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हाईकोर्ट ने जारी किया पुलिस आयुक्त को अवमानना का नोटिस, आदेश के बावजूद शिकायत पर कार्रवाई न करने का आरोप

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच (Lucknow Bench of the High Court) ने एक व्यक्ति की शिकायत पर कानून सम्मत कार्रवाई करने के न्यायालय के आदेश का अनुपालन न करने के आरोप में लखनऊ के पुलिस आयुक्त (Lucknow police commissioner) एसबी शिरोडकर को अवमानना का नोटिस जारी किया है. न्यायालय ने एसबी शिरोडकर से पूछा है कि आदेश का अनुपालन न करने के लिए क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की प्रक्रिया शुरू की जाए.

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Published : Nov 30, 2022, 8:46 PM IST

लखनऊ : हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच (Lucknow Bench of the High Court) ने एक व्यक्ति की शिकायत पर कानून सम्मत कार्रवाई करने के न्यायालय के आदेश का अनुपालन न करने के आरोप में लखनऊ के पुलिस आयुक्त (Lucknow police commissioner) एसबी शिरोडकर को अवमानना का नोटिस जारी किया है. न्यायालय ने एसबी शिरोडकर से पूछा है कि आदेश का अनुपालन न करने के लिए क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की प्रक्रिया शुरू की जाए. मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी को होगी.


यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष कुमार की एकल पीठ ने प्रवीण टंडन की अवमानना याचिका पर दिया. याची की ओर से कहा गया है कि 3 नवम्बर 2021 को पैसे के लेनदेन को लेकर उसका मानस मल्होत्रा नाम के व्यक्ति से झगड़ा हुआ था, उस समय मौके पर इंदिरा नगर थाने के दरोगा अमरपाल अग्निहोत्री मौजूद थे. आरोप है कि दरोगा दोनों पक्षों को इंदिरा नगर थाने ले आया, लेकिन मानस मल्होत्रा को पैसे लेकर छोड़ दिया गया, जबकि याची व उसके साथी को थाने में मारा-पीटा गया व शांति भंग में चालान कर दिया गया. याची का कहना है कि उसने अपने साथ हुई धोखाधड़ी के सम्बंध में इंदिरा नगर थाने पर शिकायत भी की, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद उसने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की. हाईकोर्ट ने 24 दिसम्बर 2021 को पुलिस आयुक्त को आदेश दिया कि वह याची के प्रार्थना पत्र पर कानून सम्मत निर्णय लें, लेकिन अब तक उसके प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की गई.

लखनऊ : हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच (Lucknow Bench of the High Court) ने एक व्यक्ति की शिकायत पर कानून सम्मत कार्रवाई करने के न्यायालय के आदेश का अनुपालन न करने के आरोप में लखनऊ के पुलिस आयुक्त (Lucknow police commissioner) एसबी शिरोडकर को अवमानना का नोटिस जारी किया है. न्यायालय ने एसबी शिरोडकर से पूछा है कि आदेश का अनुपालन न करने के लिए क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की प्रक्रिया शुरू की जाए. मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी को होगी.


यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष कुमार की एकल पीठ ने प्रवीण टंडन की अवमानना याचिका पर दिया. याची की ओर से कहा गया है कि 3 नवम्बर 2021 को पैसे के लेनदेन को लेकर उसका मानस मल्होत्रा नाम के व्यक्ति से झगड़ा हुआ था, उस समय मौके पर इंदिरा नगर थाने के दरोगा अमरपाल अग्निहोत्री मौजूद थे. आरोप है कि दरोगा दोनों पक्षों को इंदिरा नगर थाने ले आया, लेकिन मानस मल्होत्रा को पैसे लेकर छोड़ दिया गया, जबकि याची व उसके साथी को थाने में मारा-पीटा गया व शांति भंग में चालान कर दिया गया. याची का कहना है कि उसने अपने साथ हुई धोखाधड़ी के सम्बंध में इंदिरा नगर थाने पर शिकायत भी की, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद उसने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की. हाईकोर्ट ने 24 दिसम्बर 2021 को पुलिस आयुक्त को आदेश दिया कि वह याची के प्रार्थना पत्र पर कानून सम्मत निर्णय लें, लेकिन अब तक उसके प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की गई.

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