लखनऊ : ब्राह्मण समाज एवं हिंदू धर्म के प्रति कथित तौर पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोपों को लेकर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य (Swami Prasad Maurya) के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराए जाने की मांग वाली अर्जी दाखिल की गई है. अर्जी पर एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम अम्बरीश कुमार श्रीवास्तव ने हजरतगंज थाने से आगामी 15 जनवरी के लिए रिपोर्ट तलब की है.
अदालत के समक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराए जाने की मांग वाली यह अर्जी हिंदू मित्र परिषद ट्रस्ट के अध्यक्ष अरविंद कुमार पांडे ने प्रस्तुत की है. अर्जी में कहा गया है कि वादी ब्राह्मण समाज से है व हिन्दू धर्म के प्रति गहरी आस्था व विश्वास रखता है. कहा गया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा ब्राह्मण समाज व हिंदू धर्म के प्रति अभद्र टिप्पणी की गई है. जिससे वादी को गहरी ठेस लगी है और उसकी भावनाएं आहत हुई है. वादी की ओर से आरोप लगाया गया है कि एक कार्यक्रम में स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म व ब्राह्मण समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है. अर्जी में कहा गया है कि स्वामी प्रसाद मौर्या का किसी धर्म एवं जाति पर कटाक्ष करना सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन है. इसके अलावा उनका यह वक्तव्य न केवल असंवैधानिक है बल्कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम का भी उल्लंघन करता है. लिहाजा थाना हजरतगंज को निर्देश दिया जाए कि वह स्वामी प्रसाद मौर्य के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करें.
नाबालिग के साथ अश्लीलता के अभियुक्त को कारावास : दुराचार की नीयत से नाबालिग को खींचकर अपने घर ले जाने का प्रयास करने व उसके साथ अश्लीलता करने के आरोपी जतिन पंडित को पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने पांच वर्ष के कठोर कारावास व दो हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुखेंद्र प्रताप सिंह ने अदालत को बताया कि इस मामले की रिपोर्ट पीड़िता के पिता द्वारा 9 अगस्त 2020 को हसनगंज थाने में लिखाई गई थी. रिपोर्ट में कहा गया है कि वादी मोहन मेकिंग रोड लाइन के किनारे रहता है जहां पर पड़ोस में आरोपी जतिन पंडित भी रहता है. कहा गया है कि वादी के साथ उसकी 13 साल एवं 9 साल की बच्चियां भी रहती हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि घटना के दिन दो बजे झोपड़ी के बाहर उसने देखा तो आरोपी जतिन उसकी पुत्री का हाथ पकड़ कर खींच रहा था तथा पैसे देने की बात कर रहा था.