के लिए यह तर्क यदि मान लिया जाए तो पूरे लखनऊ शहर को गेट में बंद कर देना होगा।
    यह आदेश न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी और न्यायमूर्ति विकास कुंवर श्रीवास्तव की खंडपीठ ने करुणा सिंह व अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर दिया। याचिका में तालकटोरा लेबर कॉलोनी के बाहर, सार्वजनिक रास्ते पर बने उक्त गेट को हटाने की मांग की गई थी। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उप श्रमायुक्त ने अपनी आख्या देते हुए कहा कि कॉलोनीवासियों ने सर्व सहमति से सुरक्षा की दृष्टि से लोहे के उक्त गेट को लगवाया है ताकि असमाजिक तत्वों को प्रवेश करने से रोका जा सके। रिपोर्ट पर तीखी टिप्पणी करते हुए न्यायालय ने कहा कि यह रिपोर्ट बहुत ही बेपरवाही से तैयार की गई है। इसमें यह बताया ही नहीं गया कि सार्वजनिक रास्ते पर लोहे के गेट के निर्माण के लिए विपक्षीगणों के पास क्या कानूनी अधिकार हैं। न्यायालय ने कहा कि इस अतिक्रमण को तत्काल हटाया जाए व इसके अतिरिक्त भी यदि कोई अतिक्रमण है तो उसे भी हटाया जाए।    


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Chandan Srivastava
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