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सपा प्रवक्ता आईपी सिंह को हाईकोर्ट से मिली जमानत, ये था पूरा मामला

समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आईपी सिंह (SP spokesperson IP singh) को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court Lucknow Bench) से जमानत मिल गई है. बता दें कि 22 साल पुराने मामले में सपा प्रवक्ता को जिला अदालत ने जेल भेजा था.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच
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Published : Sep 23, 2022, 10:06 PM IST

लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच (Allahabad High Court Lucknow Bench) ने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आईपी सिंह (SP spokesperson IP singh) की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया. बलरामपुर जनपद की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने अदालत में न हाजिर होने के कारण उनके खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी किया था व 15 सितम्बर को उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था. शुक्रवार को न्यायालय ने उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया.

यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश सिंह की एकल पीठ ने आईपी सिंह की ओर से दाखिल जमानत याचिका को मंजूर करते हुए पारित किया. सपा प्रवक्ता पर वर्ष 2000 में जिला पंचायत के चुनाव में गड़बड़ी करने का आरोप है. उस समय जिला पंचायत चुनाव के दौरान बूथ कैप्चरिंग और बवाल के मामले में बलरामपुर के देहात थाना पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था. अब यह मुकदमा बलरामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है. सपा प्रवक्ता के न हाजिर होने पर कोर्ट ने कई बार उन्हें समन भेजा, लेकिन वह हाजिर नहीं हुए जिसके बाद उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया.

उनके अधिवक्ता देवेन्द्र उपाध्याय ने बताया कि वर्ष 2011 में ही राज्य सरकार ने इस मुकदमे को वापस लेने सम्बंधी आदेश जारी किया था लेकिन कोर्ट ने मुकदमा वापसी की अनुमति से इंकार कर दिया था. वर्ष 2000 में दर्ज यह मुकदमा भारतीय दंड संहिता व जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धाराओं के तहत चल रहा है.

यह भी पढ़ें: हाईकोर्ट को ट्रैफिक जाम से मुक्त कराने के लिए प्रस्ताव पेश

लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच (Allahabad High Court Lucknow Bench) ने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आईपी सिंह (SP spokesperson IP singh) की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया. बलरामपुर जनपद की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने अदालत में न हाजिर होने के कारण उनके खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी किया था व 15 सितम्बर को उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था. शुक्रवार को न्यायालय ने उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया.

यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश सिंह की एकल पीठ ने आईपी सिंह की ओर से दाखिल जमानत याचिका को मंजूर करते हुए पारित किया. सपा प्रवक्ता पर वर्ष 2000 में जिला पंचायत के चुनाव में गड़बड़ी करने का आरोप है. उस समय जिला पंचायत चुनाव के दौरान बूथ कैप्चरिंग और बवाल के मामले में बलरामपुर के देहात थाना पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था. अब यह मुकदमा बलरामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है. सपा प्रवक्ता के न हाजिर होने पर कोर्ट ने कई बार उन्हें समन भेजा, लेकिन वह हाजिर नहीं हुए जिसके बाद उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया.

उनके अधिवक्ता देवेन्द्र उपाध्याय ने बताया कि वर्ष 2011 में ही राज्य सरकार ने इस मुकदमे को वापस लेने सम्बंधी आदेश जारी किया था लेकिन कोर्ट ने मुकदमा वापसी की अनुमति से इंकार कर दिया था. वर्ष 2000 में दर्ज यह मुकदमा भारतीय दंड संहिता व जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धाराओं के तहत चल रहा है.

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